विजय बाबू भारत वापस लौटे, पूछताछ जारी: केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया
Shahadat
2 Jun 2022 4:32 PM IST
केरल हाईकोर्ट को गुरुवार को राज्य सरकार ने सूचित किया गया कि मलयालम अभिनेता-निर्माता विजय बाबू भारत लौट आए हैं और मामले में अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका पर विचार करते हुए पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश हुए है। विजय बाबू पर अभिनेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया है।
जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने आरोपी को जांच में सहयोग करने और जांच में छेड़छाड़ से बचने का निर्देश देते हुए गिरफ्तारी से पहले की अंतरिम जमानत को अगले मंगलवार तक के लिए बढ़ा दिया।
कोर्ट ने कहा,
"याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा और किसी भी परिस्थिति में गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। इसके अलावा, शिकायतकर्ता से संपर्क, संवाद या बातचीत नहीं करेगा। याचिकाकर्ता किसी भी सामाजिक या अन्य मीडिया से बातचीत नहीं करेगा। अंतरिम आदेश गिरफ्तारी नहीं करने की कार्रवाई अगली पोस्टिंग तिथि तक जारी रहेगी।"
राज्य ने प्रस्तुत किया कि आरोपी एक जून को जांच अधिकारी के सामने पेश हुआ था और जांच अधिकारी उसे शिकायत का जवाब पाने का पूरा मौका दे रहे हैं।
अभियोजन पक्ष के जांच के लिए समय मांगने पर मामले को सात जून, 2022 के लिए पोस्ट कर दिया गया।
दो दिन पहले अदालत ने आज तक के लिए अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी, यह देखते हुए कि केवल इसलिए कि वह देश से बाहर था, उसकी जमानत याचिका पर विचार नहीं करने का आधार नहीं था।
अदालत ने पिछले शुक्रवार को मामले की आंशिक सुनवाई की और आव्रजन ब्यूरो ने भी एक आवेदन दायर किया था, जिसमें मामले में शामिल होने की मांग की गई थी। इससे पहले, न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से अभिनेता को भारत लौटने और खुद को अदालत में पेश करने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया था और मामले में पीड़ित को न्याय दिलाने का यही एकमात्र उचित तरीका था। इसने अभिनेता को मौखिक रूप से अदालत के अधिकार क्षेत्र में खुद को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया था।
शिकायतकर्ता के अनुसार, जब वह इंडस्ट्री में नई थी तो अभिनेता ने 'दोस्ताना और सलाह देकर उनका विश्वास हासिल किया'। उसने कहा कि जब व्यक्तिगत और व्यावसायिक मुद्दों की बात आती है तो उसने उसका 'उद्धारकर्ता' होने की आड़ में उसका यौन शोषण किया।
उसके खिलाफ एर्नाकुलम पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। इस बीच, अभिनेता ने फेसबुक लाइव होस्ट किया और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। हालांकि, इस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, उन्होंने शिकायतकर्ता के नाम का खुलासा किया, जिसके कारण और प्रतिक्रिया हुई। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर शिकायतकर्ता की पहचान का खुलासा करने के लिए अभिनेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 228 ए के तहत अलग मामला दर्ज किया गया है।
इस महीने की शुरुआत में आरोप सामने आने के बाद से फरार चल रहे अभिनेता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था।
एडवोकेट एस. राजीव के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में उसने कहा कि शिकायतकर्ता यह झूठा मामला दर्ज करके उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। उसने कहा कि शिकायतकर्ता किसी के भी खिलाफ आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हो सकती है, वैधानिक अधिकारियों का कर्तव्य है कि शिकायत के आधार पर किसी व्यक्ति को कलंकित या बदनाम करने से पहले आरोप की सच्चाई का पता लगाया जाए, जिसकी पुष्टि नहीं की जा सकती।
अभिनेता ने प्रस्तुत किया कि उसे गिरफ्तारी की आशंका है, क्योंकि पुलिस अधिकारी कथित रूप से मीडिया रिपोर्टों द्वारा निर्देशित होते हैं। उनका आरोप है कि मीडिया के दबाव के कारण और मीडिया के लिए खबरें बनाने के लिए अधिकारी उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं।
केस टाइटल: विजय बाबू बनाम केरल राज्य और अन्य।