उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को बूढ़े, अशक्त जानवरों के समर्पण के लिए नीति बनाने का सुझाव दिया; मवेशी छोड़ने वालों पर जुर्माना

Avanish Pathak

23 Jun 2023 11:00 AM GMT

  • उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य को बूढ़े, अशक्त जानवरों के समर्पण के लिए नीति बनाने का सुझाव दिया; मवेशी छोड़ने वालों पर जुर्माना

    मानव-पशु संघर्ष से संबंधित एक मामले में, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन व्यक्तियों के लिए एक नीति बनाने का सुझाव दिया है, जो अपने मवेशियों, विशेष रूप से बूढ़े और अशक्त मवेशियों को रखने में रुचि नहीं रखते हैं, ताकि वे इसे आश्रय गृह में डाल सकें।

    चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा कि मानव-पशु संघर्ष बढ़ने का एक कारण बूढ़े मवेशियों और गायों को छोड़ना है जो दूध देने वाली नहीं हैं, और जिनका उपयोग मालिकों द्वारा खेती के उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "आवारा मवेशी जंगलों में घूमते हैं और तेंदुए और बाघ जैसे मांसाहारी जानवरों को आकर्षित करते हैं। वे ऐसे मांसाहारियों के लिए आसान शिकार होते हैं। ऐसे आवारा मवेशी मानव-पशु संघर्ष को बढ़ाते हैं। यह मांसाहारियों को उनके मुख्य क्षेत्रों से बाहर जहां मानव आवास मौजूद, वहां तक भी लेकर आते हैं। राज्य को ऐसे सभी व्यक्तियों के खिलाफ निश्चित और कड़े कदम उठाने चाहिए जो अपने मवेशियों को छोड़ देते हैं और उन्हें वन क्षेत्रों में घूमने की अनुमति देते हैं।''

    राज्य को ऐसे बूढ़े और अशक्त मवेशियों को आश्रय गृहों में सौंपने के लिए एक नीति लाने का सुझाव देते हुए, अदालत ने आगे सुझाव दिया कि जो मवेशी भटकते हुए पाए जाते हैं, उन्हें जब्त कर लिया जाना चाहिए और ऐसे आश्रय गृहों में ले जाया जाना चाहिए, और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दोषी करार दिया जाना चाहिए। अपने मवेशियों को आवारा छोड़ने पर उचित दंड दिया जाना चाहिए। यह देखा गया कि इस तरह के दंड का निवारक प्रभाव होना चाहिए।

    अदालत ने आदेश दिया, "राज्य को अगली तारीख से पहले दायर किए जाने वाले एक और हलफनामे में इस अदालत के समक्ष उपरोक्त पहलुओं पर अपने विचार रखने चाहिए।"

    इसने राज्य को जंगली जानवरों की आवाजाही के लिए पहचाने गए गलियारों के बारे में एक हलफनामा दाखिल करने और हाथियों, बाघों, तेंदुओं जैसे मानव-पशु संघर्ष में शामिल जानवरों की प्रजातियों के सामान्य लक्षणों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाने का भी निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    “राज्य द्वारा दायर किए जाने वाले हलफनामे में, उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि जंगली जानवरों की आवाजाही के लिए कौन से पहचाने गए गलियारे हैं। अन्य क्षेत्र जहां जंगली जानवरों की एक निवास स्थान से दूसरे निवास स्थान तक आवाजाही होती है, उन्हें भी हलफनामे में दर्शाया जाना चाहिए।”

    अदालत ने राज्य को संघर्ष में शामिल जंगली जानवरों के लक्षणों पर साहित्य प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा "ऐसे साहित्य में इस तरह के संघर्षों से बचने के लिए मनुष्यों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका संकेत देना चाहिए।" इसमें कहा गया है, "इस तरह के साहित्य को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में, जहां राज्य में मानव-पशु संघर्ष होता है।"

    पीठ अधिवक्ता अभिजय नेगी के माध्यम से अनु पंत द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारियों को गैर-घातक तरीके से तेंदुए के संरक्षण को संतुलित करते हुए लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। जनहित याचिका में जंगली जानवरों के हमलों के पीड़ितों के लिए तत्काल स्वास्थ्य सुविधाओं और मुआवजे के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन प्रदान करने के लिए राज्य को निर्देश देने की भी मांग की गई है।

    मामले को 8 अगस्त के लिए सूचीबद्ध करते हुए, अदालत ने राज्य को "अगली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले" हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटलः अनु पंत बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य

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