"ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी भूमि के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण कर सकता है": उत्तराखंड एचसी ने देहरादून के नदी तल पर अतिक्रमण को तत्काल हटाने का निर्देश दिया
Shahadat
3 Sept 2022 1:54 PM IST
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में नदी तलों के निरंतर अतिक्रमण और संबंधित अधिकारियों की मौन भागीदारी और समर्थन पर गंभीर निराशा व्यक्त की।
चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने अतिक्रमण को तत्काल हटाने का आदेश पारित करते हुए कहा,
"हम वन भूमि, जलमार्ग और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में राज्य में प्रचलित वर्तमान स्थिति को देखकर निराश हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभी के लिए नि: शुल्क है और कोई भी भूमि के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण कर सकता है।"
तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:
याचिकाकर्ता ने दून घाटी के राजपुर क्षेत्र में जल निकायों और खलाओं/तूफान के पानी की नालियों पर अनधिकृत अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए जनहित में वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी। याचिकाकर्ता ने राज्य को रिस्पना और बिंदल नदियों के खलास के जलग्रहण क्षेत्रों को 'नो कंस्ट्रक्शन जोन' घोषित करने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत संघ को सक्रिय रूप से निगरानी करने के लिए निर्देश देने की मांग की। दून घाटी के बदलते पर्यावरण परिदृश्य पर आवश्यक कार्रवाई करें जिसे वर्ष 1989 में भारत सरकार द्वारा 'इको-सेंसिटिव जोन' घोषित किया गया है।
याचिकाकर्ता के वकील अभिजय नेगी ने दिनांक 30.08.2019 के आदेश की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसके द्वारा न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून को जांच करने का निर्देश दिया। अदालत को विवरण प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दून घाटी में मौजूद मौसमी नालों; उक्त नालों पर अतिक्रमण की सीमा; और ऐसे अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अदालत ने तब प्रतिवादियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दून घाटी के राजपुर क्षेत्र में मौसमी धाराओं में कोई और अतिक्रमण न हो।
दिनांक 13.09.2019 को जिलाधिकारी देहरादून की ओर से प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया। इस हलफनामे के साथ उन्होंने न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार की गई जांच/सर्वेक्षण को रिकॉर्ड में रखा। देहरादून तहसील के संबंध में सर्वेक्षण में पाया गया कि विभिन्न गांवों में पड़ने वाली नदी तल पर 37.9305 हेक्टेयर क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है। इसी तरह, विकासनगर तहसील के लिए रिपोर्ट के अनुसार, 57.4 हेक्टेयर नदी तल भूमि पर कब्जा कर लिया गया। ऋषिकेश तहसील में 4.8866 हेक्टेयर और डोईवाला तहसील में 5.616 हेक्टेयर तक अतिक्रमण किया गया है।
याचिकाकर्ता ने जिलाधिकारी के जवाबी हलफनामे पर प्रत्युत्तर-शपथ पत्र दाखिल किया। उसी के साथ उन्होंने नदी के तल पर चल रहे निर्माण को दिखाने के लिए रिकॉर्ड तस्वीरों पर रखा।
न्यायालय की टिप्पणियां:
न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून के दिनांक 11.09.2019 के पत्र का संज्ञान लिया, जो नगर पालिका के नगर आयुक्त और सभी उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को संबोधित किया गया है और जो नदी के तल से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई करने के लिए है, जिन पर पिछले तीन साल से कार्रवाई नहीं हुई।
कोर्ट ने तब कहा,
"हमें सूचित किया जाता है कि नदी के तल में गिरने वाली भूमि को वन भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सिवाय इसके कि जो नगरपालिका सीमा के भीतर आती है। जाहिर है, इस तरह की गतिविधियां जमीन पर अधिकारियों की मौन स्वीकृति के बिना नहीं हो सकती हैं। यह सही समय है कि प्रशासन वास्तविकता के लिए सचेत है और अपनी संपत्ति को व्यवस्थित करता है।"
अदालत ने इसलिए अधिकारियों को नदी तल पर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया, जिसे पहले ही पहचान लिया गया। अदालत के समक्ष काउंटर हलफनामे दिनांक 19.03.2019 को रखा गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का कड़ाई से और तेजी से अनुपालन सुनिश्चित करना सचिव (राजस्व), सचिव (शहरी विकास) और सचिव (वन) की जिम्मेदारी होगी।
जहां तक नगर निगम की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्रों की बात है, नगर निगम, देहरादून को व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया कि इस तरह के अतिक्रमणों को नदी के तल से हटा दिया जाए। सचिव (राजस्व), सचिव (शहरी विकास), सचिव (वन) और नगर निगम आयुक्त, नगर निगम, देहरादून को इस आदेश को लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए नियमित रूप से बैठकें करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने आगे आगाह किया कि इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उसे उपरोक्त चिन्हित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
अंत में कोर्ट ने स्पष्ट किया,
"हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम केवल कागजी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होंगे। रिपोर्ट को अतिक्रमणों को हटाने के लिए जमीन पर की गई वास्तविक कार्रवाई से संबंधित होना चाहिए। इनमें से प्रत्येक रिपोर्ट के साथ की गई कार्रवाई की तस्वीरें भी दर्ज की जानी चाहिए। "
केस टाइटल: उर्मिला थापा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य।
केस नंबर: डब्ल्यूपीपीआईएल नंबर 58/2019
निर्णय दिनांक: 30 अगस्त, 2022
कोरम: चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आर.सी. खुल्बे
याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट अभिजय नेगी और सुश्री स्निग्धा तिवारी
प्रतिवादियों के लिए वकील: सी.एस. रावत, सीएससी अनिल बिष्ट, अतिरिक्त सीएससी और जे.सी. पांडे, राज्य के स्टैंडिनफ वकील के साथ; ललित शर्मा, भारत संघ के वकील; विनय गर्ग, राहुल कौंसल के साथ, एमडीडीए के वकील।
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