उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटाई, अधिकारियों को जारी किए कई निर्देश

LiveLaw News Network

17 Sept 2021 5:31 PM IST

  • उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगी रोक हटाई, अधिकारियों को जारी किए कई निर्देश

    उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चार धाम यात्रा की अनुमति देने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले पर रोक लगाने के अपने आदेश को रद्द करते हुए गुरुवार को राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यात्रा के दौरान COVID प्रोटोकॉल का पालन किया जाए।

    मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरित एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी और राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन लोगों के लिए परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हों, जिनमें COVID​​​​-19 के लक्षण दिखते हों।

    न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि राज्य और राष्ट्र दोनों में COVID-19 मामलों में लगातार गिरावट आई है और अब तक, इस बात का कोई संकेत नहीं है कि तीसरी लहर पूरे देश में फैलने वाली है।

    न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि 18 वर्ष के बाद से अधिकांश आबादी को राज्य में पहली खुराक दी गई है और जहां तक ​​दूसरी खुराक का संबंध है, 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में, जिला चमोली में 81.0% रुद्रप्रयाग जिले में 59.09% और उत्तरकाशी जिले में 74.9% आबादी को टीका लगाया गया है।

    हालांकि, यह देखते हुए कि राज्य द्वारा इन तीन जिलों में दूसरी खुराक ( 18-44 वर्ष के आयु वर्ग में ) के टीकाकरण में अभूतपूर्व वृद्धि की जानी चाहिए, कोर्ट ने कहा,

    " वास्तव में, यह निराशाजनक है कि 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में से अधिकांश को अभी तक दूसरी खुराक नहीं लगी है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जिला चमोली में जनसंख्या का प्रतिशत रुद्रप्रयाग जिले में यह 22.6% और उत्तरकाशी जिले में 19.3% है। इसलिए, स्थानीय आबादी को पूरी तरह से मजबूत बनाने के लिए इन तीन जिलों में दूसरी खुराक बढ़ानी होगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यदि राज्य के बाहर के तीर्थयात्रियों को स्थानीय आबादी के साथ घुलने-मिलने की अनुमति दी जाती है तो जाहिर है कि यह स्थानीय आबादी को बीमारी के खतरे का सामना करना पड़ेगा।"

    कोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किए निर्देश

    -यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करें, और यह सुनिश्चित करें कि वेंटिलेटर वाले बिस्तर उपलब्ध हों।

    -सुनिश्चित करें कि पंजीकरण के ऑनलाइन पोर्टल पर हेलीकॉप्टर की उपलब्धता के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हों, ताकि जिस व्यक्ति को ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए संपर्क करने की आवश्यकता है, उसे आसानी से उपलब्ध हो।

    -चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में आने वाले तीर्थयात्रियों को पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए, उपलब्ध बिस्तरों की संख्या, और यह तथ्य कि यदि आवश्यक हो तो हेलीकॉप्टर उपलब्ध होगा।

    -आवश्यक जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए और तीर्थयात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अवगत कराया जाना चाहिए। यह जानकारी प्रत्येक चार धाम स्थानों पर राज्य द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्षों पर भी उपलब्ध होनी चाहिए।

    -जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री के राश्तों पर आवश्यक और सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की जाएं।

    -जिलाधिकारियों को स्थानीय स्वयं सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों पर विचार करें जिनके साथ वे काम करना चाहते हैं।

    -पुलिस विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि उन व्यक्तियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए जो या तो एसओपी, या आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों, या उत्तराखंड एंटी-लिटरिंग एंड एंटी-स्पिटिंग एक्ट, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

    -इन तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को तीर्थयात्रियों को उपलब्ध सुविधाओं की निगरानी करने और जिलों के नागरिक प्रशासन द्वारा पर्यवेक्षण करने और अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है.

    -बद्रीनाथ मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को 1,200 से घटाकर 1,000 प्रति दिन करना आवश्यक है।

    इन निर्देशों के साथ 28 जून, 2021 इस न्यायालय द्वारा पारित किया गया स्टे ऑर्डर हटाया जाता है, जिसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल के चार धाम यात्रा को शुरू करने के ‌निर्णय पर स्टे लगा दिया था। 28 जुलाई को, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चार धाम यात्रा आयोजित करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक के अपने आदेश को बढ़ा दिया था ।

    सरकार ने उच्च न्यायालय के 28 जून के आदेश को चुनौती देते हुए एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी, हालांकि, पिछले महीने, एसएलपी को वापस ले लिया और स्थगन आदेश को वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय में एक अंतरिम आवेदन दायर किया।

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