विवाह के समय वैवाहिक पक्षों के बीच पैसे के आदान-प्रदान के लिए दस्तावेजी साक्ष्य की अपेक्षा करना अनुचित: केरल हाईकोर्ट
Avanish Pathak
6 Oct 2023 6:38 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने विवाह संबंधी विवाद में पति को विवाह के समय पत्नी के परिजनों की ओर से दिए गए धन को पत्नी को लौटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस तथ्य के बावजूद कि यह आदेश दिया है कि धन के स्रोत या धन सौंपने को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है।
जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा कि वैवाहिक मामलों में, शादी के दौरान हर लेनदेन को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य पर जोर नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने शादी के समय दिए गए धन के संबंध में पत्नी के पिता और भाई द्वारा दी गई मौखिक गवाही पर भरोसा किया।
कोर्ट ने कहा,
“यह सच है कि पैसे के स्रोत को साबित करने या शादी के समय पैसे सौंपने को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है। लेकिन पीडब्लू 1 और 2 की मौखिक गवाही इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त स्पष्ट और ठोस है कि अपीलकर्ता की ओर से धन के रूप में शादी के समय प्रतिवादी को 1,50,000/- रुपये सौंपे गए थे।''
न्यायालय ने बेक्सी माइकल बनाम एजे माइकल (2010) के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिसमें न्यायालय ने कहा कि न्यायालय द्वारा यह साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य पर जोर देना अनुचित था कि शादी के समय पैसे और सोना दिया गया था।
इसने जुबैरिया एमकेवी अबुसालिह और अन्य (2013) पर भी भरोसा किया और कहा कि वैवाहिक मामलों में, प्रत्येक लेनदेन के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।
अपीलकर्ता-पत्नी और प्रतिवादी-पति के बीच अगस्त 2006 में शादी हुई थी और यह दावा किया गया था कि शादी के समय, पत्नी के परिवार ने 50 सॉवरेन सोने के गहने और एक लाख पचास हजार रुपये नकद दिए थे। रिश्ते में खटास आने के बाद, उसने धन और पिछले भरण-पोषण की वापसी के लिए फैमिली कोर्ट के समक्ष मूल याचिका दायर की। पत्नी ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें शादी के समय दिए गए धन के उसके दावे को खारिज कर दिया गया था और अपर्याप्त भरण-पोषण राशि देने का आदेश दिया गया था।
अपीलकर्ता-पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि उनकी शादी के लिए धन के रूप में उन्हें जो सोना और पैसा दिया गया था, उसका पति ने अपने व्यवसाय के लिए दुरुपयोग किया। उनकी शादी के दौरान सोने के आभूषण पहने हुए तस्वीरें ली गईं और सुनार से बिल जैसे अन्य सबूत पेश किए गए।
प्रतिवादी-पति के वकील ने दलीलों से इनकार किया और तर्क दिया कि शादी के दौरान उसे सोना या पैसा नहीं सौंपा गया था। उन्होंने तर्क दिया कि पत्नी के परिवार के पास सोना या पैसा देने की वित्तीय क्षमता नहीं थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब पत्नी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया, तो वह उन सोने के गहनों को अपने साथ पैतृक घर ले गई।
अदालत ने पाया कि जब पत्नी अपना वैवाहिक घर छोड़ेगी तो उसके लिए यह संभव है कि वह अपने सोने के गहने अपने साथ वापस ले जाए। साथ ही सोने के आभूषणों के विवरण के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई. कोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने सोने के आभूषणों के दावे को सही ढंग से खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि पत्नी के पिता और भाई की मौखिक गवाही के अलावा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है जो यह साबित कर सके कि शादी के समय पति को शादी के समय दिए जाने वाले धन के रूप में एक लाख पचास हजार रुपये दिए गए थे। लेकिन न्यायालय ने कहा कि यह सामान्य ज्ञान की बात है कि मुस्लिम विवाह में पत्नी के परिवार द्वारा पति को शादी के समय दिया जाने वाला धन दिया गया होगा।
न्यायालय ने बेक्सी माइकल (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए कहा कि सिविल विवादों से जुड़े वैवाहिक मामलों में, न्यायालय मौखिक साक्ष्य पर भरोसा कर सकता है और दस्तावेजी साक्ष्य पर जोर नहीं दे सकता है।
इस प्रकार न्यायालय ने पत्नी को शदी के समय धन के रूप में दी गई राशि को लौटाने का आदेश दिया। इसने सोने के आभूषणों और पिछले भरण-पोषण पर निष्कर्षों के संबंध में फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केर) 542