अविवाहित बेटी 'हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम' के तहत माता-पिता से शादी के खर्च का दावा कर सकती है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

2 April 2022 3:00 AM GMT

  • अविवाहित बेटी हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम के तहत माता-पिता से शादी के खर्च का दावा कर सकती है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    Chhattisgarh High Court

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि एक अविवाहित बेटी हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत अपने माता-पिता से विवाह के खर्च का दावा कर सकती है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय एस अग्रवाल की खंडपीठ ने 35 वर्षीय महिला राजेश्वरी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई और अनुमति देते हुए यह फैसला सुनाया।

    संक्षेप में मामला

    अपीलकर्ता/राजेश्वरी ने प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, दुर्ग के समक्ष एक आवेदन दिया, जिसमें उसने अपने पिता से शादी के लिए 25 लाख रुपये की राशि का दावा किया था।

    विकल्प के रूप में अपीलकर्ता ने भिलाई स्टील प्लांट, जिसमें उसके पिता कार्यरत थे, से भी 25 लाख रुपये की राशि का दावा किया था।

    अपीलकर्ता का आरोप था कि सेवानिवृत्ति के बाद उसके पिता-भूनू राम को 75 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं और 25 लाख रुपये सेवानिवृत्ति बकाया के रूप में जारी किए जाने बाकी हैं और यदि उपरोक्त शेष राशि उनके पक्ष में जारी की जाती है तो ऐसी स्थिति में वह भाग जाएंगे।

    हालांकि इस अर्जी को फैमिली कोर्ट ने शुरु में ही खारिज कर दिया। इसलिए, यह तर्क देते हुए कि भरण-पोषण की राशि में विवाह के खर्च शामिल होंगे, अपीलकर्ता ने अपने पिता से उसकी शादी के खर्च का दावा करने वाले उसके आवेदन को खारिज करने के फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    शुरु में न्यायालय ने 1956 के अधिनियम की धारा 20 का उल्लेख किया, जो बच्चों और वृद्ध माता-पिता के भरण-पोषण के बारे में बोलती है।

    अदालत ने कहा कि 1956 के अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) एक व्यक्ति पर अपने वृद्ध या कमजोर माता-पिता या अविवाहित बेटी, जैसा भी मामला हो, के भरण-पोषण का एक दायित्व बनाती है, यदि वे खुद की कमाई या अन्य संपत्ति से खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं।

    कोर्ट ने आगे कहा कि मौजूदा मामले में, अविवाहित बेटी/अपीलकर्ता द्वारा फैमिली कोर्ट के समक्ष दायर आवेदन केवल शादी के उद्देश्य के लिए एकमुश्त निपटान के रूप में 25 लाख रुपये जारी करने तक ही सीमित था, न कि दैनिक भोजन, वस्त्र और निवास के लिए।

    इसे ध्यान में रखते हुए, यह देखते हुए कि 1956 के अधिनियम की धारा 3 (बी) (ii) के तहत परिभाषित रखरखाव शब्द में, एक अविवाहित बेटी के मामले में, उचित खर्च और उसकी शादी शामिल है, कोर्ट ने कहा इस प्रकार:

    "उपरोक्त धारा को स्पष्ट शब्दों में शादी का खर्च शामिल है। जिस अधिकार के तहत बेटी की शादी का उचित खर्च और उसकी शादी के लिए होने वाले खर्च शामिल हैं। भारतीय समाज में आम तौर पर विवाह से पहले और शादी के समय भी खर्च किए जाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, 1956 के अधिनियम की केंद्रीयता दोनों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए, शादी के खर्च के दावा का अधिकार बनाया गया है और जब अविवाहित बेटियों द्वारा ऐसे अधिकारों का दावा किया जाता है, अदालतें भी इनकार नहीं कर सकती हैं।

    शादी से पहले और उसके दौरान सामूहिक रस्में निभानी पड़ती हैं, जिसकी एक कीमत होती है। जब तक अविवाहित बेटी के कहने पर 1956 के अधिनियम के तहत कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जाती है, शादी के खर्च के दावे के वैधानिक प्रयास को शुरु में ही समाप्त नहीं किया जा सकता। उचित खर्च प्रदान करने के लिए अविवाहित बेटियों के विवाह के अनुमानित खर्चों के अधिकार के प्रश्न का पता लगाना आवश्यक है।"

    तदनुसार, न्यायालय ने 22-02-2016 को प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, दुर्ग द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया और 1956 के अधिनियम के धारा 3 (बी) (ii) की भावना में गुण के आधार पर उसी के निर्णय के लिए मामले को फैमिली कोर्ट में भेज दिया।

    केस शीर्षक- राजेश्वरी बनाम भुनु राम और अन्य

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