दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम ने फिर दायर की ज़मानत अर्ज़ी
Shahadat
13 Jun 2026 1:07 PM IST

उमर खालिद और शरजील इमाम ने दिल्ली कोर्ट में ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की। यह अर्ज़ी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साज़िश के मामले में है, जो UAPA के तहत दर्ज किया गया।
कड़कड़डूमा कोर्ट के वेकेशन जज डॉ. सुमेध कुमार सेठी ने ज़मानत याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।
इस मामले की सुनवाई 4 जुलाई को होनी है।
इमाम और खालिद ने नियमित ज़मानत याचिकाएं तब दाखिल कीं, जब सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उन्हें ज़मानत न देने के फैसले पर सवाल उठाए।
इमाम की ज़मानत याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के छह महीने से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी ट्रायल की कार्यवाही में कोई खास प्रगति नहीं हुई।
उनका तर्क है कि आरोप तय करने (चार्ज फ्रेमिंग) पर बहस अभी पूरी नहीं हुई। इस मामले में इमाम को लगभग छह साल की लंबी कैद का सामना करना पड़ रहा है।
FIR 59/2020 की जांच दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल कर रहा है। यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज किया गया।
इस मामले में आरोपी ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मो. सलीम खान, अतहर खान, सफूरा ज़रगर, शरजील इमाम, फैज़ान खान और नताशा नरवाल हैं।

