यूएपीए। अधिकृत हिरासत अवधि की समाप्ति से एक दिन पहले दायर डिफ़ॉल्ट जमानत की याचिका सुनवाई योग्य नहीं : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

8 Nov 2023 1:34 PM IST

  • यूएपीए। अधिकृत हिरासत अवधि की समाप्ति से एक दिन पहले दायर डिफ़ॉल्ट जमानत की याचिका सुनवाई योग्य नहीं : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट

    जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अधिकृत हिरासत अवधि की समाप्ति से एक दिन पहले दायर डिफ़ॉल्ट जमानत की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

    जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश सेखरी की पीठ ने पाया कि इस मामले में अपीलकर्ता ने 90 दिनों की अधिकृत हिरासत अवधि के 90वें दिन डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन दायर किया था।

    "तत्काल मामले में हमने पाया कि अपीलकर्ता ने 11-04-2023 को डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया था, जो अपीलकर्ता की अधिकृत हिरासत का 90 वां दिन था। ऐसा होने पर, अपीलकर्ता द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए दायर आवेदन मृत और कानून में सुनवाई योग्य नहीं है, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अभियोजन पक्ष ने अब एनआईए कोर्ट द्वारा अधिकृत अवधि के भीतर जांच पूरी करने के बाद चालान पेश किया है।

    अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता को डिफॉल्ट जमानत मांगने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी अपीलकर्ता द्वारा समय से पहले 11-04-2023 को ऐसा आवेदन दायर किया गया था, जो विस्तारित रिमांड का 90 वां दिन था। इसमें कहा गया, ''उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई और उसे निष्प्रभावी बताकर खारिज कर दिया गया।''

    अपीलकर्ता को जनवरी में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और उसे 12 अप्रैल, 2023 तक 90 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अपनी अधिकृत हिरासत के 90वें दिन अपीलकर्ता ने डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन किया था, जबकि अभियोजन पक्ष ने 60 दिन की मोहलत मांगी थी। पक्षों को सुनने के बाद, कुपवाड़ा में एनआईए कोर्ट ने 11 अप्रैल, 2023 से छह दिन की मोहलत दी और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका 12 अप्रैल, 2023 को खारिज कर दी गई। जांच विस्तारित अवधि के भीतर समाप्त हो गई, और आरोप पत्र दाखिल किया गया। एनआईए कोर्ट में ये पेश किया गया। इसलिए यह अपील दाखिल की गई।

    इन आदेशों पर हमला करते हुए अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उसकी रिमांड बढ़ाने के आदेश अवैध थे, उसने आरोप लगाया कि उसकी हिरासत को 90 दिनों की स्वीकार्य सीमा से अधिक अनुचित तरीके से बढ़ाया गया था। अपीलकर्ता ने प्रक्रियात्मक पहलुओं के बारे में भी चिंता जताई और कहा कि अदालत ने यूए (पी) अधिनियम की धारा 43-डी (2) (बी) में उल्लिखित अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता ने विभिन्न कानूनी मिसालों का हवाला देते हुए अपनी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती दी।

    दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने विस्तारित हिरासत अवधि की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए तर्क दिया कि अपीलकर्ता जघन्य अपराधों में शामिल था। उन्होंने कहा कि जांच के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है, और अदालत के आदेश प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में थे।

    दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच करने के बाद अदालत ने सीआरपीसी की धारा 167 और यूएपीए की धारा 43-डी की जटिलताओं पर गौर किया और इस बात पर जोर दिया कि ये प्रावधान अधिकतम अवधि निर्दिष्ट करते हैं जिसके दौरान यूएपीए के तहत किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो जांच एजेंसी को जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने में सुविधा प्रदान की जा सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये प्रावधान जमानत का स्वत: अधिकार नहीं देते बल्कि जांच प्रक्रिया के लिए एक समय सीमा स्थापित करते हैं।

    अदालत ने आगे विस्तार से बताया कि एक बार जांच निर्धारित समय सीमा से अधिक हो जाने पर आरोपी व्यक्ति डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए औपचारिक आवेदन दायर करने का हकदार है। हालांकि, मौजूदा मामले में, हिरासत के 90वें दिन दायर डिफॉल्ट जमानत के लिए अपीलकर्ता की समयपूर्व याचिका को निष्प्रभावी माना गया क्योंकि अभियोजन पक्ष ने एनआईए कोर्ट द्वारा अधिकृत विस्तारित अवधि के भीतर आरोप पत्र पेश किया था।

    ऐसे मामलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अभियुक्त को अभियोजन पक्ष द्वारा विस्तार अनुरोध के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए और आपत्तियां उठाने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस उदाहरण में, अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता को विधिवत सूचित किया गया था और जब रिमांड के विस्तार के आवेदन पर विचार किया जा रहा था, तब वह वर्चुअल तरीके से उपस्थित था और चूंकि कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, अदालत ने फैसला सुनाया कि आरोपी के कथन की अनसुनी नहीं की गई थी।

    पीठ द्वारा रिकॉर्ड किया गया,

    “…यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि अपीलकर्ता, हालांकि उपस्थित था और जानता था कि जब 90 दिनों की अवधि से अधिक रिमांड बढ़ाने के लिए अभियोजन पक्ष के आवेदन पर विचार किया जा रहा है, फिर भी उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह स्पष्ट स्थिति सामने आ रही है, तो अपीलकर्ता के विद्वान एडवोकेट की इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि रिमांड अवधि बढ़ाने के मामले में अपीलकर्ता के कथन की अनसुनी की गई है।''

    उसी के मद्देनज़र, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि लागू आदेशों में कोई कानूनी खामियां या प्रक्रियात्मक अनियमितताएं नहीं थीं। पीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा, अपीलकर्ता को डिफ़ॉल्ट जमानत का कोई अधिकार नहीं है, खासकर आरोप पत्र पेश होने के बाद।

    केस : सैयद इरफ़ान अब्दुल्ला बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (Jkl)

    याचिकाकर्ता के वकील: उमैर अहमद अंद्राबी, एडवोकेट

    प्रतिवादी के लिए वकील: एडवोकेट महा माजिद के सहायता से मोहसिन कादरी, सीनियर एएजी

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