ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: भोपाल कोर्ट ने पूर्व जज को दी अग्रिम ज़मानत, वकील-पति की ज़मानत अर्ज़ी खारिज

Shahadat

18 May 2026 7:42 PM IST

  • ट्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: भोपाल कोर्ट ने पूर्व जज को दी अग्रिम ज़मानत, वकील-पति की ज़मानत अर्ज़ी खारिज

    भोपाल ज़िला कोर्ट ने 18 मई को वकील समर्थ सिंह की अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी खारिज की, जबकि शुक्रवार, 15 मई, 2026 को उनकी माँ, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को इसी मामले में अग्रिम ज़मानत दी। यह मामला समर्थ की पत्नी ट्विशा शर्मा की कथित दहेज उत्पीड़न के कारण आत्महत्या से जुड़ा है।

    एडिशनल सेशन जज पल्लवी द्विवेदी ने समर्थ की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की; समर्थ पर अपनी पत्नी के साथ शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार करने का आरोप है।

    NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, नोएडा में रहने वाली 33 वर्षीय महिला और 'पूर्व मिस पुणे' विजेता ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने पति के घर पर फंदे से लटकी हुई मिली थीं। इस जोड़े की मुलाक़ात लगभग पाँच महीने पहले एक डेटिंग ऐप के ज़रिए हुई थी।

    ट्विशा के परिवार ने उसके ससुराल वालों पर लगातार घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसलिए उन्होंने ट्विशा की मौत के असली कारण का पता लगाने के लिए दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की थी।

    कटारा हिल्स पुलिस ने समर्थ और उसकी माँ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज की थी।

    Case Title: Giribala Singh Versus State, BA/1485/2026, Samarth Singh v State BA 1486/2026

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