ट्रायल कोर्ट को अपराध की प्रकृति से प्रभावित नहीं होना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट ने बलात्कार और हत्या के मामले में दोषसिद्धी और मौत की सजा को रद्द किया

Avanish Pathak

16 May 2022 12:08 PM IST

  • झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट ने बलात्कार और हत्या के दोहरे अपराध के लिए दी गई मृत्युदंड की सजा को रद्द कर दिया।

    भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 302 के तहत दोषसिद्धी और दी गई सजा को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कठोर शब्दों में कहा कि निचली अदालतों को अपराध की प्रकृति से प्रभावित नहीं होना चाहिए और उन्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबूतों की ठीक से जांच करनी चाहिए।

    यह कहते हुए कि मौजूदा मामले में ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को सरसरी तौर पर दोषी ठहराया, जबकि गवाहों के सबूतों पर चर्चा नहीं की गई, जस्टिस राओंगोन मुखोपाध्याय और ज‌स्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने टिप्पणी की, "विद्वान ट्रायल कोर्ट को अपराध की प्रकृति से स्पष्ट रूप से दूर रहना चाहिए था, जो निस्संदेह भयानक और जघन्य है, और इसके बजाय निष्कर्ष निकालने से पहले सबूतों का उचित रूप से विश्लेषण करना चाहिए था।"

    मौजूदा मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई थी। निचली अदालत ने दोषी को मौत की सजा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

    एफआईआर के अनुसार जब शिकायतकर्ता गांव के चौक से गुजर रहा था तो उसने देखा कि आरोपी उसकी बेटी को खेलने के बहाने दो अन्य बच्चों के साथ ले जा रहा है। शाम सात बजे जब उसकी बेटी घर नहीं लौटी तो वह आरोपी के घर पूछताछ करने गया। हालांकि इसके बाद आरोपी ने टालमटोल भरा जवाब दिया। बाद में उसे पता चला कि उसकी बेटी के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी गई है। उसका शव पास के खेत में पड़ा मिला।

    यह देखते हुए कि बाल गवाह (जो आरोपी और पीड़िता के साथ भी खेल रही थी) यह पूछे जाने पर चुप रही कि क्या उसे मृतक की मां और पुलिस ने सिखाया है, अदालत ने टिप्पणी की, "मौन शब्दों से अधिक जोर से बोलता है" उसने अपनी जिरह में और मुख्य परीक्षण में क्या कहा है, उसे बताने के लिए यह एक उपयुक्त मुहावरा होगा।"

    कोर्ट ने सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य के मामले का उल्लेख किया, जहां यह माना गया कि बाल गवाह के साक्ष्य को स्वयं खारिज नहीं किया जा सकता है। फिर भी, विवेक के एक नियम के रूप में, अदालत को ऐसे सबूतों को जांच के साथ विचार करने की आवश्यकता होती है और केवल बयानों की गुणवत्ता और उनकी विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त होने पर, बाल गवाह के बयान को स्वीकार करके आधार दोषसिद्धि करना आवश्यक है। यह भी माना गया कि बाल गवाह की गवाही की पुष्टि कोई नियम नहीं है बल्कि सावधानी और विवेक की एक माप है।

    कोर्ट ने सतपाल बनाम हरियाणा राज्य के मामले में चर्चा की गई 'लास्ट सीन थ्यूरी' पर भरोसा किया, जहां यह माना गया था कि लास्ट सीन थ्यूरी दोष सिद्ध करने के लिए अपने आप में एक कमजोर प्रकार का सबूत है। आगे यह माना गया कि यदि परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ी में कोई संदेह है तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

    मौजूदा मामले में हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता के मृतक के साथ अंतिम बार देखे जाने और शव की बरामदगी के बीच काफी समय अंतराल का उल्लेख किया। इसके अलावा, इस बात का कोई आरोप नहीं था कि घटना के बाद अपीलकर्ता फरार हो गया था।

    इसके अलावा, कोर्ट ने नोट किया कि आरोपी के इकबालिया बयान के आधार पर, अलग-अलग जगहों से दो अंडरगारमेंट बरामद किए गए। हालांकि, यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि अंडरगारमेंट अपीलकर्ता और मृतक के हैं।

    इस संबंध में, कोर्ट ने नोट किया, "अंडरगारमेंट्स की बरामदगी किसी भी प्रमाणीकरण और फोरेंसिक जांच के अभाव में अपीलकर्ता की ओर संदेह की सुई को इंगित नहीं करेगा।"

    इसके अलावा, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता को गिरफ्तार किए जाने के बाद, मेडिकल एग्‍जामिनेश के लिए नहीं भेजा गया था, अदालत ने कहा कि जांच बहुत ही आकस्मिक तरीके से की गई थी।

    केस टाइटल: झारखंड राज्य बनाम दुर्गा सोरेन और अन्य जुड़े मामले



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