मंदिर परिसर का उपयोग सामूहिक ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण के लिए नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

11 Sept 2023 4:34 PM IST

  • मंदिर परिसर का उपयोग सामूहिक ड्रिल, हथियार प्रशिक्षण के लिए नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह त्रावणकोर देवास्वोम आयुक्त और सरकरा देवी मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी को मंदिर परिसर में मास ड्रिल और आर्म्स ट्रेनिंग पर प्रतिबंध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कथित सदस्यों द्वारा मास ड्रिल आर्म्स ट्रेनिंग आयोजित करने के लिए तिरुवनंतपुरम में श्री सरकारा देवी मंदिर पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाने वाली याचिका पर यह निर्देश जारी किया। मंदिर के दो भक्तों और आसपास के निवासियों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कथित आरएसएस सदस्यों की ऐसी हरकत से मंदिर में आने वाले भक्तों और तीर्थयात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को बहुत पीड़ा और कठिनाई हो रही है।

    जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजित कुमार की खंडपीठ ने चिरायिंकीझु पुलिस स्टेशन के एसएचओ को भी मामले में प्रशासनिक अधिकारी को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कहा।

    पीठ ने कहा,

    "श्री सरकरा देवी मंदिर परिसर का उपयोग मास ‌ड्रिल या आर्म्स ट्रेंनिंग आयोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता है"।

    याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि प्रतिवादी संबंधित अधिकारियों से अनुमति के बिना मंदिर में अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और संगठन के अन्य लोग मंदिर परिसर के भीतर तंबाकू उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे गर्भगृह की स्वच्छता, पवित्रता और दिव्यता प्रभावित हो रही है।

    याचिका में कहा गया है, "छठे और सातवें उत्तरदाताओं ने अपने गुर्गों के साथ उपरोक्त उत्पादों का उपयोग किया है, जिससे निकलने वाली अप्रिय गंध से मंदिर में आने वाले भक्तों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को बहुत असुविधा हो रही है।"

    याचिकाकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि प्रतिवादी अपने मास ‌ड्रिल/आर्म्स ट्रेनिंग के हिस्से के रूप में जोर-जोर से नारे लगाते हैं, जिससे मंदिर का शांतिपूर्ण माहौल बाधित होता है।

    यह प्रस्तुत किया गया कि देवास्वोम आयुक्त की ओर से मास ड्रिल/आर्म्स ट्रेनिंग आयोजित करने के लिए परिसर के उपयोग को रोकने के लिए दो सर्कूलर जारी करने के बावजूद, कथित उल्लंघन जारी रहा।

    सचिव ने प्रस्तुत किया था कि रिट याचिका दायर करने के बाद, अवैध गतिविधियों को रोक दिया गया था, और अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए मंदिर में एक गेट लगाने का अनुरोध भी मरामथ विभाग में प्रक्रियाधीन था।

    एसएचओ ने कहा था कि मंदिर में सामूहिक ड्रिल और संबद्ध गतिविधियों के संचालन को रोकने के लिए कार्रवाई करने के अनुरोध वाले प्रशासनिक अधिकारी के पत्र के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने कथित आरएसएस सदस्यों को नोटिस जारी किया और जांच करने पर आरोप सही पाए गए। लेकिन यह भी जोड़ा कि उसके बाद से मंदिर परिसर में कोई और गतिविधि नहीं हुई है।

    हालांकि, आरएसएस के दो कथ‌ित सदस्यों ने तर्क दिया कि आरएसएस शाखा मंदिर परिसर में मास ड्रिल और आर्म्स ट्रेनिंग का आयोजन नहीं कर रहा थी, और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप उन्हें बदनाम करने के लिए राजनीति से प्रेरित थे।

    त्रावणकोर-कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम, 1950 के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ कई उदाहरणों पर गौर करने पर, न्यायालय ने पाया कि देवास्वोम बोर्ड को मंदिर की संपत्तियों और मामलों का प्रबंधन करना है, और दैनिक पूजा के संचालन की व्यवस्था करनी है।

    इसमें आगे कहा गया कि मंदिर सलाहकार समिति उपयोग के अनुसार मंदिर की गतिविधियों और त्योहारों के सुचारू संचालन के लिए बोर्ड और उसके अधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है।

    इस संबंध में, उसका मानना था कि मंदिर परिसर का उपयोग भक्तों या व्यक्तियों के अन्य समूहों द्वारा सामूहिक ड्रिल या आर्म्स ट्रेनिंग आयोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कोर्ट ने देवस्वोम आयुक्त द्वारा जारी परिपत्रों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को उपरोक्त निर्देश जारी करके याचिका का निपटारा कर दिया।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केर) 467

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