सीनियर सिटीजन होम निर्माण के लिए टेंपल फंड का उपयोग नहीं किया जाएगा: मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार ने कहा
Shahadat
14 May 2022 10:50 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार द्वारा चेन्नई, पझानी और तिरुनेलवेली में अतिरिक्त टेंपल फंड का उपयोग करके सीनियर सिटीजन होम निर्माण के लिए जारी एक आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर आश्वासन दिया गया कि यह योजना छह सप्ताह तक लागू नहीं की जाएगी।
एडवोकेट जनरल आर शुनमुगसुंदरम ने प्रस्तुत किया,
"छह सप्ताह की अवधि के लिए आक्षेपित शासनादेश के अनुसार किसी भी स्रोत से कोई भाग शामिल नहीं किया जाएगा।"
जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट और मंदिर उपासक सोसायटी के अध्यक्ष श्री टी.आर. रमेश द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक बंदोबस्ती विभाग द्वारा 12 जनवरी को जारी शासनादेश को चुनौती दी गई थी। 2021-2022 में तमिलनाडु विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मानव संसाधन और सीई विभाग के मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसार, जीओ ने प्रस्तुत किया:
"30. चेन्नई, पझानी और तिरुनेलवेली में सभी सुविधाओं वाले सीनियर सिटीजन होम को पांच करोड़ रुपये के खर्च से शुरू किया जाएगा।"
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि पझानी में मंदिर की संपत्ति पर सीनियर सिटीजन होम का निर्माण मंदिर के धन का उपयोग करके किया जा रहा है। साथ ही तिरुनेलवेली और चेन्नई में निर्माण "आयुक्त के" कॉमन गुड फंड और डोनर फंड का उपयोग करके किया जाता है। चेन्नई में सीनियर सिटीजन होम निर्माण के लिए निविदा 28.04.2022 को शुरू की गई थी।
याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि इन क्षेत्रों के तीन मंदिरों में से किसी का भी न्यासी बोर्ड नहीं है और इन मंदिरों का कामकाज सरकारी फिट पर्सन और कार्यकारी अधिकारियों द्वारा किया गया है, जो अवैध रूप से उक्त पदों पर तैनात रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये फिट पर्सन अंतरिम नियुक्त हैं, वह मंदिरों के संबंध में बड़े निर्णय नहीं ले सकते हैं। किसी भी वैध रूप से गठित न्यासी बोर्ड की अनुपस्थिति में कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मंदिर के कोष से करोड़ों रुपये का उपयोग बड़ा नीतिगत निर्णय होगा। इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। ऐसे निर्णय जो संभावित रूप से उक्त मंदिरों के समग्र प्रशासन और कामकाज में बड़े प्रभाव डाल सकते हैं, उक्त मंदिरों के एक योग्य व्यक्ति द्वारा नहीं लिए जा सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 की धारा 36,36-ए और 36-बी विशेष रूप से अधिशेष निधि के उपयोग से संबंधित है और धारा 36 में यह प्रावधान है कि धार्मिक संस्थानों के न्यासी किसी भी हिस्से को विनियोजित कर सकते हैं। इसमें अधिनियम की धारा 66 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए मंदिर निधि का संचित अधिशेष भी शामिल है। अनुभाग में यह भी प्रावधान है कि इन अधिशेष निधियों के उपयोग के लिए ट्रस्टी द्वारा प्रस्ताव बनाया जाए; इस तरह के प्रस्ताव की सार्वजनिक सूचना 30 दिनों की अवधि के भीतर इच्छुक व्यक्तियों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करते हुए की जानी चाहिए; उसके बाद आयुक्त प्रावधानों में निर्धारित उद्देश्यों के लिए अधिशेष निधियों के ऐसे उपयोग को मंजूरी दे सकता है।
इसके अलावा, अधिनियम की धारा 66(1) में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:
66. बंदोबस्ती का विनियोग-(1) संयुक्त आयुक्त या उपायुक्त इस बात से संतुष्ट होने पर कि धार्मिक संस्था का उद्देश्य शुरू से ही असंभव रहा है, या बाद में असंभव हो गया है।
प्राप्ति आदेश द्वारा निर्देश दिया जाता है कि संस्था की बंदोबस्ती को निम्नलिखित सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए विनियोजित किया जाए, अर्थात्: -
(ए) किसी अन्य धार्मिक संस्था को सहायता का अनुदान जो गरीब या जरूरतमंद परिस्थितियों में है;
(बी) हिंदू धर्म से जुड़े किसी भी धार्मिक उद्देश्य के लिए सहायता प्रदान करना;
(सी) संस्था के धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करना;
(डी) दिव्य प्रबंधम और थेवरम और इसी तरह का पाठ करना;
(e) अर्चकों, आद्यपकों, वेदपरायणियों और ओथुवारों के प्रशिक्षण के लिए और दिव्य प्रबंधों, थेवरम आदि के अध्ययन के लिए विद्यालयों की स्थापना और अनुरक्षण, जिसमें उस प्रयोजन के लिए भारतीय भाषाओं का अध्ययन भी शामिल है;
(च) एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज या अन्य संस्थान की स्थापना और देखभाल, जिसमें मुख्य विशेषताएं हिंदू धर्म, दर्शन या शास्त्र के अध्ययन के लिए या हिंदू मंदिर वास्तुकला में निर्देश देने के लिए प्रावधान होंगे;
(छ) शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और देखभाल, जहां हिंदू धर्म में शिक्षा भी प्रदान की जाती हो;
(ज) ललित कला और वास्तुकला को बढ़ावा देना;
(i) हिंदू बच्चों के लिए अनाथालयों की स्थापना और उनकी देखभाल करना;
(जे) कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आश्रय की स्थापना और उनकी देखभाल करना;
(ट) बेसहारा, असहाय और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए गरीब घरों की स्थापना और उनकी देखभाल करना; और
(ठ) तीर्थयात्रियों की साहयता के लिए अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना और उनकी देखभाल करना:
इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीनियर सिटीजन होम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।
याचिकाकर्ता ने 2015 की स्वत: संज्ञान रिट याचिका डब्लू.पी नंबर 574 में मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले का भी उल्लेख किया। इस मामले में अदालत ने निम्नानुसार निर्देश दिया था:
"मंदिर निधि (फंड)
मंदिरों के फंड का उपयोग सबसे पहले मंदिरों के रख-रखाव, मंदिर उत्सव आयोजित करने, अर्चकों, ओडुवरों, संगीतकारों, लोकगीतों और नाटक कलाकारों सहित इसके कर्मचारियों को भुगतान के लिए किया जाएगा। अधिशेष धनराशि के मामले में इसका उपयोग राज्य में अन्य मंदिरों की मरम्मत और रखरखाव में भाग लेने के लिए किया जाएगा, जैसा कि मानव संसाधन और सीई अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्दिष्ट है। इसके साथ ही एचआर एंड सीई अधिनियम के तहत सभी या किसी भी धार्मिक संस्थानों के सिद्धांतों के प्रचार के लिए उपयोग किया जाएगा।"
अदालत ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर ध्यान दिया कि भले ही सीनियर सिटीजन होम की स्थापना का उद्देश्य अधिनियम की धारा 66 (1) (के) के तहत लाया जा सकता है, अधिनियम की धारा 36 के तहत निर्धारित प्रक्रिया नियमों के साथ पढ़ी जाती है। इसके तहत किए गए कार्यों को पूरा नहीं किया गया है और इस प्रकार यह रद्द करने योग्य है।
काउंटर और आगे की सुनवाई के लिए मामले को 13 जून 2022 को पोस्ट किया गया।
केस टाइटल: टी.आर. रमेश बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य
केस नंबर: 2022 का डब्ल्यू.पी नंबर 12673
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