वैधानिक जनादेश के अनुपालन के अनुसार एक बार धान के खेत में बदलाव हो जाने के बाद, तहसीलदार को कर का पुनर्मूल्यांकन करना होगाः केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

21 July 2022 2:34 PM IST

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वैधानिक जनादेश के अनुपालन के अनुसार एक बार धान के खेत में बदलाव हो जाने के बाद, तहसीलदार को कर का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और केरल कंजर्वेशन पैडी लैंड एंड वेट लैंड एक्ट एक्ट की धारा 27 सी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक प्रविष्टियां करनी होंगी।

    जस्टिस एन नागरेश ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा पुनः दावा की गई भूमि धान की भूमि थी और इसलिए, उसे उस मामले के लिए इसे गैर-अधिसूचित भूमि के रूप में मानने या राजस्व मंडल अधिकारी से संपर्क करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    "एक बार जब एक वैधानिक प्राधिकरण भूमि के मालिक को धान की भूमि को पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो संपत्ति के मालिक द्वारा एक आवेदन पर, तहसीलदार भूमि कर लगाने के उद्देश्य से भूमि का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य होता है।"

    याचिकाकर्ता के पास 12.14 एकड़ संपत्ति थी, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में धान की भूमि के रूप में वर्णित किया गया था। याचिकाकर्ता के आवेदन जमा करने पर जिला स्तरीय प्राधिकृत समिति ने याचिकाकर्ता को 12.14 एकड़ भूमि में से 2.02 एकड़ में आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की।

    हालांकि, चूंकि इन 2.02 एकड़ को राजस्व रिकॉर्ड में धान की भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया था, याचिकाकर्ता ने केरल भूमि कर अधिनियम के तहत भूमि के पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हुए तहसीलदार को एक और आवेदन प्रस्तुत किया। चूंकि तहसीलदार ने एक अभ्यावेदन पर जोर दिया, इसलिए याचिकाकर्ता ने इस संबंध में एक अभ्यावेदन भी दायर किया।

    फिर भी, तहसीलदार ने याचिकाकर्ता को राजस्व मंडल अधिकारी से संपर्क करने और केरल धान भूमि और आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम की धारा 27 ए के तहत आवेदन करने के लिए कहा।

    इस पत्राचार से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह तर्क देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया और दलील दी कि जब भूमि को वैधानिक जनादेश के अनुपालन में परिवर्तित किया जाता है तो कर का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और भूमि का वर्गीकरण बदला जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 27 सी के अनुसार भी तहसीलदार को कर का पुनर्निर्धारण करना होता है और राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां करनी होती हैं।

    न्यायालय ने पाया कि एक बार धान की भूमि को कानून के अनुसार पुनः प्राप्त कर लिया जाता है तो उसे भूमि कर के लिए पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। लेकिन तहसीलदार को याचिकाकर्ता को राजस्व मंडल अधिकारी से संपर्क करने की आवश्यकता थी, जिसका अर्थ था कि उसे धारा 27 ए के अनुपालन में एक आवेदन जमा करना चाहिए।

    न्यायाधीश ने कहा कि धारा 27ए गैर-अधिसूचित भूमि पर लागू होती है जबकि याचिकाकर्ता की भूमि धान की भूमि थी।

    इसलिए, यह माना गया कि याचिकाकर्ता को भूमि को गैर-अधिसूचित भूमि मानने और राजस्व मंडल अधिकारी से संपर्क करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

    इसलिए रिट याचिका की अनुमति दी गई और विवादित संचार को रद्द कर दिया गया। तहसीलदार को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने और एक महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।

    केस टाइटल: प्रकाश ओएस बनाम केरल राज्य और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 364

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