सूट संपत्ति की पहचान प्रचलित सीमाओं के आधार पर की जा सकती है, सभी नजदीकी जमीन का सर्वेक्षण आवश्यक नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

6 Dec 2023 5:20 PM IST

  • सूट संपत्ति की पहचान प्रचलित सीमाओं के आधार पर की जा सकती है, सभी नजदीकी जमीन का सर्वेक्षण आवश्यक नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

    घोषणा के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट की डिक्री और फैसले को चुनौती देने वाले एक प्रतिवादी द्वारा दायर अपील मुकदमे में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे की संपत्ति की पहचान प्रचलित सीमाओं के संदर्भ में की जा सकती है और अतिक्रमण का दावा पर निर्णय लेने के लिए सभी आसन्न भूमि का सर्वेक्षण करना आवश्यक नहीं है।

    अदालत ने सुभागा बनाम शोभा मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा किया, जहां कब्जे के मुकदमे में सीमाओं को प्रबल माना गया था।

    रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करते हुए, जस्टिस वी गोपाल कृष्ण राव ने कहा कि प्रतिवादी/वादी विचाराधीन संपत्ति में स्वामित्व साबित करने में सक्षम था और अपीलकर्ताओं/प्रतिवादियों ने वास्तव में उसकी संपत्ति पर अतिक्रमण किया था। एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट में कोई खामी नहीं थी, जिसे डिक्री के 20 साल बाद अपीलकर्ताओं द्वारा अनुचित रूप से चुनौती दी गई थी। यह नोट किया गया कि अधिवक्ता आयुक्त द्वारा वादी अनुसूची संपत्ति का दौरा करने और दोनों पक्षों और पड़ोसी भूमि मालिकों के दस्तावेजों से प्राप्त भूमि पर सीमाओं की मदद से वादी और प्रतिवादियों की संपत्तियों की पहचान करने की विधि पारदर्शी और बिना किसी विसंगति के थी। इसके अलावा, एडवोकेट कमिश्नर ने म्यूनिसिपल टाउन सर्वेयर और उनकी टाउन सर्वे योजनाओं की सहायता ली थी।

    व्यक्तिगत लाभ की जांच के सवाल पर, जस्टिस राव ने कालेपु सुब्बाराजम्मा बनाम तिगुती वेंकट पेडिराजू (1983) मामले में अदालत की डिवीजन बेंच के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया था कि अपीलीय न्यायालय के पास निस्संदेह लाभ देने या निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र है। इसकी जांच करें क्योंकि यह वादपत्र में प्रार्थना न होने पर भी कब्जे की सामान्य राहत का एक हिस्सा है।

    कोर्ट ने कहा, "इसलिए हमने माना कि जहां तक भविष्य में होने वाले मुनाफे का सवाल है, यहां तक कि वादी में प्रार्थना किए बिना भी, अदालत कब्जे के लिए डिक्री पारित करते समय उस पर फैसला दे सकती है या जांच का निर्देश दे सकती है। इसी तरह, अपीलीय अदालत भविष्य में मेस्ने मुनाफ़ा दे सकती है, भले ही वादी द्वारा डिक्री के उस हिस्से के खिलाफ कोई अपील न की गई हो जो भविष्य में मेस्ने मुनाफ़े के बारे में चुप है।"

    तदनुसार, अपील मुकदमा खारिज कर दिया गया, ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया गया कि वह दोनों पक्षों को एक अवसर देकर वादी द्वारा दायर किए जाने वाले एक अलग आवेदन में मेस्ने लाभ का पता लगाए।

    केस टाइटलः डी सुमन बनाम डीवीएसबी सुब्बालक्ष्मी @ पद्मिनी

    केस नंबर: अपील सूट नंबर 1140/2003

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