'खतरनाक कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य': मद्रास हाईकोर्ट ने विस्फोट में घायल प्रत्येक बच्चे को 10-10 लाख रूपए देने का निर्देश दिया

Shahadat

21 Jan 2023 10:54 AM IST

  • खतरनाक कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य: मद्रास हाईकोर्ट ने विस्फोट में घायल प्रत्येक बच्चे को 10-10 लाख रूपए देने का निर्देश दिया

    मद्रास हाईकोर्ट हाल ही में शिवकाशी में जल निकाय के पास विस्फोट के कारण 2018 में गंभीर रूप से झुलसे दो बच्चों को मुआवजा देने का निर्देश दिया।

    विस्फोट पास के पटाखा उद्योगों से कचरे के अनुचित डंपिंग का परिणाम था। दसवीं कक्षा के छात्र विस्फोट के समय जलाशय के पास खेल रहे थे।

    मदुरै पीठ के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने राज्य को उत्तरदायी ठहराते हुए इसे प्रत्येक पीड़ितों को 10 लाख रूपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने कहा,

    "बच्चों को हुए नुकसान और चोट की बहुत अच्छी तरह से कल्पना की जा सकती है। उन्हें डिफिगरेशन का सामना करना पड़ा है। उन्होंने दोस्ती और कंपनी खो दी है। उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है। उनकी वैवाहिक संभावनाएं गंभीर प्रश्न चिह्न बन गई हैं। मुआवजे की कोई भी राशि उन्हें वापस नहीं दे सकती, जो उन्होंने खोई है। समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रथम प्रतिवादी को प्रत्येक पीड़ित को 10.00 लाख रूपए की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।"

    अदालत ने आगे कहा,

    "पांच साल की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक में उनके नाम पर बचत खाते में राशि जमा की जाएगी। यह इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा। वह इस पर लगने वाले ब्याज को छह महीने में एक बार ले सकते हैं। पीड़ित पांच साल के अंत में जमा राशि को वापस ले सकते हैं।

    अदालत ने कहा कि भले ही आसपास के क्षेत्र में अग्निशमन उद्योग है, कोई यह नहीं मान सकता कि निजी व्यक्तियों ने खतरनाक कचरे को जल निकाय में फेंक दिया।

    पुलिस ने जिस तरह से जांच की, उसकी आलोचना करते हुए अदालत ने कहा कि जांच "गलत दिशा में" है और इससे लापरवाही की बू आ रही है।

    अदालत ने कहा,

    "बेशक, घटना इसलिए हुई, क्योंकि लड़कों ने कचरे के ढेर पर पत्थर फेंके। इससे जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि घटना शुद्ध दुर्घटना थी और जांच के लिए आगे कुछ भी नहीं है। मेरे विचार में क्षेत्राधिकारी का दृष्टिकोण पुलिस में लापरवाही की बू आती है।"

    अदालत ने कहा कि तमिलनाडु जिला नगर पालिका अधिनियम, 1920 के तहत आग के खिलाफ सावधानी बरतने के लिए नगर पालिका का वैधानिक दायित्व है। हालांकि, कर्तव्य केवल स्थानीय निकाय तक ही सीमित नहीं है और मूल रूप से सरकार के पास निहित है।

    यह देखते हुए कि नागरिकों की सामान्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार संवैधानिक दायित्व के तहत है कि खतरनाक पदार्थों को इस तरह से संभाला जाए कि जनता की सामान्य सुरक्षा खतरे में न पड़े।

    अदालत ने कहा,

    "मामले में इन [खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट मूवमेंट)] नियमों का बेशर्मी से उल्लंघन किया गया। जबकि निजी व्यक्ति स्पष्ट रूप से उल्लंघनकर्ता हैं, यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि नियमों का कोई उल्लंघन न हो। ये ऐसे मामले हैं जिनमें पूर्ण दायित्व के सिद्धांत को लागू किया जाना है। अधिकारी निपटान के तरीके की निगरानी करने में बुरी तरह विफल रहे हैं। अधिकारियों की ओर से लापरवाही घटना के लिए जिम्मेदार है।"

    महाभारत, मनु, अर्थशास्त्र और तिरुक्कुरल सहित अन्य में उल्लेखित राजा के कर्तव्यों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य को भी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कर्तव्य का निर्वहन करना है।

    कोर्ट ने यह भी जोड़ा,

    "मौजूदा मामले में उक्त कर्तव्य के निर्वहन में घोर और प्रमुख विफलता हुई।"

    केस टाइटल: शंकरेश्वरी और अन्य बनाम जिला कलेक्टर और अन्य

    साइटेशन: लाइवलॉ (पागल) 22/2023

    केस नंबर: WP(MD)No.16862 of 2019

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