न्यायपालिका और सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक बयानों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगेः केरल हाईकोर्ट ने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आचार संहिता जारी की

LiveLaw News Network

2 April 2021 6:07 AM GMT

  • न्यायपालिका और सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक बयानों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगेः केरल हाईकोर्ट ने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आचार संहिता जारी की

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक प्लेटफार्मों में उनकी भागीदारी और हस्तक्षेप को विनियमित करने के लिए अधिकारियों और स्टाफ कर्मचारियों के लिए एक आचार संहिता जारी की है।

    22 मार्च, 2021 को हुई एक बैठक में हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर बनाए गए आचार संहिता के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई थी।

    आचार संहिता में कहा गया है:

    1. हाईकोर्ट के पास न्यायालयों में उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर और इंटरनेट प्रणाली के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ होगा। मॉनिटरिंग सेल हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के स्टाफ सदस्यों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मामलों की रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को देगा।

    2. हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के कर्मचारी अपने ई-मेल पता और सोशल मीडिया खाते बताएंगे और वे उसी का उचित उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

    3. वे किसी भी फर्जी आईडी/ फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का उपयोग नहीं करेंगे।

    4. वे कार्यालय के समय के दौरान आधिकारिक उद्देश्यों के अलावा इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

    5. वे सोशल मीडिया के किसी ऐसे उपयोग में शामिल नहीं होंगे, जो कार्यालय में काम के समय को कम करता है।

    6. वे काम के घंटों के दौरान निषिद्ध साइटों का उपोयग नहीं करेंगे।

    7. वे किसी भी ऐसी गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे, जो उसकी आधिकारिक स्थिति की अखंडता, स्वामित्व और अनुशासन को प्रभावित करता है।

    8. वे आधिकारिक साइटों में व्यक्तिगत मामलों के संचार के आदान-प्रदान में लिप्त नहीं होंगे।

    9. वे सरकार और उसके संस्थानों, मंत्रियों, अधिकारियों, विभागों के प्रमुखों, न्यायाधीशों, राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की नीतियों और कार्यों की आलोचना करने वाले अपमानजनक, गैर-जिम्मेदार या आपत्तिजनक बयान करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे।

    10. वे सोशल मीडिया पर अदालतों, न्यायाधीशों या न्यायिक प्रणाली के मामले कानूनों और निर्णयों की आलोचना नहीं करेंगे।

    11. वे सोशल मीडिया पर किसी भी विचार को व्यक्त करने या उसका प्रचार करने में बहुत सावधानी बरतेंगे, जो किसी भी सांस्कृतिक, जातीय, सामाजिक या धार्मिक समूह को प्रभावित कर सकता है।

    12. वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई अपमानजनक या आपत्तिजनक टिप्पणी किसी व्यक्ति से संबंधित न हो, व्यक्तियों का समूह या तो आधिकारिक, सामाजिक-सांस्कृतिक या राजनीतिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा।

    13. वे सोशल मीडिया में किसी भी कार्यवाही, आधिकारिक कार्यों, रिकॉर्ड या डेटा को सोशल मीडिया में कार्यालय फ़ाइलों से प्रकाशित नहीं करेंगे, और हाईकोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना सोशल मीडिया में किसी भी मामले पर ब्लॉग प्रकाशित नहीं करेंगे।

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