सेंथिल बालाजी मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने खंडित फैसले में मतभेद के बिंदु तय किए, दलीलें 11 जुलाई को सुनेंगे

Shahadat

8 July 2023 4:47 AM GMT

  • सेंथिल बालाजी मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने खंडित फैसले में मतभेद के बिंदु तय किए, दलीलें 11 जुलाई को सुनेंगे

    मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा उनके खिलाफ दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर 4 जुलाई को न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 जून को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के लिए दिए गए खंडित फैसले में मतभेद के बिंदु तय किए।

    चीफ जस्टिस के पत्र के बाद जस्टिस कार्तिकेयन ने खंडित फैसले को हल करने के लिए याचिका पर सुनवाई की।

    जस्टिस जे निशा बानू और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने 4 जुलाई को मामले में खंडित फैसला सुनाया। जस्टिस बानू ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य है और ईडी पुलिस हिरासत मांगने का हकदार नहीं है, जबकि जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने फैसला सुनाया कि बालाजी की गिरफ्तारी अवैध नहीं होगी। यह अवैध हिरासत की श्रेणी में नहीं आता।

    जस्टिस कार्तिकेयन ने मेगाला की ओर से पेश सीनियर वकील एनआर एलंगो और प्रवर्तन निदेशालय के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेसन और विशेष लोक अभियोजक एन रमेश की सहायता से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुना और कहा कि वह 11 जुलाई और 12 जुलाई को दलीलों की सुनवाई शुरू करेंगे।

    न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि मद्रास हाईकोर्ट लेटर पेटेंट एक्ट के खंड 36 के अनुसार, तीसरा न्यायाधीश, जिसके पास खंडित फैसला भेजा गया, केवल मतभेद के बिंदुओं पर दलीलें सुन सकता है। ऐसे मामलों में जहां न्यायाधीश ने कोई राय व्यक्त नहीं की और दूसरे न्यायाधीश ने राय व्यक्त की। अदालत ने कहा कि जब भी न्यायाधीशों द्वारा मतभेद के बिंदु तय नहीं किए गए तो तीसरा न्यायाधीश उन बिंदुओं को हटा सकता है और उनका उत्तर दे सकता है।

    वर्तमान मामले में अदालत ने कहा कि जस्टिस बानू ने धन शोधन निवारण अधिनियम की तुलना में सीआरपीसी की धारा 41ए के आवेदन के संबंध में कोई राय नहीं दी, जबकि जस्टिस चक्रवर्ती ने अपनी राय दी। चूंकि पूरा मामला गिरफ्तारी के इर्द-गिर्द घूमता है, इसलिए अदालत ने पक्षों को इस पहलू पर भी बहस करने देना उचित समझा।

    इस प्रकार अदालत ने मतभेद के निम्नलिखित तीन बिंदु तय किए जिन पर पक्षकारों द्वारा दलीलें दी जा सकती हैं:

    क्या प्रवर्तन निदेशालय के पास गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत मांगने का अधिकार है?

    अदालत ने कहा कि इस विशेष पहलू पर जबकि जस्टिस बानू ने निष्कर्ष निकाला कि ईडी के पास ऐसी शक्ति नहीं है, जस्टिस चक्रवर्ती ने कहा कि ईडी को हिरासत मांगने की ऐसी शक्तियां निहित हैं। चूंकि इस तरह के भिन्न-भिन्न विचार मौजूद हैं, इसलिए अदालत ने कहा कि वह इस पहलू पर बहस को एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने की अनुमति देगी।

    क्या सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत द्वारा रिमांड का न्यायिक आदेश पारित होने के बाद एचसीपी कायम रखने योग्य है?

    अदालत ने कहा कि इस मुद्दे में दो पहलू शामिल हैं- सुनवाई योग्यता और विचार करना। अदालत ने कहा कि जबकि जस्टिस बानू ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य है, जस्टिस चक्रवर्ती ने कहा कि एचसीपी केवल असाधारण मामलों में ही सुनवाई योग्य है और वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

    ईडी ने यह भी कहा कि चूंकि रिमांड का आदेश है, इसलिए अधिकारियों के पास बंदी की हिरासत नहीं है। इस प्रकार बंदी के शव को पेश करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है और इस प्रकार एचसीपी को लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि गिरफ्तारी उचित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण हुई, इसलिए रिमांड का आदेश भी संदिग्ध है और इसलिए एचसीपी सुनवाई योग्य है।

    क्या ईडी पहले 15 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि के बहिष्कार की मांग करने का हकदार होगा?

    इस मुद्दे के संबंध में अदालत ने कहा कि चूंकि बंदी अब अस्पताल में है, इसलिए विचार का मुद्दा यह होगा कि क्या उसके ठीक होने पर हिरासत पहले दिन से प्रभावी होगी, जिस दिन वास्तविक हिरासत ईडी को सौंपी जाएगी या क्या रिमांड के पहले 15 दिनों की समाप्ति के परिणामस्वरूप अवधि स्वतः समाप्त हो जाएगी।

    केस टाइटल: मेगाला बनाम राज्य

    केस नंबर: एचसीपी 1021/2023

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