सीनियर सिविल जजों के पास प्रोबेट क्षेत्राधिकार नहीं है; केवल जिला जज ही वसीयत की जांच कर सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

Avanish Pathak

3 Jun 2022 5:14 PM GMT

  • सीनियर सिविल जजों के पास प्रोबेट क्षेत्राधिकार नहीं है; केवल जिला जज ही वसीयत की जांच कर सकते हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

    Karnataka High Court

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि वर्ष 1979 में हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना का सीमित दायरा है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के पार्ट-एक्स के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सीनियर सिविल जजों में शक्ति का निवेश करता है, न कि प्रोबेट के लिए।

    जस्टिस पीएस दिनेश कुमार और जस्टिस एमजी उमा ने प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कोडागु, मदिकेरी द्वारा अदालत को किए गए एक संदर्भ पर स्पष्टीकरण जारी किया।

    हाईकोर्ट को किया गया संदर्भ दो मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांग रहा था:

    1) कर्नाटक सिविल कोर्ट एक्ट, 1964 की धारा 23-ए की उप-धारा (2) और (3) को अल्ट्रा वायर्स घोष‌ित करना। [कर्नाटक सिविल कोर्ट (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978 (कर्नाटक अधिनियम संख्या 28/1978 1/2/1979 से प्रभावी) द्वारा डाला गया]

    2) यह विचार करना कि क्या 29-03-1979 को राजपत्र में प्रकाशित हमारे माननीय हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीओबी 460/78, हमारे माननीय हाईकोर्ट के समन्वय पीठों के निर्णयों में व्यक्त भिन्न विचारों के मद्देनजर, प्रोबेट और प्रशासन पत्र जारी करने के संबंध में, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत एक जिला जज की शक्तियों को कर्नाटक राज्य में वरिष्ठ सिविल जजों या सिविल जजों पर लागू करता है।

    हाईकोर्ट ने उपरोक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक में दिया।

    जिला जज ने हाईकोर्ट का संदर्भ दिया था, क्योंकि इस मुद्दे पर निम्नलिखित मामलों में अलग-अलग विचार दिए गए थे-

    बीआर जयंती बनाम राधाम्मा और अन्य आईएलआर 2008 केएआर 4612, जिसमें एक स्थानांतरित प्रोबेट याचिका पर दीवानी न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। बीआर जयंती बनाम राधाम्मा और अन्य आरएफए नंबर 1324/2012 ने 13.12.2012 को फैसला किया, जिसमें, हाईकोर्ट ने उसमें अपीलकर्ताओं को अधिनियम की धारा 23-ए और हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना के मद्देनजर जिला जज के समक्ष अपील दायर करने के लिए आरोपित किया था।

    निष्कर्ष

    कर्नाटक सिविल कोर्ट एक्ट, 1964 की धारा 23-ए का जिक्र करते हुए बेंच ने कहा, "शक्ति का निवेश हाईकोर्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। विद्वान जिला जज द्वारा किया गया संदर्भ ऊपर उल्लिखित भिन्न विचारों से निकला है।"

    इसने कहा, "यह रिकॉर्ड करना प्रासंगिक है कि 20 जनवरी, 2020 के परिपत्र संख्या आर (जे) 5/2020 में, यह आदेश दिया गया है कि अधिसूचना संख्या जीओबी 460/78 दिनांक 12 मार्च, 1979 का दायरा सीमित है और केवल भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के भाग-X के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों में शक्ति निवेश करता है और प्रोबेट के लिए नहीं। इस प्रकार, न्यायिक घोषणाओं में विरोध को 20 जनवरी, 2020 के परिपत्र द्वारा हल किया गया है। इसलिए, दोनों प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया गया है।"

    तदनुसार इसने आदेश दिया कि वरिष्ठ सिविल जज की फाइल पर ओएस संख्या 33/2013 में पारित निर्णय और डिक्री को रद्द किया जाता है और उक्त वाद विद्वान प्रधान जिला जज, मदिकेरी, कोडागु के न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएगा।

    विद्वान प्रधान जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जिन्हें फाइल सौंपी गई है, जिला न्यायाधीश के न्यायालय से वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मदिकेरी के न्यायालय में फाइल के हस्तांतरण के चरण से नई कार्यवाही शुरू करेंगे और इसे यथासंभव शीघ्रता से पूरा करेंगे।

    केस टाइटल: बोपंडा एन कुशालप्पा बनाम बालेदा के चेरमन्ना और अन्य

    केस नंबर: C.R.C No.1 OF 2019

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 185

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