वरिष्ठ नागरिक अधिनियम | भरण-पोषण अधिकरण के पास माता-पिता के घर से बच्चों को बेदखल करने का आदेश देने की शक्ति: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

Avanish Pathak

24 Jan 2023 4:12 PM IST

  • वरिष्ठ नागरिक अधिनियम | भरण-पोषण अधिकरण के पास माता-पिता के घर से बच्चों को बेदखल करने का आदेश देने की शक्ति: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण-पोषण न्यायाधिकरण के पास बच्चों को उनके माता-पिता के घरों से बेदखल करने का आदेश देने की शक्ति है।

    इसके विपरीत दी गई दलीलों को खारिज करते हुए, जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा,

    "... इस अदालत को अपीलीय अदालत द्वारा पारित बेदखली के आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली है, जिसमें याचिकाकर्ता को आदेश की तारीख से 7 दिनों की अवधि के भीतर घर खाली करने का निर्देश दिया गया है। जब माता-पिता, जो घर के मालिक हैं, घर में रहने की अनुमति वापस लेते हैं, उस स्थिति में, याचिकाकर्ता माता-पिता के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है, और प्रतिवादी नंबर -पिता को अपने ही बेटे के खिलाफ बेदखली का पारंपरिक मुकदमा दायर करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

    तथ्य

    उत्तरदाता नं. 4 (याचिकाकर्ता के पिता) ने अन्य बातों के साथ-साथ याचिकाकर्ता को उसके स्वामित्व वाले घर से बेदखल करने का दावा करते हुए एक आवेदन दायर किया। आरोप था कि याचिकाकर्ता व उसकी पत्नी लगातार गंदी भाषा में गाली-गलौज कर उसे घर से निकाल देने की धमकी दे रहे थे और जुलाई, 2017 में उसे घर से निकाल दिया।

    याचिकाकर्ता/पुत्र ने आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आवेदन केवल उन्हें और उनकी मां को परेशान करने के लिए दायर किया गया है और उक्त संपत्ति से संबंधित एक दीवानी मुकदमा भी लंबित है। यह भी ज्ञात हुआ कि पिता के नाम पर एक अलग मकान है, जिससे उन्हें 10,000/- रुपये की किराये की आय प्राप्त हो रही है और कृषि भूमि भी है।

    भरण-पोषण न्यायाधिकरण ने जांच करने और इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि याचिकाकर्ता अपने पिता की उपेक्षा कर रहा है और भरण-पोषण करने से इनकार कर रहा है, प्रति माह 5,000/- रुपये भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया और बेदखली का आदेश भी पारित किया।

    उक्त आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर मकान खाली करने का आदेश पारित किया गया। इसलिए, उस आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की गई थी।

    निष्कर्ष

    शुरुआत में, न्यायालय ने उस लक्ष्य को रेखांकित करना उचित समझा जिसे पाने के लिए कानून बनाया गया था।

    कोर्ट ने कहा, "उक्त अधिनियम मुख्य रूप से बच्चों द्वारा माता-पिता को होने वाले अभावों को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारतीय समाज के पारंपरिक मानदंडों, लोकाचार और नैतिक मूल्यों में गिरावट के कारण, जो बुजुर्गों के लिए सम्मान और देखभाल प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देते थे और हाल के दिनों में ऐसे मूल्यों के खत्म होने के कारण इस तरह के कानून की आवश्यकता थी।

    अदालत ने दत्तात्रेय शिवाजी माने बनाम लीलाबाई शिवाजी माने और अन्य का भी हवाला दिया, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि अधिनियम की धारा 4 बच्चे और पोते को बेदखल करने की अनुमति देती है, अगर उस प्रावधान में निर्धारित शर्तों को अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है, और यह निवेदन कि अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकरण द्वारा बेदखली का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

    जिसके बाद मामले के तथ्यों और अधिनियम के प्रशंसनीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की व्याख्या इस तरह से करने की आवश्यकता है कि जिस लक्ष्य के लिए अधिनियम बनाया गया है, वह पूरा हो।

    तदनुसार, अदालत ने अपीलीय अदालत द्वारा पारित बेदखली के आदेश में याचिकाकर्ता को 7 दिनों की अवधि के भीतर घर खाली करने का निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं पाई। इसने कहा, जब माता-पिता, जो घर के मालिक हैं, याचिकाकर्ता से घर छोड़ने की मांग करते हैं, तो याचिकाकर्ता ऐसे आदेश को मानने के लिए बाध्य है। उस उद्देश्य के लिए, न्यायालय ने स्पष्ट किया, पिता को अपने ही बेटे के खिलाफ बेदखली का पारंपरिक मुकदमा दायर करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

    केस टाइटलः नीरज बघेल बनाम कलेक्टर, रायपुर व अन्य।

    केस नंबर: WP227 नंबर 109 ऑफ 2021

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