धारा 138, एनआई एक्ट- सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के तहत नोटिस की सेवा की कोई आवश्यकता नहीं; रजिस्टर्ड डाक से सेवा उचित: कर्नाटक हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
28 March 2021 9:18 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत पंजीकृत डाक से नोटिस भेजना उचित है, और पोस्टिंग के सर्टिफिकेट के तहत नोटिस की भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।
जस्टिस अशोक जी निजगन्नावर की पीठ ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत एक अभियुक्त को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश को रद्द करते हुए कहा, "जब एक प्रेषक ने सही पता लिखकर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजा है, तो जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 27 को लाभप्रद रूप से आयात किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में नोटिस की सेवा को प्रेषक पर प्रभावी माना जाता है, जब तक कि वह यह साबित नहीं करता है कि वास्तव में नोटिस की सेवा नहीं की गई और वह इस तरह की गैर-सेवा के लिए जिम्मेदार नहीं था।"
मामला
अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता ने पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए प्रतिवादी-अभियुक्त को 1,50,000 रुपये का ऋण दिया था। अभियुक्त, उचित समय के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, तीन चेक जारी किए थे। उक्त चेक को नकदीकरण के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वे डिसऑनर हो गए और "अपर्याप्त फंड" की टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया।
अपीलकर्ता ने दिनांक 22.05.2006 को कानूनी नोटिस जारी किया, लेकिन वह "दावा नहीं किया गया" की टिप्पणी के साथ लौट आया। चूंकि प्रतिवादी-अभियुक्त ऋण को चुकाने में विफल रहा, इसलिए उसने धारा 200 सीआरपीसी के तहत, 138 एनआई एक्ट के तहत दंडनीय अपराध के लिए, एक निजी शिकायत दर्ज की।
अपीलार्थी द्वारा जोड़े गए साक्ष्य के विश्लेषण के बाद ट्रायल कोर्ट की तथ्यात्मक जांच यह थी कि आरोपी ने ऋण या देयता के निर्वहन के लिए अपीलार्थी के पक्ष में 50,000 रुपए की राशि का विधिवत चेक जारी किया था। हालांकि, ट्रायल कोर्ट की राय थी कि अपीलकर्ता को सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग (COP) के तहत एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जिसमें रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी गई नोटिस के अलावा पावती देयता (RPAD) भी शामिल होती।
उक्त अवलोकन के साथ, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलार्थी ने आरोपी को सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के तहत कानूनी नोटिस नहीं भेजा है, आरोपी को नोटिस की उचित सेवा का कोई अनुमान नहीं है, इस प्रकार यह साबित करने में विफल रहा है कि उसने चेक के अनादर के बारे में अभियुक्त सूचित किया था और रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है जो अभियुक्त को प्राप्त हुआ है।
दलील
अपीलार्थी की ओर से पेश अधिवक्ता गुरुराज जोशी ने कहा, "ट्रायल कोर्ट की उक्त खोज त्रुटिपूर्ण है। रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कानूनी नोटिस को रजिस्टर्ड पोस्ट माध्यम से भेजा गया था।
लिफाफा, जिसे लावारिस के रूप में लौटाया गया, स्पष्ट रूप से यह दिखाता है कि जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 17 के तहत आवश्यक नोटिस की उचित सेवा की गई थी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट इस पहलू पर विचार करने में विफल रही है। इस प्रकार, न्याय नहीं हो पाया।"
प्रतिवाद
अभियुक्त की ओर से पेश अधिवक्ता रामकृष्ण ने ट्रायल कोर्ट के फैसले का समर्थन किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश के साथ हस्तक्षेप करने के लिए कोई वैध आधार नहीं हैं।
इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ट्रायल कोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता-शिकायतकर्ता ने जानबूझकर गलत पते पर कानूनी नोटिस जारी किया है और प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज करने में कामयाब रहा है। यह दिखाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है कि प्रतिवादी-अभियुक्त ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध को दंडनीय माना है।
अवलोकन
मामले के तथ्यों और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 94 और जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 17 और अपीलकर्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों के तथ्यों के विश्लेषण के बाद अदालत ने कहा "वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता के पास खंडन के ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे ये पता चले कि उसने जानबूझकर और इरादतन गलत पते पर कानूनी नोटिस भेजा था और आरोपी पंजीकृत डाक पर लिखे पते और स्थान पते पर काम नहीं कर रहा था।"
कोर्ट ने अपील को अनुमति देते हुए 5 जुलाई, 2011 के आदेश को रद्द कर दिया और आरोपी को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी ठहराया। आरोपी को एक लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया।
अदालत ने आरोपी को आदेश की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया।
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