कोरोना की दूसरी लहर: मद्रास हाईकोर्ट 23 अप्रैल तक पूरी तरह से वर्चुअल मोड के माध्यम से काम करेगा
LiveLaw News Network
17 April 2021 3:13 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल तक पूरी तरह से वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई करने का प्रस्ताव पारित किया है ताकि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए रोकथाम के उपाय को ठीक से लागू करने को सुनिश्चित किया जा सके। उक्त दिशा-निर्देश हाईकोर्ट की दोनों पीठों यानी मद्रास बेंच और साथ ही मदुरै बेंच पर लागू होगी।
गुरुवार को रजिस्ट्रार जनरल पी. धनबल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया,
"कोरोना महामारी को लेकर भले ही तमिलनाडु की स्थिति देश के अन्य स्थानों की तुलना में बेहतर हो सकती है, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि महामारी के आगे प्रसार को रोकने के लिए तत्काल निवारक उपाय किए जाते हैं, राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट से उचित अनुरोध किया है कि तत्काल उपाय अदालत की इमारतों में फुटफॉल काफी कम हो जाए।''
उक्त अधिसूचना में कहा गया है कि मामलों की काफी हद तक सुनवाई वर्चुअल मोड पर होगी, सिवाय जमानत और अन्य जरूरी गवाहों के मामले में सरकारी वकीलों की उपस्थिति को छोड़कर।
इसके अलावा, यह कहा गया है कि अगले आदेश तक सभी वकीलों के चैम्बर्स 17.04.2021 (शनिवार) से बंद रहेंगे।
अधिसूचना निम्नलिखित निर्देश भी प्रदान करती है:
- उपरोक्त व्यवस्था 23.04.2021 (शुक्रवार) तक जारी रहेगी। आगे की दिशा के लिए 22.04.2021 को स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
-इस अधिसूचना में अधिसूचना संख्या 223991-C/2020/C3 दिनांक 18.03.2021; अधिसूचना संख्या 75/2021, दिनांक 07.04.2021; और उपरोक्त विषय पर अन्य सभी पूर्व सूचनाएँ।
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