अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने के कारण पहली बार खारिज होने पर दूसरी जमानत अर्जी सुनवाई योग्य: तेलंगाना हाईकोर्ट

Shahadat

20 Oct 2023 10:04 AM GMT

  • अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्यों को गलत ढंग से पेश करने के कारण पहली बार खारिज होने पर दूसरी जमानत अर्जी सुनवाई योग्य: तेलंगाना हाईकोर्ट

    तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना कि जब अभियोजन पक्ष द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत करने के कारण पहली जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो दूसरी अर्जी सुनवाई योग्य होती है।

    तेलंगाना हाईकोर्ट के नियम अभियोजन पक्ष की गलत बयानी के कारण प्रारंभिक अस्वीकृति के मामलों में दूसरे जमानत आवेदन सुनवाई योग्य हैं।

    इस मामले में कोर्ट ने कहा,

    "इस प्रकार, अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई जानकारी सही तथ्यों पर नहीं है और उन्होंने गलत जानकारी प्रस्तुत की है। वर्तमान मामले को छोड़कर अन्य मामलों में याचिकाकर्ता/आरोपी नंबर 5 को बरी कर दिया गया। इसमें कोई विवाद नहीं है कि दूसरी जमानत अर्जी सुनवाई योग्य है।"

    जस्टिस के. लक्ष्मण और जस्टिस के. सुजाना की खंडपीठ ने जमानत आदेश पारित करते समय अन्य निर्णयों के अलावा कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य और बैचू रंगा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में पारित फैसले का उल्लेख किया।

    खंडपीठ ने कहा,

    "जब तक अदालत किसी कैदी की अपील को शीघ्र सुनने और निपटाने की स्थिति में नहीं है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इस व्याख्या को 'जीवन के अधिकार' का विस्तार कहा जा सकता है..."

    खंडपीठ कथित माओवादी नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने मृतक अध्यक्ष, मंडल प्रजा परिषद और कांग्रेस नेता, अमंगल की हत्या की थी।

    इसके बाद भारतीय दंड संहिता संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और यूएपीए की धारा 25 और 27 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

    याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष मामला बनाने या यहां तक कि यह साबित करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता वास्तव में माओवादी नेता था, गवाह मुकर गए या आरोपी की पहचान करने में विफल रहे और अभियोजन पक्ष ने खंडपीठ के समक्ष गलत जानकारी भी पेश की।

    दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और याचिकाकर्ता के खिलाफ कम से कम 17 मामले लंबित/दायर है।

    जब अभियोजन पक्ष से अन्य मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा गया तो अदालत ने इस तथ्य पर कड़ा संज्ञान लिया कि अभियोजन पक्ष ने उन मामलों में आरोपियों को 'दोषी' दिखाया था, जहां आरोपी वास्तव में बरी हो गया था।

    आरोपी के खिलाफ दायर 17-18 मामलों में से उसे कम से कम 15 में बरी कर दिया गया और 2 में अभी भी फैसला लंबित है।

    कोर्ट ने कहा,

    "जैसा कि ऊपर चर्चा की गई, माना जाता है कि मुकदमे के दौरान याचिकाकर्ता को 05.01.2008 से 21.11.2009 तक रिमांड पर लिया गया और वह 09.07.2014 यानी लगभग 11 साल से जेल में है। इससे पहले अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी पर जमानत याचिका खारिज कर दी गई। उसकी पत्नी और एक बेटा है। उपरोक्त चर्चा के आलोक में हमारा मानना है कि अपीलकर्ता/अभियुक्त नंबर 5 जमानत का हकदार है।"

    अदालत ने कहा कि आरोपी पिछले 11 वर्षों से जेल में है और यह माना गया कि जमानत से इनकार दंडात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए होना चाहिए।

    तदनुसार, आरोपी को 25,000/- रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी गई।

    केस टाइटल: दारागोनी श्रीनु, विक्रम, महबूबनगर जिला बनाम पीपी. हैदराबाद

    याचिकाकर्ता के वकील: आर.प्रशांत और प्रतिवादी के वकील: लोक अभियोजक

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