[SC/ST Act] पीड़ित के मुकदमे की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के अनुरोध को खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही यौन अपराध शामिल हो: केरल हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

28 Feb 2022 10:14 AM GMT

  • केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने हाल ही में फैसला सुनाया कि जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों की शिकार मुकदमे की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्ड करने का अनुरोध करती है, तो अदालत इसे ठुकरा नहीं सकती, भले ही यौन अपराध शामिल हो।

    न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने उल्लेख किया कि अधिनियम की धारा 15 ए (10) जो सभी कार्यवाही की वीडियो-रिकॉर्डिंग की अनुमति देती है, सीआरपीसी की धारा 327 (2) जो यौन अपराधों से जुड़े मामलों के अनुरूप है जो इन-कैमरा ट्रायल का प्रावधान करती है क्योंकि दोनों को पीड़ित के हितों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है।

    बेंच ने कहा,

    "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 15ए की उप-धारा (10) पीड़ित को अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करती है। पीड़ित/अभियोजन के अनुरोध की अस्वीकृति वीडियो-रिकॉर्डिंग के लिए अदालती कार्यवाही विधायी जनादेश के खिलाफ जाएगी जो पीड़ित और गवाहों के अधिकारों को निर्दिष्ट करती है।"

    न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की भावना के खिलाफ है कि न्यायपालिका को प्रौद्योगिकी के उभरते रुझानों के साथ तालमेल रखना चाहिए।

    आगे कहा,

    "हम एक डिजिटल युग में रह रहे हैं। वैश्वीकरण, नई संचार प्रणाली और डिजिटल तकनीक ने हमारे जीने के तरीके में बदलाव किए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुलभ, पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी को सक्रिय रूप से अपनाया है। शीर्ष न्यायालय के हाल के निर्णय भी भारतीय न्यायपालिका की न्याय की प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी के अनुकूल होने की इच्छा को इंगित करते हैं।"

    अभियोजन पक्ष ने सत्र न्यायालय के समक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एक मामले में सुनवाई की कार्यवाही की वीडियो-रिकॉर्डिंग करने का अनुरोध किया था। पीड़िता के हलफनामे में इस अनुरोध का समर्थन किया गया था।

    सत्र न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह वीडियो-रिकॉर्ड अदालती कार्यवाही के लिए असामान्य और अनावश्यक है और अदालत में कार्यवाही की वीडियो-रिकॉर्डिंग की कोई सुविधा नहीं है।

    इसके अलावा, यह माना गया कि चूंकि कथित अपराधों में आईपीसी की धारा 376 भी शामिल है, इसलिए मुकदमे को कैमरे में आयोजित किया जाना है।

    इससे क्षुब्ध होकर राज्य ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

    अभियोजन के अतिरिक्त महानिदेशक ग्रेशियस कुरियाकोस ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 15 ए (10) के अनुसार यदि पीड़ित या अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत की कार्यवाही को वीडियो-रिकॉर्ड करने की प्रार्थना के साथ याचिका दायर की जाती है, तो अदालत इसकी अनुमति देने के लिए बाध्य है।

    कोर्ट ने कहा कि धारा 15 ए (10) विशेष रूप से कहती है कि इस अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित सभी कार्यवाही वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी। यह देखा गया कि उप-धारा (10) में पाए गए शब्द "सभी कार्यवाही" में अदालती कार्यवाही भी शामिल है।

    इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 327 (2) (यौन अपराधों का ट्रायल इन-कैमरा किया जाएगा) का उद्देश्य पीड़ित की गुमनामी की रक्षा करना है, जबकि एससी / एसटी अधिनियम की धारा 15 ए (10) का उद्देश्य भी पीड़ित के हितों की रक्षा करना है।

    इस प्रकार, यह माना गया कि यदि कोई पीड़ित धारा 15ए(10) के तहत एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित अदालती कार्यवाही की वीडियो-रिकॉर्डिंग का अनुरोध करता है, तो इसे इस आधार पर ठुकराया नहीं जा सकता है कि उसके खिलाफ आरोपित अपराध सीआरपीसी की धारा 327(2) के तहत आरोपी यौन अपराधों में शामिल हैं।

    पीठ ने कहा,

    "ऐसे मामलों में पीड़ित की गुमनामी को अदालत द्वारा निर्देशित किए जाने पर डमी नामों, फेस मास्किंग या पिक्सेलेशन के माध्यम से रिकॉर्डिंग में पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग को न्यायालय और अपीलीय न्यायालय द्वारा उपयोग के लिए बनाए रखा जाएगा और जब तक न्यायालय द्वारा विशेष रूप से आदेश नहीं दिया जाता है, तब तक पीड़ित या आरोपी को रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता नहीं है।"

    ऐसे रिकॉर्ड किए गए वीडियो की सुरक्षा के संबंध में जस्टिस एडप्पागथ ने पाया कि इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज रूल्स फॉर कोर्ट्स (केरल), 2021 पासवर्ड द्वारा रिकॉर्ड किए गए डेटा को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त उपाय प्रदान करता है, जो केवल संबंधित न्यायाधीश के विशेष ज्ञान के भीतर होगा।

    इसके अलावा, उच्च न्यायालय के आईटी निदेशक की रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि वीडियो रिकॉर्डिंग सुविधा उपलब्ध है और ट्रायल कोर्ट में स्थापित इकाई काम कर रही है।

    इस प्रकार आदेश को पलटा गया और याचिका को स्वीकार किया गया। इसके साथ ही सत्र न्यायालय को मामले में पूरी सुनवाई की कार्यवाही की वीडियो-रिकॉर्डिंग करने का निर्देश दिया गया है।

    केस का शीर्षक: केरल राज्य और नौफाल

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (केरल) 103

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