अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम तब आकर्षित नहीं होता जब अपराध इस इरादे से नहीं किया गया हो कि पीड़ित एक विशेष जाति की है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
Avanish Pathak
13 July 2022 11:31 AM IST
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुब्बा रेड्डी सत्ती की सिंगल जज बेंच ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 376 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के धारा 3 (2) (V), 3 (1)(w), 3(1)(r)(s), 3(2)(v), 3(2) (va) के तहत दंडनीय अपराधों के आरोपी को जमानत दे दी।
पीठ ने कहा कि जब कथित अपराध इस इरादे से नहीं किया जाता है कि पीड़ित किसी विशेष जाति से संबंधित है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान आकर्षित नहीं होंगे।
वास्तविक शिकायतकर्ता एक कानून स्नातक है और याचिकाकर्ता एक सीआईएसएफ कांस्टेबल है। दोनों पिछले छह वर्षों से रिश्ते में थे। शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि 2019 में दशहरा की छुट्टी के दौरान, याचिकाकर्ता उसके कमरे में आई, जब जब उसके दोस्त नहीं थे और उससे शादी करने का वादा करने के बाद उसके साथ यौन संबंध बनाए।
बाद में, जब उसने याचिकाकर्ता के साथ वादे के बारे में बात की, तो उसने उसे छह महीने तक इंतजार करने के लिए कहा। एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता की ओर से कोई जवाब नहीं आया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी धोबी समुदाय से है और उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके माता-पिता एक अलग जाति, यानी एससी समुदाय से संबंधित शिकायतकर्ता के कारण शादी के लिए सहमत नहीं थे।
कथित घटना के लगभग तीन साल बाद, 15 मई, 2022 को शिकायत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता 19 मई, 2022 से न्यायिक हिरासत में था।
याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि, जैसा कि एफआईआर से देखा गया है, याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सामग्री नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत के आधार पर, अपराध की घटना के रूप में कोई विशेष तारीख का उल्लेख नहीं किया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कथित अपराध के समय वास्तविक शिकायतकर्ता की आयु अठारह वर्ष से अधिक थी - और वह कानून स्नातक थी। उन्होंने कहा कि 2019 की घटना सहमति से यौन संबंधों की थी और धारा 376, आईपीसी को आकर्षित नहीं करती थी। उन्होंने बताया कि पूरी जांच पूरी हो चुकी है और अदालत से जमानत देने की प्रार्थना की।
विशेष सहायक लोक अभियोजक एसवी साईनाथ ने कहा कि धोखाधड़ी के आधार पर प्राप्त सहमति, सहमति से यौन संबंध के बराबर नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को विश्वास दिलाया कि वह उसके साथ यौन संबंध बनाने से पहले उससे शादी करेगा, इसलिए, सहमति को धोखाधड़ी से प्रेरित किया गया था।
अदालत ने डॉ ध्रुवराम मुरलीधर सोनार के मामले को संदर्भित किया, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया था। इस मामले में याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की थी और आईपीसी की धारा 376(2)(बी), 420 के सहपठित आईपीसी की धारा 34 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3( 1)(x) के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी।
उस मामले में याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए थे, लेकिन उसके वादे के अनुसार उससे शादी करने में विफल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था।
"इस प्रकार, बलात्कार और सहमति से यौन संबंध के बीच एक स्पष्ट अंतर है। अदालत को ऐसे मामलों में बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता वास्तव में पीड़िता से शादी करना चाहता था या उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे थे और अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए केवल इस आशय का झूठा वादा किया था, जो बाद में धोखाधड़ी या धोखे के दायरे में आता है। केवल एक वादे के उल्लंघन और झूठे वादे को पूरा नहीं करने के बीच एक अंतर भी है।
यदि अभियुक्त ने पीड़िता को यौन कृत्यों में लिप्त करने के एक मात्र इरादे से उसे बहकाने के लिए वादा नहीं किया है तो इस तरह के कृत्य को बलात्कार नहीं माना जाएगा…। पार्टियों के बीच स्वीकृत सहमति से शारीरिक संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध नहीं होगा।"
कोर्ट ने शिवशंकर उर्फ शिवा के मामले का भी जिक्र किया, जिसमें यह माना गया था, "मौजूदा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बनाए रखना मुश्किल है, जिसने शिकायतकर्ता से शादी का झूठा वादा किया हो सकता है। हालांकि, इस दौरान बने संबंधों को रेप मानना मुश्किल है, वह भी एक ऐसे रिश्ते में जो आठ साल से जारी है, विशेष रूप से शिकायतकर्ता के खुद के आरोप के रोशनी में कि वे पुरुष और पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे।"
अदालत ने पाया कि शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि कथित घटना सहमति से हुई थी और इसलिए आईपीसी की धारा 376 को आकर्षित नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 420 के तहत अपराध करने पर तीन साल से कम की सजा हो सकती है। जांच लगभग पूरी हो चुकी थी और हिरासत में पूछताछ के लिए याचिकाकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराधों का संबंध है, उन्होंने कहा कि "याचिकाकर्ता ने शिकायत के अनुसार, उससे शादी करने का वादा करके यौन संबंध बनाया था, लेकिन इस इरादे से नहीं कि वह एससी और एसटी जाति से थी।"
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए याचिका मंजूर कर ली।