सबरीमाला वर्चुअल कतार: केरल हाईकोर्ट ने भक्तों द्वारा जमा किए गए डेटा की निजता के बारे में विवरण मांगा

LiveLaw News Network

12 Oct 2021 11:15 AM GMT

  • सबरीमाला वर्चुअल कतार: केरल हाईकोर्ट ने भक्तों द्वारा जमा किए गए डेटा की निजता के बारे में विवरण मांगा

    केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई। याचिका में केरल पुलिस द्वारा लागू 'सबरीमाला तीर्थ प्रबंधन प्रणाली' ('SPMS') की वैधता पर सवाल उठाया गया।

    याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस वर्चुअल कतार सेवा को सबरीमाला में दर्शन के लिए केवल उन लोगों तक सीमित रखता है, जो इसका लाभ उठाते हैं।

    पुलिस विभाग द्वारा अनुरक्षित वेबसाइट के अनुसार वर्चुअल कतार एक भक्त को तीर्थयात्रा तक पहुंच प्रदान करने के लिए "एक सीमित सदस्यता, पहले आओ पहले पाओ आधार सेवा" है।

    उक्त प्रणाली में कथित तौर पर सबरीमाला में दर्शन करने के इच्छुक भक्तों को प्रबंधन और टिकट जारी करना शामिल है।

    आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, एसपीएमएस के लिए एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हैदराबाद नामक एक निजी एजेंसी द्वारा विकसित और सुगम किया गया है।

    जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस के बाबू की खंडपीठ ने वर्चुअल कतार प्रणाली का विकल्प चुनने वाले भक्तों द्वारा प्रस्तुत डेटा की निजता के बारे में विवरण मांगा।

    कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या भक्तों द्वारा प्रस्तुत इस तरह के विवरण वेबसाइट का प्रबंधन करने वाली निजी संस्था के लिए उपलब्ध हैं।

    याचिकाकर्ता एक हिंदू है और भगवान अयप्पा का भक्त होने का दावा करता है। उसका दावा है कि विवादित सेवा का लाभ उठाने के लिए एक भक्त को अपनी निजता या डेटा की सुरक्षा के संबंध में किसी भी आश्वासन के बिना नाम, आयु, पता, संपर्क नंबर, फोटो, फोटो पहचान पत्र आदि सहित व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करनी होगी।

    याचिका में कहा गया,

    "हैरानी की बात है कि वेबसाइट यह स्वीकार करती है कि एकत्र किए गए डेटा का इस्तेमाल विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।"

    इसके अलावा, याचिकाकर्ता इस तथ्य से व्यथित है कि भक्तों को "अयप्पा दर्शन के लिए आवंटित तिथि और समय स्लॉट का उल्लेख करते हुए" अपने बारकोडेड ई-टिकट को डाउनलोड और प्रिंट करना अनिवार्य है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ की सुविधा के बहाने राज्य और पुलिस पूरी तरह से गैर-पारदर्शी, मनमाने और दुर्भावनापूर्ण कारणों से त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की भूमिका और शक्तियों को प्रभावी ढंग से हड़प रहे हैं।

    याचिका में कहा गया कि वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से बुकिंग वैकल्पिक होनी चाहिए थी, लेकिन इसे धर्मस्थल पर जाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया। गैर-पारदर्शी और मनमानी तरीके से सिस्टम को काम करने के लिए बनाया गया। याचिका में प्रस्तुत किया गया कि इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति भी होगी जहां राज्य और केरल पुलिस चुनिंदा व्यक्तियों को चुन और चुन सकती है जिन्हें दर्शन की अनुमति दी जा सकती है।

    याचिका में यह भी जोड़ा गया,

    "केरल पुलिस को 'दर्शन टिकट' जारी करने और मंदिर का प्रबंधन करने की अनुमति देकर प्रतिवादी नंबर तीन ने दूसरों के बीच विश्वास का उल्लंघन किया है।"

    याचिकाकर्ता की ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता अबीर फुकन ने कहा:

    "तीर्थयात्रियों के प्रवेश को विनियमित करने की आड़ में केरल पुलिस की वेबसाइट में स्वीकृत पूर्ण निगरानी की एक प्रणाली है। परियोजना की उपलब्धियों में से एक डेटाबेस है जिसमें लाखों तीर्थयात्रियों का विवरण होता है। इसका उपयोग विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।"

    इसलिए, याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि वर्चुअल कतार को मंदिर जाने का विकल्प बनाया जाए और इस आशय का निर्देश दिया जाए कि केरल पुलिस वर्चुअल कतार बुकिंग कूपन जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है।

    सबरीमाला मंदिर मुख्य रूप से नवंबर से जनवरी के बीच मंडलम के मौसम के दौरान और प्रत्येक मलयालम महीने की शुरुआत में कुछ दिनों के लिए खुला रहता है और विशेष रूप से त्योहारों के मौसम में जाति या पंथ पर बिना किसी प्रतिबंध के दुनिया भर से भक्तों का स्वागत करता है।

    चल रही महामारी को देखते हुए राज्य ने इस साल तीर्थयात्रियों की आवाजाही को मंदिर तक सीमित रखने का फैसला किया था।

    सबरीमाला तीर्थयात्रा को विनियमित करने के मुद्दे पर एक शीर्ष-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मंदिर में दर्शन की अग्रिम बुकिंग के लिए एक वर्चुअल कतार प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव दिया था।

    उसी के लिए बुकिंग करने के लिए तीर्थयात्रियों को अपना नाम, पता और अन्य विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। यह पोर्टल पुलिस विभाग द्वारा चलाया जाता है।

    केस शीर्षक: स्वतः संज्ञान बनाम त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड

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