सेक्‍शन 50 एनडीपीएस एक्ट- एसीपी की मौजूदगी में की गई व्यक्तिगत तलाशी केवल इसलिए गलत नहीं कि अधिकारी पुलिस विभाग से संबंधित है: कर्नाटक हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

10 Feb 2022 10:35 AM GMT

  • सेक्‍शन 50 एनडीपीएस एक्ट- एसीपी की मौजूदगी में की गई व्यक्तिगत तलाशी केवल इसलिए गलत नहीं कि अधिकारी पुलिस विभाग से संबंधित है: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत एक पुलिस अधिकारी, जो एक राजपत्रित अधिकारी है, उसे आरोपी/संदिग्ध की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर कोई रोक नहीं है।

    जस्टिस एचपी संदेश की सिंगल जज बेंच ने कहा,

    "सहायक पुलिस आयुक्त भी एक राजपत्रित अधिकारी है ... उक्त विभाग के अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत तलाशी पर रोक नहीं है और कोई कानून यह निर्धारित नहीं करता है कि राजपत्रित अधिकारी, जो विशेष विभाग से संबंधित हो, की उपस्थिति में ही उसकी (संदिग्ध/आरोपी की) व्यक्तिगत तलाशी ली जानी चाहिए..।"

    इसके अलावा अदालत ने कहा, "एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत, अदालत याचिकाकर्ता को जमानत तब तक नहीं दे सकती जब तक कि यह उचित आधार न हो कि याचिकाकर्ता दोषी नहीं है और भविष्य में उसके इसी तरह के अपराधों में शामिल होने की संभावना नहीं है।"

    अदालत ने कहा, "अदालत को बड़े पैमाने पर समाज के हितों को देखना होगा और अगर इस तरह के कृत्यों को उदार तरीके से माना जाता है तो यह बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करता है।"

    पृष्ठभूमि

    अभियोजन मामले के अनुसार, 22 जून, 2021 को दोपहर 1.00 बजे उसे विश्वसनीय सूचना मिली कि कॉलेज के छात्रों, आईटीबीटी कर्मचारियों को पांच व्यक्ति मादक दवाओं यानी एक्स्टसी पिल्स, ऐशेज़ और एलएसडी स्ट्रिप्स की तस्करी में लिप्त थे।

    शिकायतकर्ता- आर विरुपाक्षस्वामी ने कर्मचारियों और पंचों के साथ जाकर आरोपी व्यक्तियों को पकड़ लिया और उन्हें पकड़ने के बाद, अपराह्न 3.45 बजे सहायक पुलिस आयुक्त को सुनिश्‍चित किया। उनकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई और पंचनामा लिख गया।

    आरोपी जोसविन लोबो को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 8 (सी), 20 (ii) (बी), 21 (सी), 22 (सी), 23 (सी), 27 (ए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने इस मामले में जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियां

    याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी और जब्ती नहीं की गई है। हालांकि यह दावा किया गया है कि राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में ऐसा किया गया था, उक्त राजपत्रित अधिकारी भी छापे का हिस्सा है, इसलिए, उसे राजपत्रित अधिकारी नहीं कहा जा सकता है।

    इसके अलावा, यह कहा गया कि सहायक पुलिस आयुक्त ने स्वयं आरोपी व्यक्तियों की तलाशी ली और इसलिए, तलाशी और जब्ती एनडीपीएस एक्ट के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं है।

    अभियोजन पक्ष ने याचिका का विरोध किया

    यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता ने अन्य आरोप‌ियों के साथ जघन्य अपराध किया है और 56.50 ग्राम तक एमडीएमए जब्त किया था और 250 ग्राम हशीश बरामद किया गया था। साथ ही कहा गया कि धारा 42 का पालन न करना याचिकाकर्ता को जमानत देने का आधार नहीं है और यह ट्रायल का मामला है।

    अंत में यह कहा गया कि औपचारिकताओं के गैर-अनुपालन के के आधार पर मामले को ध्यान में रखना और तय करना जल्दबाजी होगी और इसलिए, इस समय न्यायालय स्वीकार्यता और गैर-अनुपालन के संबंध में साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता है और न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि यह अपराध बड़े पैमाने पर समाज के खिलाफ है।

    न्यायालय के निष्कर्ष

    सबसे पहले अदालत ने शिकायत की जांच की और कहा कि, "छापे और पंचों के साथ छापेमारी की गई और राजपत्रित अधिकारी यानी सहायक पुलिस आयुक्त की मौजूदगी सु‌निश्‍चित करते हुए दोपहर 3.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक पंचनामा तैयार किया गया और कहीं नहीं यह पाया गया है कि सहायक पुलिस आयुक्त भी इस छापेमारी का हिस्सा हैं।"

    आगे यह देखा गया, "यह स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के बाद, सहायक पुलिस आयुक्त आए और आरोपी व्यक्तियों से पूछा कि क्या अन्य राजपत्रित अधिकारी को बुलाया जाए या वह स्वयं उनकी तलाशी ले सकते हैं। आरोपी व्यक्ति ने उन्हें तलाशी के लिए सहमति दे दी। केवल सहायक पुलिस आयुक्त और उसके बाद आरोपी व्यक्तियों की सहमति से तलाशी ली गई।"

    अदालत ने कहा,

    "जब व्यक्तिगत तलाशी सहायक पुलिस आयुक्त की उपस्थिति में की जाती है जो एक राजपत्रित अधिकारी भी है और यह तर्क कि वह उसी विभाग से संबंधित है, अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास करने का आधार नहीं हो सकता।"

    इसने यह भी कहा, "मामले में भी केवल राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में, व्यक्तिगत खोज की गई थी और इसलिए, एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का अनुपालन किया गया है।"

    अदालत ने यह भी कहा, "केवल जांच पूरी होना और चार्जशीट दाखिल होना याचिकाकर्ता को जमानत देने का आधार नहीं हो सकता है, जबकि उसे दवाओं की व्यावसायिक मात्रा के साथ पकड़ा गया है और इसके अलावा विशेष एक्ट को लागू किया गया हो।"

    अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अन्य लोगों के साथ कॉलेज के छात्रों, आईटीबीटी कर्मचारियों और आम जनता के लिए निर्मित दवाओं की तस्करी में शामिल थे। याचिकाकर्ता के कहने पर एक वाणिज्यिक मात्रा की बरामदगी की गई थी, इसलिए जमानत देने के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में विवेक का प्रयोग करने के लिए यह उपयुक्त मामला नहीं है।

    केस शीर्षक: जोसविन लोबो बनाम कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 6916/2021

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (कर) 40

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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