न्याय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो धारा 482 सीआरपीसी हाईकोर्ट को सीआरपीसी में विचार नहीं किए गए आवेदनों पर विचार करने का अधिकार देता हैः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
Avanish Pathak
27 May 2022 5:22 PM IST
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 482 हाईकोर्ट को असाधारण शक्तियां प्रदान करती है और न्याय की आवश्यकता के मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता में विचार नहीं किए गए आवेदनों पर विचार करने का अधिकार देती है।
कोर्ट ने कहा,
"यह खंड इस न्यायालय को उन आवेदनों पर विचार करने की शक्ति देता है जिन पर दंड प्रक्रिया संहिता में विचार नहीं किया गया है, इस घटना में, यह महसूस किया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों की आवश्यकता होगी कि न्यायालय असाधारण शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग संयम के साथ किया जाना है न कि हल्के में।"
जस्टिस विवेक पुरी की पीठ ने आगे कहा कि जब न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निहित शक्तियों के तहत उसका हस्तक्षेप आवश्यक है, तो उसे ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।
कोर्ट ने आगे कहा कि धारा 482 के तहत निहित शक्ति को नियमित रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसे केवल न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित करने के लिए लागू किया जाना चाहिए।
यह टिप्पणी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर विचार करते हुए की गई, जिसमें आईपीसी की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न) और 506 (आपराधिक धमकी) और पोक्सो अधिनियम की धारा 8 (यौन हमला) के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया गया था।
मौजूदा मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जहां पीड़ित-प्रतिवादी संख्या 2, जिसकी उम्र घटना के समय लगभग 17 वर्ष और 10 महीने थी और अब वयस्क होने के बाद याचिकाकर्ता से विवाह कर लिया है, और बताया गया है कि दंपति एक-दूसरे के साथ खुशी-खुशी रह रहे हैं, अदालत ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से अन्याय होगा।
ऐसी परिस्थितियों में, दोषसिद्धि की संभावना भी दूर और धूमिल हो जाती है और आपराधिक मामला जारी रहने से न केवल याचिकाकर्ता बल्कि प्रतिवादी संख्या 2 के साथ भी अन्याय होगा, जो अब याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है।
इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि यह संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है, ताकि पक्षों के बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौते के आलोक में न्याय के लक्ष्य को सुरक्षित किया जा सके और अभियोजन को जारी रखने से कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग होगा।
ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में और मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अदालत ने एफआईआर और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया।
केस टाइटल: अमित बनाम हरियाणा राज्य और अन्य