पुनरीक्षण उपाय की उपलब्धता के बावजूद न्याय सुनिश्चित करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी को लागू किया जा सकता है: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

4 July 2023 3:58 PM IST

  • पुनरीक्षण उपाय की उपलब्धता के बावजूद न्याय सुनिश्चित करने के लिए धारा 482 सीआरपीसी को लागू किया जा सकता है: केरल हाईकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि धारा 397 के तहत पुनरीक्षण उपाय की उपलब्धता के बावजूद न्याय सुरक्षित करने और अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

    जस्टिस ज़ियाद रहमान एए, बय्यारापु सुरेश बाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2021) के निष्कर्षों से असहमत थे और उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण उपाय की उपलब्धता किसी मामले पर न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने पर पूर्ण रोक नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    "मेरा विचार है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लागू करने में केवल इस कारण से कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं हो सकता है कि किसी विशेष मामले में पुनरीक्षण का उपाय उपलब्ध है। धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियां तब लागू की जा सकती हैं, जब अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो या न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाए।"

    याचिकाकर्ता एक ट्रक का पंजीकृत मालिक था। एक एग्रीमेंट के जरिए यह ट्रक पहले आरोपी को किराए पर दिया गया था। पहले आरोपी को वाहन चलाने के लिए मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया। हालांकि, बाद में पहला आरोपी किराया देने में विफल रहा। जांच करने पर, यह पता चला कि ट्रक का स्वामित्व झूठे दस्तावेजों का उपयोग करके धोखाधड़ी से तीसरे प्रतिवादी को हस्तांतरित कर दिया गया था।

    याचिकाकर्ता ने उसी के संबंध में शिकायत दर्ज की, जिसके कारण पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया। इस बीच, उन्होंने सीआरपीसी की धारा 451 के तहत जब्त ट्रक को रिलीज़ करने की मांग की, लेकिन इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता ने वाहन का मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य पर भी भरोसा किया कि वाहन तीसरे प्रतिवादी के कब्जे से जब्त किया गया था, न कि याचिकाकर्ता के।

    इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एस राजीव ने तर्क दिया कि शिकायत का आधार यह था कि वाहन को फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी से स्थानांतरित किया गया था, इस प्रकार उनके लिए मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना असंभव था। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को वाहन की अंतरिम हिरासत से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसके कब्जे से जब्त नहीं किया गया था।

    तीसरे प्रतिवादी की ओर से पेश वकील मानस पी हमीद ने याचिका की स्थिरता का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि धारा 482 के तहत निहित शक्तियों को इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि धारा 451 के तहत पारित आदेश धारा 397 के तहत पुनरीक्षण योग्य है। कई उदाहरणों ने इस तर्क का समर्थन किया, जिनमें बयारापु सुरेश बाबू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य प्रमुख है।

    हालांकि, हाईकोर्ट बयारापु सुरेश बाबू मामले में टिप्पणी से असहमत था। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार से वर्जित आदेशों को अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके चुनौती नहीं दी जा सकती है। पीठ ने कहा, इस मामले में, अंतर्निहित शक्तियों को लागू करने के खिलाफ चुनौती पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार पर रोक के कारण नहीं है, बल्कि पुनरीक्षण उपाय की उपलब्धता के कारण है।

    सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करने के बाद, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि केवल इसलिए कि पुनरीक्षण का उपाय उपलब्ध है, धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को लागू करने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसमें कहा गया कि धारा 482 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग के मामलों में या न्याय सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि यह सच है कि याचिकाकर्ता ने धारा 397 के तहत पुनरीक्षण दायर करने का वैकल्पिक विकल्प होने के बावजूद, धारा 482 के तहत प्रदान किए गए उपाय का उपयोग करना चुना, तथ्य यह है कि यह याचिका पहले ही स्वीकार कर ली गई थी और व‌िचार के अंतिम चरण के करीब थी।

    ट्रक की अंतरिम हिरासत के सवाल पर इस तर्क को लागू करते हुए, जस्टिस रहमान ने पाया कि वाहन को पुलिस स्टेशन में मौसम की स्थिति के संपर्क में रखना केवल दोनों पक्षों के लिए हानिकारक होगा।

    "चूंकि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इस न्यायालय को दिए गए अधिकार क्षेत्र का उद्देश्य न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करना है, मेरा विचार है कि इस याचिका के सुनवाई योग्य होने के संबंध में तीसरे प्रतिवादी द्वारा दिए गए तर्क को खारिज कर दिया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि इस तरह की तकनीकी दलील पर इस आवेदन को खारिज करना और याचिकाकर्ता को पुनरीक्षण के उपाय का लाभ उठाने से रोकना केवल कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा।"

    इसके अलावा, यह बताया गया कि यदि कोई पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है, तो भी उस पर हाईकोर्ट को विचार करना होगा, जो आपत्ति को अर्थहीन बना देता है।

    न्यायाधीश रहमान ने आगे बताया कि वाहन की अंतरिम हिरासत के सवाल को तय करने के लिए कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं था, और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। इस प्रकार, अदालत ने तीसरे प्रतिवादी की इस दलील को खारिज कर दिया कि अंतरिम हिरासत वाहन के पंजीकृत मालिक को सौंपी जानी चाहिए।

    जस्टिस रहमान ने कहा, "अंतिम उद्देश्य वाहन की हिरासत सौंपने के लिए सक्षम व्यक्ति का पता लगाना है ताकि मामले के निपटारे तक इसे संरक्षित किया जा सके, और ऐसी क्षमता हर मामले में भिन्न हो सकती है।"

    तदनुसार, आवेदन को शर्तों के साथ अनुमति दी गई और मजिस्ट्रेट के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: शमीर टीजे बनाम केरल राज्य एवं अन्य।

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