सीआरपीसी की धारा 427 | दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी की सजा एक साथ चलने का निर्देश दिया, एक के बाद एक नहीं

Shahadat

1 Nov 2023 5:02 AM GMT

  • सीआरपीसी की धारा 427 | दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी की सजा एक साथ चलने का निर्देश दिया, एक के बाद एक नहीं

    दिल्ली हाईकोर्ट के जज तुषार राव गेडेला ने मंगलवार को एक आरोपी को सीआरपीसी की धारा 427 का लाभ दिया।

    जस्टिस गेडेला ने उक्त आरोपी को यह लाभ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और धारा 306 आईपीसी के तहत बलात्कार करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी व्यक्ति को यह मानते हुए दिया कि दोनों अपराधों को जन्म देने वाले कारणात्मक तथ्य आंतरिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें दो अलग-अलग सेटों में अलग नहीं किया जा सकता।

    यह फैसला अपीलकर्ता-अभियुक्त द्वारा किए गए मौखिक आवेदन के जवाब में पारित किया गया। इस आवेदन में कहा गया कि उसकी दो सजाएं (आईपीसी की धारा 376 के तहत 10 साल के लिए आरआई और आईपीसी की धारा 306 के तहत 7 साल के लिए आरआई) को 'लगातार' के बजाय 'समवर्ती' चलाने का निर्देश दिया जाए।

    अपीलकर्ता जो 7.5 वर्ष से अधिक कारावास भुगत चुका है। उसने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि सजा में बदलाव की उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाती है तो वह अपील को आगे नहीं बढ़ाएगा।

    संक्षेप में कहें तो सीआरपीसी की धारा 427 में प्रावधान है कि कारावास की अगली सजा कारावास की पिछली अवधि की समाप्ति पर शुरू होगी, जब तक कि अदालत यह निर्देश न दे कि यह साथ-साथ चलेगी।

    प्रावधान के गहन विश्लेषण के बाद अदालत ने राय दी कि प्रदत्त क्षेत्राधिकार पूरी तरह से विवेकाधीन है और इसका प्रयोग इसके द्वारा किया जा सकता है।

    मामले के तथ्यों का अध्ययन करने पर निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा:

    "इस न्यायालय के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक द्वारा आत्महत्या करना उस आघात, अपमान, शर्म का परिणाम है, जो मृतक को उस अंतराल के दौरान महसूस हुआ, जब आवेदक/अपीलकर्ता आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध कर रहा था।"

    अदालत ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि मृतक ने किसी स्वतंत्र या असंबद्ध कारक पर आत्महत्या की, जिसका अपीलकर्ता या आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध से कोई संबंध नहीं है।

    प्रस्तुत मामला 30 वर्षीय विवाहित महिला की आत्महत्या से मौत के बाद दर्ज किया गया, जो अपीलकर्ता के साथ काम करती थी। अपीलकर्ता ने कथित तौर पर उसके साथ कई मौकों पर बलात्कार किया गया। आरोप स्थापित होने पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया। उनकी सज़ाएं लगातार चलने का निर्देश दिया गया।

    जस्टिस गेडेला के समक्ष अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मृतक द्वारा आत्महत्या करना सीधे तौर पर आईपीसी की धारा 376 के तहत कथित अपराध से संबंधित है। इस प्रकार, भले ही सत्य मान लिया जाए, फिर भी दोनों अपराध एक ही तथ्य का हिस्सा हैं।

    दूसरी ओर, एपीपी फॉर स्टेट ने तर्क दिया कि दोनों अपराध प्रकृति में अलग-अलग हैं और मृतक ने शर्म के साथ-साथ अपीलकर्ता द्वारा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दी गई धमकियों के कारण अपना जीवन समाप्त कर लिया। यह दबाव डाला गया कि अपराध की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 427 का लाभ उठाया जाए। अपीलकर्ता को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

    प्रतिवादी की दलीलों को सुनने के बाद अपीलकर्ता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और अपील को आगे नहीं बढ़ाया गया। इसलिए खारिज कर दी गई।

    अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट एम.एल. यादव उपस्थित हुए और शोएब हैदर, एपीपी इंस्पेक्टर के साथ कुसुम धामा, पीएस- महिला सेल/दक्षिण जिला। और निरीक्षण प्रतिवादी की ओर से आशा, पीएस-कापसहेड़ा उपस्थित हुईं।

    केस टाइटल: अजय कुमार बनाम दिल्ली राज्य एनसीटी, सीआरएल.ए. 159/2016

    फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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