सीआरपीसी की धारा 389| यदि सजा 10 साल से कम है तो सजा के निलंबन के आवेदन पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया

Shahadat

21 May 2022 6:05 AM GMT

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 389 के प्रावधान के अनुसार, यदि दोषी को दस साल से कम की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाती है तो आरोपी द्वारा उसकी सजा को निलंबित करने और जमानत पर रिहा करने के लिए लोक अभियोजक/राज्य को दायर आवेदन के संबंध में कोई नोटिस की आवश्यकता नहीं है।

    जस्टिस मोहन लाल ने भगवान राम शिंदे गोसाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य के मामले का उल्लेख किया, जहां यह माना गया था कि सीआरपीसी की धारा 389 में सजा के निलंबन और आरोपी/दोषी को जमानत देने में कोई "वैधानिक प्रतिबंध" नहीं है। इसमें कहा गया कि प्रार्थना पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

    अदालत सीआरपीसी की धारा 374 के तहत आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जो सजा के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित थी, जहां अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307, 451, 34 के तहत दोषी पाया गया था और उसे दस साल की कठोर कारावास और दस हजार रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई थी।

    उक्त फैसले को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह निचली अदालत द्वारा तथ्यों की गलत व्याख्या और कानून के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। अपील के साथ ही अपीलार्थी ने जमानत पर रिहा करने के अनुरोध के साथ दोषसिद्धि के निलंबन और अपील की सुनवाई लंबित रहने की सजा के लिए एक आवेदन दायर किया। तर्क को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर भरोसा किया गया, जहां यह माना गया कि जब दोषी व्यक्ति को निश्चित अवधि की सजा सुनाई जाती है तो अपील दायर करने पर सजा के निलंबन पर उदारतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए जब तक कि परिस्थितियां अपवाद न हों।

    सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी और एडवोकेट पी.एन. अपीलकर्ता की ओर से पेश रैना ने तर्क दिया कि जब सजा आजीवन कारावास की है तो सजा के निलंबन का विचार अलग दृष्टिकोण का होना चाहिए। जब अपीलीय अदालत को पता चलता है कि व्यावहारिक कारणों से अपील का शीघ्र निपटारा नहीं किया जा सकता तो अपीलीय अदालत को अपील को सही, सार्थक और प्रभावी बनाने के लिए सजा को निलंबित करने में विशेष चिंता देनी चाहिए। फिर भी यदि सीमित अवधि की सजा को निलंबित नहीं किया जा सकता है तो अपील को गुण-दोष के आधार पर निपटाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

    इसके विपरीत, एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित गुप्ता ने तर्क दिया कि जमानत मिलने पर आरोपी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपराध की प्रकृति की गंभीरता, परिस्थितियों सहित सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए कमीशन और कारावास की लंबी अवधि की संभावना इस स्तर पर जमानत के लायक नहीं है।

    न्यायालय ने संहिता की धारा 389 का अवलोकन किया, जो अपील के लंबित रहने की सजा के निलंबन के प्रावधान से संबंधित है। यह नोट किया गया कि प्रावधान की सरसरी निगाह से यह देखा जा सकता है कि दोषी व्यक्ति द्वारा अपील किए जाने तक लोक अभियोजक/राज्य को नोटिस केवल तभी जारी किया जाएगा, जब दोषी को मौत या कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए दंडित किया जाता है।

    कोर्ट ने महेश पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले का भी उल्लेख किया, जहां यह माना गया कि जघन्य अपराधों के पीड़ितों को अदालत के समक्ष उनकी शिकायतों को दूर करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

    यह देखते हुए कि अपीलकर्ता गुर्दे से संबंधित बीमारी के साथ लगाए गए कुल सजा के 2.5 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और मुख्य अपील की सुनवाई की वर्तमान संभावना के अभाव में अदालत ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया।

    केस का शीर्षक: गुलाम मुस्तफा और अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर

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