धारा 33(5) पॉक्सो एक्ट | मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए बाल गवाह को वापस बुलाया जा सकता है; विशेष अदालतों पर रोक निरपेक्ष नहीं: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

16 Dec 2022 9:42 AM GMT

  • धारा 33(5) पॉक्सो एक्ट | मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए बाल गवाह को वापस बुलाया जा सकता है; विशेष अदालतों पर रोक निरपेक्ष नहीं: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 33 (5) द्वारा विशेष अदालतों पर लगाई गई वैधानिक रोक यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक बच्चे को अदालत में गवाही देने के लिए बार-बार बुलाना निरपेक्ष नहीं है।

    जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा,

    "पोक्सो एक्ट की धारा 33(5) के तहत प्रतिबंध पूर्ण नहीं है। उपयुक्त मामलों में, यदि यह मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है, तो निश्चित रूप से बाल गवाह को वापस बुलाया जा सकता है।"

    अदालत ने इस आलोक में कहा कि मजिस्ट्रेट के पास धारा 311 सीआरपीसी के तहत किसी भी गवाह को वापस बुलाने या मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी अतिरिक्त गवाह को बुलाने की व्यापक शक्ति है।

    याचिकाकर्ता-आरोपी ने मौजूदा आपराधिक विविध याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के एक आदेश को रद्द करने के लिए दायर की थी, जिन्होंने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया था।

    मामले की तथ्यों के अनुसार याचिकाकर्ता पर पोक्सो एक्ट की धारा 3D सहपठित धारा 4 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था। याचिकाकर्ता ने अभियोजन पक्ष के दो गवाहों को वापस बुलाने की मांग संबंधी याचिका को खारिज करते हुए विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

    न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष के एक गवाह का 17 फरवरी, 2022 को परीक्षण किया गया था, जबकि दूसरे का अगले दिन परीक्षण किया गया था। उस समय, पहले गवाह के धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान की प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई थी और उसे यह 21 मार्च, 2022 को ही मिली थी। इसके बाद ही गवाह को 164 बयान का खंडन करने के लिए वापस बुलाने के लिए आवेदन दायर किया गया था।

    हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने आवेदन को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पोक्सो एक्ट की धारा 33(5) के अनुसार बाल गवाह को बार-बार परीक्षण के लिए नहीं बुलाया जा सकता है।

    यह इस संदर्भ में है कि न्यायालय ने कहा कि धारा 33(5) द्वारा लगाई गई रोक पूर्ण नहीं है, और यह कि मामलों के न्यायोचित निर्णय के लिए बाल गवाह को वापस बुलाया जा सकता है।

    अदालत ने याचिका की अनुमति देते हुए कहा,

    "बेशक जब PW4 और PW6 की जांच की गई तो याचिकाकर्ता को 164 बयान प्राप्त नहीं हुआ। याचिकाकर्ता को 164 बयान के साथ गवाह का खंडन करने का पूरा अधिकार है। इसलिए, मेरा विचार है कि गवाहों को वापस बुलाना मामले के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है।",

    केस टाइटल: विनीत बनाम केरल राज्य

    साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (केरल) 656


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