POCSO Act की धारा 28 | अगर एक ही मामले से संबंधित हो तो SC/ST Act के तहत अपराधों की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट द्वारा की जा सकती है: केरल हाईकोर्ट
Shahadat
11 Nov 2023 11:38 AM IST
केरल हाईकोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट को नाबालिग पीड़िता के पिता के साथ दुर्व्यवहार और हमले से संबंधित SC/ST Act के तहत अपराधों की सुनवाई करने की अनुमति दे दी है, जिसमें कहा गया कि दोनों अपराध आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि घटना POCSO Act के तहत अपराध के आधे घंटे के भीतर हुई है।
जस्टिस गोपीनाथ पी. ने एमएस.पी xxx बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य (2022 लाइवलॉ (एससी) 554) पर भरोसा किया, जिसमें बताया गया कि जब दो या दो से अधिक कार्य एक साथ मुकदमा चलाने के उद्देश्य से एक ही लेनदेन का गठन करते हैं।
POCSO Act की धारा 28(2) में यह भी प्रावधान है कि POCSO Act के तहत किसी अपराध की सुनवाई करते समय विशेष अदालत अन्य अपराधों की भी सुनवाई कर सकती है, जिसके तहत आरोपी पर उसी मुकदमे में आरोप लगाया गया।
पीठ ने इस प्रकार आदेश दिया,
“एमएस.पी xxx के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए और POCSO Act की धारा 28(2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मेरा विचार है कि फ़ाइल पर एससी नंबर 555/2022 जिला एवं सत्र न्यायालय, कोट्टायम को स्थानांतरित किया जाना चाहिए और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO), एराट्टुपेट्टा के समक्ष मुकदमा चलाया जाना चाहिए।”
कोर्ट ने POCSO कोर्ट को यह तय करने का भी निर्देश दिया कि क्या अपराधों की सुनवाई संयुक्त रूप से की जा सकती है, या एक के बाद एक।
आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायालय, कोट्टायम और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO), एराटुपेट्टा के समक्ष लंबित मामलों की संयुक्त सुनवाई की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोप है कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की और मौके पर आए उसके पिता पर भी हमला किया। नाबालिग पीड़िता और उसके पिता एससी वेलन समुदाय से है और आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग आरोप तय किए गए।
मामला आईपीसी की धारा 354, 451, 506 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम की धारा 3(2) के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पीओसीएसओ) के समक्ष लंबित है। आरोप यह है कि आरोपी ने यौन उत्पीड़न करने और नाबालिग पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शिकायतकर्ता के घर में अतिक्रमण किया था।
आईपीसी की धारा 308, 324, 506 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम धारा 3(2)(वीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं। उक्त मामला जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित है। आरोप यह है कि आरोपी ने वास्तव में शिकायतकर्ता के पिता को चोट पहुंचाई और उन्हें लोहे की रॉड से हमले करने की धमकी दी।
अभियुक्तों की वकील निहारिका हेमा राज ने कहा कि संयुक्त मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों लेनदेन एक-दूसरे से निकटता से जुड़े हुए है और एक ही लेनदेन का हिस्सा है।
सीनियर पब्लिक प्रॉसीक्यूटर विपिन नारायण ने प्रस्तुत किया कि दोनों अपराधों की सुनवाई POCSO Act की धारा 28 (2) के तहत POCSO विशेष अदालत द्वारा की जा सकती है।
कोर्ट ने कहा कि दोनों घटनाएं आधे घंटे के अंतराल में और एक ही जगह पर हुईं। इसमें पाया गया कि महज़र और कई गवाह भी आम है। इसमें कहा गया कि केवल जांच अधिकारी अलग हैं। अदालत ने इस प्रकार याचिका स्वीकार कर ली और कहा कि POCSO विशेष अदालत आरोपी के खिलाफ लगाए गए दोनों अपराधों की सुनवाई कर सकती है।
अदालत ने कहा,
“तदनुसार, यह सीआरएलएमसी ने अनुमति दी है। यह निर्देशित किया जाता है कि 2022 का एससी नंबर 555, जो अब जिला एवं सत्र न्यायालय, कोट्टायम के समक्ष लंबित है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (POCSO), एराटुपेट्टा द्वारा इसका निपटारा किया जाएगा। वह अदालत इस बात पर भी विचार करेगी कि क्या मामलों की सुनवाई संयुक्त रूप से की जा सकती है या कानून के अनुसार एक के बाद एक की जा सकती है।''
केस नंबर: सीआरएल.एमसी नंबर 3003/2023
केस टाइटल: टॉमी के एम बनाम केरल राज्य
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