धारा 196 सीआरपीसी | मंजूरी के लिए आवेदन करने में अत्यधिक देरी को सीमा की गणना करते समय धारा 470 के तहत बाहर नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

21 Nov 2023 2:15 PM GMT

  • धारा 196 सीआरपीसी | मंजूरी के लिए आवेदन करने में अत्यधिक देरी को सीमा की गणना करते समय धारा 470 के तहत बाहर नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आईपीसी की धारा 153 (ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनुरोध को दोबारा प्रस्तुत करने में लगभग पांच साल की देरी को स्वीकार नहीं किया जा सकता.

    जस्टिस पीजी अजितकुमार ने कहा, यह भी माना गया कि अभियोजन पक्ष यह तर्क नहीं दे सकता कि उस अवधि को सीआरपीसी की धारा 470(3) के तहत बाहर रखा जा सकता है।

    पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं पर धारा 143 (गैरकानूनी सभा के लिए सजा), 147 (दंगा करने के लिए सज़ा), 148 ('घातक हथियार से लैस दंगा करने के लिए सज़ा), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सज़ा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सज़ा), और 153(ए) आईपीसी सहपठित धारा 149 (सामान्य उद्देश्य) के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था।

    उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया था, और वास्तव में शिकायतकर्ता और मैरामोन में बाइबिल कॉलेज के कुछ छात्रों पर हमला किया था। आगे आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने नारे लगाए और विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य और नफरत पैदा करने का प्रयास किया।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने संहिता की धारा 468 में निर्धारित अवधि, जो कि तीन साल है, के लंबे समय बाद अपराध का संज्ञान लिया था, और इस प्रकार अभियोजन अवैध था। चूंकि घटना मई 2005 में हुई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अपराध का संज्ञान मई 2008 को या उससे पहले लिया जाना चाहिए था।

    न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि मंजूरी के लिए अनुरोध मई 2008 में प्रस्तुत किया गया था, और बाद में इसमें औपचारिक दोषों को ठीक करने के लिए इसे एक सप्ताह में वापस कर दिया गया था। इसके बाद, यह देखा गया कि अनुरोध केवल जनवरी 2013 में पुनः सबमिट किया गया था।

    इस पर, लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि अंतराल के दौरान क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति थी, जिससे पुलिस कर्मी मामले में कार्रवाई करने में असमर्थ थे और इस प्रकार आवेदन को फिर से जमा करने में देरी उचित थी। अभियोजन पक्ष ने देरी की माफी की भी मांग की थी।

    यह मानते हुए कि एक पक्ष समान अवधि के संबंध में अवधि के बहिष्कार के साथ-साथ देरी की माफी दोनों के लाभ का दावा नहीं कर सकता है, न्यायालय ने कहा,

    "विलंब को माफ करने का प्रावधान हितकर है और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की कठिनाई को सीमा की कठोरता से कम करना है, बशर्ते उसके पास समय पर अदालत से संपर्क न करने का उचित कारण हो।"

    इस प्रकार यह माना गया कि अभियोजन पक्ष मंजूरी के लिए अनुरोध की वापसी और उसे सरकार के समक्ष दोबारा प्रस्तुत करने के बीच की अवधि पाने का हकदार नहीं होगा, जिसे सीआरपीसी की धारा 470(3) के तहत शामिल नहीं किया गया है।

    इस सवाल के संबंध में कि क्या अभियुक्त इस कारण से मुक्ति का दावा कर सकता है कि अपराध का संज्ञान सीमा अवधि से परे लिया गया था, अदालत ने पुष्टि की कि आरोपी को बरी किया जा सकता है क्योंकि संज्ञान समय बाधित होने के कारण कानूनी सुनवाई नहीं हो सकती है।

    इस प्रकार पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं को बरी कर दिया गया।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केर) 673

    केस टाइटलः मनोज कुमार और अन्य बनाम केरल राज्य

    केस नंबर: CRL.REV.PET NO 161/2023

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