धारा 14ए एससी/एसटी एक्ट | संज्ञान लेने और समन जारी करने का आदेश अपील योग्य, क्योंकि यह 'मध्यवर्ती आदेश' है न कि 'अंतर्वर्ती आदेश': उड़ीसा हाईकोर्ट

Avanish Pathak

11 Aug 2022 4:11 PM IST

  • धारा 14ए एससी/एसटी एक्ट | संज्ञान लेने और समन जारी करने का आदेश अपील योग्य, क्योंकि यह मध्यवर्ती आदेश है न कि अंतर्वर्ती आदेश: उड़ीसा हाईकोर्ट

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत कथित अपराधों के लिए संज्ञान लेने और समन जारी करने का आदेश अधिनियम की धारा 14-ए (1) के संदर्भ में एक 'अपील योग्य आदेश' है।

    जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र की एकल न्यायाधीश पीठ ने आगे कहा कि इस तरह के आदेश को 'अंतर्वर्ती आदेश (इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर)' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह ' मध्यवर्ती आदेश (इंटरमीडिएट ऑर्डर)' होने के योग्य है।

    "...इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि आरोपी व्यक्ति को संज्ञान लेने और सम्मन जारी करने का आदेश स्पष्ट रूप से एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, बल्कि एक मध्यवर्ती आदेश है। इसलिए, यह धारा 14-ए (1) एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर अपील योग्य है।

    विशेष रूप से, अधिनियम की धारा 14-ए(1) में लिखा है,

    "14ए. अपील: (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश, जो कि एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, की अपील तथ्यों और कानून दोनों पर उच्च न्यायालय में की जाएगी।"

    संक्षिप्त तथ्य

    अपीलकर्ता ने एससी और एसटी अधिनियम की धारा 14-ए के तहत अपील दायर की, जिसमें 12.04.2021 के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत विशेष अदालत ने धारा 376 (2) (एन)/294/34, आईपीसी सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(r)(s)/3(2)(va) के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया था और आरोपी व्यक्तियों को सम्मन जारी किया गया था।

    न्यायालय के समक्ष विचार का मुद्दा यह था कि क्या विशेष न्यायालय द्वारा एससी और एसटी (पीओए) अधिनियम के प्रावधानों के तहत संज्ञान लेने और उसमें सम्मन जारी करने का आदेश एक 'अंतरवर्ती' आदेश है और इसलिए, अधिनियम की धारा 14-ए(1) के तहत हाईकोर्ट के समक्ष अपील करने योग्य नहीं है ?

    न्यायालय की टिप्पणियां

    कोर्ट ने कहा कि जहां तक ​​वर्तमान मामले में पारित आदेश की प्रकृति का सवाल है, चाहे वह अंतरवर्ती आदेश हो या नहीं, उस संबंध में कानून सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों द्वारा अच्छी तरह से तय किया गया है। फिर, इसने गिरीश कुनार सुनेजा बनाम सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया, जिसमें उसने इस मुद्दे पर मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य में निर्णय पर ध्यान दिया।

    "एक मध्यवर्ती आदेश की अवधारणा को महाराष्ट्र के मधु लिमये बनाम स्टे में एक अंतिम आदेश और एक अंतःक्रियात्मक आदेश के विपरीत स्पष्ट किया गया था।

    यह निर्णय इस सिद्धांत को निर्धारित करता है कि एक मध्यवर्ती आदेश वह होता है जो प्रकृति में अंतर्वर्ती होता है लेकिन जब इसे उलट दिया जाता है, तो यह कार्यवाही को समाप्त करने का प्रभाव डालता है और इसके परिणामस्वरूप अंतिम आदेश होता है।

    ऐसे दो मध्यवर्ती आदेश तुरंत दिमाग में आते हैं-

    एक अपराध का संज्ञान लेने और एक आरोपी को बुलाने और आरोप तय करने का आदेश।

    प्रथम दृष्टया ये आदेश अंतर्वर्ती प्रकृति के हैं, लेकिन जब संज्ञान लेने वाला और किसी आरोपी को बुलाने का आदेश उलट दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही समाप्त करने का प्रभाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप उसके पक्ष में अंतिम आदेश होता है।

    इसी तरह, आरोप तय करने के आदेश को अगर उलट दिया जाता है तो आरोपी व्यक्तियों को आरोप मुक्त कर दिया जाता है और उसके पक्ष में अंतिम आदेश दिया जाता है। इसलिए, एक मध्यवर्ती आदेश वह है जो एक निश्चित तरीके से पारित होने पर कार्यवाही समाप्त हो जाएगी लेकिन यदि दूसरे तरीके से पारित किया जाता है, तो कार्यवाही जारी रहेगी।"

    पूर्वोक्त दृष्टांतों के मद्देनजर, न्यायालय ने माना कि आरोपी व्यक्ति को संज्ञान लेने और सम्मन जारी करने का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, बल्कि एक मध्यवर्ती आदेश है। इसलिए, यह अधिनियम की धारा 14-ए(1) के तहत निहित प्रावधानों के मद्देनजर अपील करने योग्य है।

    तद्नुसार अपील विचारणीय के रूप में स्वीकार की गई।

    केस शीर्षक: स्मृतिकांत रथ और अन्य बनाम ओडिशा राज्य और अन्य।

    केस नंबर: CRLA No 408 of 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (ओरी) 121

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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