धारा 142 एनआई एक्ट| चेक ड्रॉअर को वैधानिक नोटिस मिलने के एक महीने के भीतर शिकायत दर्ज नहीं होने पर मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं ले सकते: पटना हाईकोर्ट

Avanish Pathak

13 Sep 2022 9:36 AM GMT

  • पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध का संज्ञान लेने से मजिस्ट्रेट को मना किया गया है, यदि शिकायत उस तारीख के एक महीने के भीतर दर्ज नहीं की गई है, जिस दिन कार्रवाई का कारण पैदा हुआ है।

    जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने कहा,

    "एनआई एक्ट की धारा 142 के प्रोविसो के क्लॉज (सी) के अनुसार, ऐसी शिकायत चेक के ड्रॉअर को को नोटिस मिलने के एक महीने के भीतर दर्ज की जानी चाहिए, और उसके बाद 15 दिन बीत जाने के बाद ... यह तय कानून है कि मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने से मना किया गया है, यदि शिकायत उस तारीख के एक महीने के भीतर दर्ज नहीं की गई है जिस तारीख से कार्रवाई का कारण पैदा होता है।"

    मामला

    याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता की फर्म के पक्ष में दो चेक जारी किए थे, जो धन की कमी के कारण अनादरित हो गए थे। इसके बाद शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को 17.03.2018 को कानूनी नोटिस दिया। हालांकि, चूंकि याचिकाकर्ता ने भुगतान नहीं किया, शिकायतकर्ता ने 25.04.2018 को याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 और 120 बी और एनआई एक्‍ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई।

    याचिकाकर्ता मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत का संज्ञान लेने के आदेश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश, जिन्होंने मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ उसके पुनरीक्षण को खारिज कर दिया था, से व्यथित था।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने समयबाधित शिकायत पर संज्ञान लिया है। मौजूदा मामले में कार्रवाई का कारण 17.3.2018 को पैदा हुआ, जबकि शिकायत 25.4.2018 को दर्ज की गई थी, यानी एनआई एक्ट की धारा 138 के प्रोव‌िसो के क्लॉज (सी) के अनुसार 30 दिनों की वैधानिक अवधि के बाद।

    इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने विलंब की माफी के लिए कोई याचिका दायर नहीं की थी।

    राज्य ने तर्क दिया कि संज्ञान के आदेश को कानून में केवल इसलिए बुरा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसे देरी को माफ किए बिना लिया गया है। एक छोटी सी अनियमितता मामले की जड़ तक नहीं जाती है और संज्ञान के आदेश को दूषित नहीं कर सकती है।

    कोर्ट ने नोट किया कि एनआई एक्ट की धारा 142 के प्रोव‌िसो के खंड (सी) के अनुसार, ऐसी शिकायत चेक प्राप्त करने वाले को नोटिस मिलने के एक महीने के भीतर दर्ज की जानी चाहिए, जबकि उसके बाद 15 दिन बीत चुके हैं।

    इस मामले में 17.03.2018 को कार्रवाई का कारण बना और 25.04.2018 को शिकायत दर्ज की गई, इस प्रकार गलत तरीके से संज्ञान लिया गया।

    अदालत ने कहा, "इसके अलावा, शिकायतकर्ता की ओर से देरी को माफ करने के लिए कोई याचिका दायर नहीं की गई है और देरी को माफ किए बिना, निचली अदालत ने उस शिकायत पर संज्ञान लिया है, जिसे सीमा से रोक दिया गया था।"

    उपरोक्त के मद्देनजर, अदालत की राय थी कि संज्ञान आदेश और साथ ही पुनरीक्षण आदेश कानून में खराब हैं। इसलिए, खारिज करें।

    केस टाइटल: अमजद अली खान @ गुड्डू खान बनाम बिहार राज्य

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