सीआरपीसी की धारा 409(2) ट्रायल शुरू होने के बाद सेशन जज की मुकदमे को वापस लेने की प्रशासनिक शक्ति पर रोक लगाती है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
Shahadat
30 Jan 2023 4:53 PM IST
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 409 (2) मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद सेशन ट्रायल वापस लेने की सेशन जज की प्रशासनिक शक्ति पर रोक लगाती है।
जस्टिस संजय के.अग्रवाल की पीठ ने सेशन जज, बेमेतरा के आदेश को चुनौती देने वाली शिकायतकर्ता द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका स्वीकार की, जिसमें 10 अगस्त, 2022 के सेशन ट्रायल वापस लेने का आदेश दिया था, जिसमें प्रथम अपर सेशन जज, बेमेतरा एवं प्रकरण की सुनवाई की कार्यवाही द्वारा आरोप तय किए गए।
पीठ ने नोट किया कि संबंधित सेशन ट्रायल मामले में सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि एडिशनल सेशन जज ने आरोप तय किए, इसलिए सीआरपीसी की धारा 409(2) के तहत निहित प्रतिबंध के मद्देनजर सेशन जज को प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र से वंचित किया गया, इसलिए उनके लिए मामले को वापस लेने की अनुमति नहीं है।
उल्लेखनीय है कि सीआरपीसी की धारा 409 सेशन जज द्वारा मामलों और अपील वापस लेने से संबंधित है। सीआरपीसी की धारा 409 की उप-धारा (1) कहती है कि सेशन जज के पास किसी भी असिस्टेंट सेशन जज या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ किसी भी मामले या अपील को वापस लेने या किसी भी मामले या अपील को वापस लेने की शक्ति है।
हालांकि, यह शक्ति राइडर [सीआरपीसी की धारा 409 की उप-धारा (2)] के अधीन है, जिसमें कहा गया है कि मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज के समक्ष शुरू होने से पहले सेशन जज द्वारा इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।
इसका मतलब यह है कि राइडर का कहना है कि एक बार ट्रायल शुरू हो जाने के बाद, जिसमें सेशन ट्रायल भी शामिल है और मामले की सुनवाई शुरू हो जाती है, सेशन जज के पास मामले को वापस लेने की कोई शक्ति और अधिकार क्षेत्र नहीं है।
वर्तमान मामले में अभियुक्तों को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेमेतरा के समक्ष चार्जशीट किया गया तथा सीजेएम ने दिनांक 28-6-2022 के आदेश द्वारा सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय होने के कारण मामले को सेशन कोर्ट में सुपुर्द कर दिया। सेशन जज ने अपने आदेश दिनांक 8-7-2022 द्वारा इसे प्रथम अपर सेशन जज को सुनवाई एवं कानून के अनुसार निस्तारण के लिए सौंप दिया।
तत्पश्चात् उक्त न्यायालय ने मामले की सुनवाई प्रारम्भ की तथा अन्ततः दिनांक 8-7-2022 के आदेश द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए एवं दिनांक 18-7-2022 को विचारण कार्यक्रम प्रस्तुत कर 6-9-2022, 7-9-2022, 8-9-2022 को साक्ष्य हेतु प्रकरण नियत किया गया।
इस बीच, 10-8-2022 को सीआरपीसी की धारा 409(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सेशन जज ने प्रथम एडिशनल सेशन जज, बेमेतरा के न्यायालय से सत्र मामले को वापस ले लिया और उनके खिलाफ मामले की सुनवाई शुरू कर दी। जिसे चुनौती देते हुए सीआरपीसी की धारा 407 के तहत शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका दायर की गई।
इसकी अनुमति दी गई, क्योंकि न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 409(2) मामले की सुनवाई शुरू होने के बाद सेशन ट्रायल को वापस लेने के लिए सेशन जज की प्रशासनिक शक्ति पर रोक लगाती है।
इस संबंध में न्यायालय ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 1998 के दीपचंद पुत्र लक्ष्मीनारायण और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 1984 के राधेश्याम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया।
संबंधित समाचार में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने 2022 में महबूब उल हुसैन बनाम झसरा परवेज 2022 लाइवलॉ (जेकेएल) 210 के मामले में फैसला सुनाया कि किसी जिले के प्रधान सेशन जज के पास किसी मामले को वापस लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सीआरपीसी की धारा 409(2) के तहत एक एडिशनल सेशन जज के समक्ष कौन सा मुकदमा/सुनवाई शुरू हो गई।
केस टाइटल- टोमन लाल यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य [ट्रांसफर याचिका (Cr.) नंबर 35/2022]
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