कुछ श्रेणियों में महिलाओं के लिए गर्भपात की सीमा 24 सप्ताह तक बढ़ाने वाले नियम को केंद्र ने अधिसूचित किया

LiveLaw News Network

14 Oct 2021 10:59 AM IST

  • कुछ श्रेणियों में महिलाओं के लिए गर्भपात की सीमा 24 सप्ताह तक बढ़ाने वाले नियम को केंद्र ने अधिसूचित किया

    केंद्र सरकार ने मंगलवार (12 अक्टूबर) को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया। ये नियम कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए प्रेग्नेंसी ऑफ टर्मिनेश की सीमा को 20 से 24 सप्ताह तक बढ़ा देते हैं। इन नियमों को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट की धारा 6 के तहत अधिसूचित किया गया है।

    मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2021, 24 सितंबर 2021 से लागू हुआ था।

    मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की ऊपरी सीमा 24 सप्ताह तक बढ़ाई गई: एमटीपी अधिनियम संशोधन लागू हुआ

    संशोधन में अन्य बातों के साथ-साथ प्रेग्नेंसी की मेडिकल टर्मिनेशन अधिनियम की धारा तीन को संशोधित किया गया ताकि कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए प्रेग्नेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन की ऊपरी सीमा को 24 सप्ताह तक बढ़ाया जा सके, जिन्हें अब एमटीपी नियमों में परिभाषित किया गया है। (12 अक्टूबर को अधिसूचित)।

    मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार, अधिनियम की उपधारा (दो) की धारा तीन के खंड (बी) के तहत महिलाओं की निम्नलिखित श्रेणियों को 24 सप्ताह तक की अवधि के लिए प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन के लिए योग्य माना जाएगा-

    1.यौन हमले या बलात्कार की शिकार महिला;

    2. नाबालिग;

    3. चल रही प्रेग्नेंसी (विधवा और तलाक) के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव;

    4. शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएं [विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमुख विकलांगता];

    5. मानसिक रूप से बीमार महिलाएं;

    6. भ्रूण की विकृति जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम होता है या यदि बच्चा पैदा होता है तो वह गंभीर रूप से विकलांग होने के लिए ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है; तथा

    7. मानवीय अवस्था या आपदा या आपातकालीन स्थितियों में प्रेग्नेंट महिलाएं जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया गया है।

    इसके अलावा, नए नियम राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड के गठन को यह तय करने के लिए अनिवार्य बनाते हैं कि क्या भ्रूण की विकृति के मामलों में 24 सप्ताह के बाद प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। प्रेग्नेंसी के टर्मिनेशन के लिए अनुरोध प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर प्रेग्नेंसी के टर्मिनेशन पर अपनी राय देना अनिवार्य होगा।

    इससे पहले, गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर पुष्टि में एक या दो डॉक्टर की राय के साथ टर्मिनेशन संभव था, यदि गर्भपात 12 से 20 सप्ताह के बीच होना था।

    इसके अलावा, नियम बोर्ड के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं कि गर्भपात प्रक्रिया, जब मेडिकल बोर्ड द्वारा सलाह दी जाती है, प्रेग्नेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन के लिए अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर उचित परामर्श के साथ सभी सुरक्षा सावधानियों के साथ की जाती है।

    मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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