पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार मौलिक, जबकि पदोन्नति का अधिकार नहींः असम हाईकोर्ट

Avanish Pathak

12 May 2022 11:05 AM GMT

  • गुवाहाटी हाईकोर्ट

    गुवाहाटी हाईकोर्ट 

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया‌ कि पदोन्नति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस टिप्‍पणी के साथ ही एक स्नातक शिक्षक की याचिका को खारिज कर दिया है, ‌जिसने असम माध्यमिक शिक्षा (प्रांतीयकरण) सेवा नियम, 2003 के नियम 14 (2) के आधार पर दलील दी थी कि उसे प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया।

    चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने कृपा सिंधु दास बनाम असम राज्य और अन्य में समन्वय पीठ के एक फैसले पर भरोसा किया और कहा,

    "पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जबकि पदोन्नति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। यह माना गया था कि हेड मास्टर के पद पर पदोन्नत होने के लिए सहायक प्रधानाध्यापक के अधिकार को अस्वीकार या कम नहीं किया गया है। क्योंकि स्नातक शिक्षक के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उन्हें अभी भी प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है और इसलिए प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत होने की उनकी संभावना समाप्त नहीं होती है।"

    पीठ ने उक्त निर्णय को ध्यान से देखने के बाद नोट किया कि इस मामले में उठाए गए मुद्दे को पहले ही निपटाया जा चुका है और घोषित किया कि यह समन्वय पीठ द्वारा प्राप्त विचारों से पूरी तरह सहमत है।

    यह भी नोट किया गया था कि पार्टियों द्वारा यहां कोई दावा या अनुरोध नहीं किया गया था कि उद्धृत निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। तदनुसार, वर्तमान कार्यवाही में एक अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण न पाते हुए, याचिका को खारिज कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता को शुरू में सीएस रावनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में 12.10.1988 को स्कूल इंस्पेक्टर, जोरहाट जिला सर्कल द्वारा एक स्नातक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक, असम द्वारा 16.06.1994 जारी आदेश के जर‌िए उन्हें सरोजिनी देवी उच्च बालिका विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

    पिछले पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले पद पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 26.04.2016 को उन्हें उस स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें सहायक प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि उन्होंने 01.05.2016 से उक्त विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में अपनी सेवाओं का निर्वहन जारी रखा।

    इस बीच, माध्यमिक शिक्षा विभाग, असम सरकार ने 31.12.2017 तक रिक्त होने की संभावना सहित अन्य रिक्त पदों के साथ प्रधानाध्यापक के पद को विज्ञापित किया। उक्त विज्ञापन के प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता के साथ-साथ प्रतिवादी क्रमांक 5 ने सरोजिनी देवी उच्च बालिका विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन किया था।

    हालांकि प्रतिवादी क्रमांक 5 का चयन सरोजिनी देवी में प्रधानाध्यापक पद के लिए हुआ था।

    व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने असम माध्यमिक शिक्षा (प्रांतीयकरण) सेवा नियमों के नियम 14(2) की वैधता को चुनौती देते हुए न्यायालय का रुख किया, जबकि आक्षेपित चयन को रद्द करने के लिए परिणामी आदेश की प्रार्थना की गई।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नियमों के तहत हेडमास्टर का पद क्लास- II (सीनियर) कैडर में शामिल है और असिस्टेंट हेडमास्टर का पद कैडर क्लास- II (जूनियर) में शामिल है। स्नातक शिक्षक का पद भी द्वितीय श्रेणी (जूनियर) के संवर्ग में शामिल है। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रधानाध्यापक/सहायक प्रधानाध्यापक के पद पर भर्ती के प्रावधान नियम 2003 के नियम 14 के तहत निर्धारित हैं।

    उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि नियम 14 (2) के तहत, यह निर्धारित है कि प्रधानाध्यापक का पद राज्य चयन बोर्ड, असम की सिफारिश पर स्कूलवार वरिष्ठता सूची से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा और पदधारी का चयन तीन लगातार वर्षों के लिए वरिष्ठता और संतोषजनक एसीआर पर आधारित होगा, लेकिन यह भी प्रदान किया गया है कि वरिष्ठता नियम 24 (2) के अनुसार स्नातक मान प्राप्त करने की तारीख से निर्धारित की जाएगी।

    याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि यह स्नातक वेतनमान प्राप्त करने के आधार पर वरिष्ठता तय करने का यह प्रावधान है जो नियमों की योजना और विशेष रूप से नियमों के तहत निर्दिष्ट वर्ग और संवर्ग के विपरीत है।

    उन्होंने तर्क दिया कि नियम 24 (2) के अनुसार स्नातक वेतनमान की प्राप्ति के आधार पर वरिष्ठता तय करने के लिए नियम प्रदान करता है, मौजूदा नियम यानी नियम 14 (2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। क्योंकि इसका प्रभाव विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए संवर्ग में दो अलग-अलग पदों को फीडर पदों के रूप में समान मानने का है।

    याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 5 वर्ष 2014, 2015 और 2016 के लिए प्रधानाध्यापक के पद पर चयन के लिए पात्र नहीं थी क्योंकि उसने पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया था क्योंकि उसने बीएड डिग्री की अपेक्षित योग्यता हासिल नहीं की थी। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता के पास सभी अपेक्षित योग्यताएं थीं। वह मास्टर डिग्री धारक होने के साथ-साथ बीएड डिग्री धारक भी थीं और परिणामस्वरूप उन्हें वर्ष 2017 में सहायक प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए चुना गया था।

    न्यायालय ने समन्वय पीठ द्वारा पारित प्रासंगिक निर्णय का अध्‍ययन किया और कहा कि समन्वय पीठ ने माना कि नियमों के अनुसार, स्नातक शिक्षक के संवर्ग में स्कूल-वार वरिष्ठता को अंतर पर विचार करने के आधार के रूप में लेने में कोई दोष नहीं है... और अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए फीडर संवर्ग में पदधारियों पर विचार करने के प्रयोजनों के लिए भी...।

    यह समन्वय पीठ की टिप्पणियों से भी सहमत था और वर्तमान मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसे याचिकाकर्ता की दलीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती है।

    केस टाइटल: श्रीमती प्रोतिवा देवी बनाम असम राज्य और अन्य।



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