एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तलाशी के अभियुक्त के अधिकार का उल्लंघन हुआ : गुजरात हाईकोर्ट ने बरी करने के आदेश को बरकरार रखा
LiveLaw News Network
7 March 2022 6:21 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता-प्राधिकारियों की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के बरी करने के आदेश की पुष्टि करते हुए माना कि यह एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के उल्लंघन का मामला है। गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी करने के निचली अदालत के आदेश की पुष्टि इस आधार पर की कि प्रतिवादी-अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी लेने के अपने अधिकार से अवगत नहीं कराया गया, जिससे एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का उल्लंघन हुआ।
जस्टिस एसएच वोरा और जस्टिस संदीप भट्ट की बेंच ने कहा,
" जांच अधिकारी पूर्व सूचना पर कार्रवाई करते हुए और किसी व्यक्ति की तलाशी लेने से पहले, प्रतिवादी-आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 की उप-धारा (1) के अपने अधिकार के बारे में निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास उनकी उपस्थिति में तलाशी लेने के लिए ले जाने के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि न तो ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। "
यहां अधिकारियों ने आरोपी से अवैध रूप से ले जा रही 1 किलो 490 ग्राम चरस बरामद की। नतीजतन, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 21 और 22 और निषेध अधिनियम की धारा 66 (बी) और 65 (ई) के तहत अपराध दर्ज किया गया।
इसके बाद मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया, जिसमें अभियोजन पक्ष ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत विभिन्न आपत्तिजनक परिस्थितियों और गवाहों को पेश किया था। आरोपी ने सभी आरोपों से इनकार किया। इसके बाद उसे इस आधार पर बरी कर दिया गया कि अभियोजन मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
पीठ ने पाया कि जांच एजेंसी की ओर से एनडीपीएस अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का पालन न करने के आधार पर आरोपी को बरी किया गया था। सत्र न्यायालय ने यह भी नोट किया था कि चरस की मात्रा को अभियुक्त के समक्ष तौला नहीं गया था जो एक "अनियमितता" थी। कोर्ट ने चरस से भरे कपड़े के थैले को सील करने पर भी संदेह जताया। कोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को बरी कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि अभियुक्त को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50(1) के तहत अपने अधिकारों के बारे में सूचित किया जाना अनिवार्य है, ताकि उनकी उपस्थिति में तलाशी के लिए निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जा सके।
पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह [1999 (6) एससीसी 172] का संदर्भ दिया गया था जिसमें यह आयोजित किया गया था,
" प्रतिवादी-अभियुक्त को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने के अपने अधिकार से अवगत कराया जाना चाहिए। "
इसके अलावा अभियोजन पक्ष के गवाह 9 के बयान के अवलोकन पर कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह स्थापित हो सके कि एनडीपीएस की धारा 50 का अनुपालन किया गया। गौरतलब है कि न तो सुपीरियर ऑफिसर को कोई सूचना भेजी गई थी और न ही स्टेशन डायरी में अवैध पदार्थ की बरामदगी की कोई प्रविष्टि की गई।
न्यायालय द्वारा नोट किया गया एक अतिरिक्त बिंदु यह था कि हालांकि 40 ग्राम पदार्थ बरामद होना दर्ज किया गया, लेकिन केवल 28.526 ग्राम फोरेंसिक लैब को मिला और अदालतों के समक्ष इस विसंगति के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। बेंच के मुताबिक कपड़े के थैले की सिलाई भी संदिग्ध थी, इसलिए सत्र न्यायालय ने सही ही संदेह का लाभ देकर आरोपी को बरी कर दिया।
हाईकोर्ट ने राम कुमार बनाम हरियाणा राज्य पर भरोसा किया,
" यह स्थापित कानून है कि यदि मुख्य आधार जिस पर निचली अदालत ने अभियुक्तों को बरी करने का आदेश दिया है, उचित और प्रशंसनीय है और इसे पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से हटाया नहीं जा सकता। हाईकोर्ट को बरी करने के आदेश में खलल नहीं डालना चाहिए। "
तदनुसार, बेंच ने बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और अपील खारिज कर दी।
केस शीर्षक: गुजरात राज्य बनाम उगामसिंह धनराजसिंह
केस नंबर: आर/सीआर.ए/942/1994
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