केवल धारा 33(5), पोक्सो एक्ट के कारण अभियुक्त को जिरह के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता: उत्तराखंड हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
28 March 2022 11:26 AM IST
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी द्वारा जिरह के लिए एक बाल गवाह को बुलाने से केवल यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 33(5) के कारण इनकार नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से, प्रावधान के तहत विशेष न्यायालय के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बच्चे (अभियोजन पक्ष) को अदालत में गवाही देने के लिए बार-बार ना बुलाया जाए।
कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आरसी खुल्बे ने कहा,
"... विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश / एफटीएससी की ओर से बाल गवाह को फिर से बुलाने के आवेदन को केवल इस आधार पर कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (5) में यह प्रावधान है कि बच्चे की बार-बार की उपस्थिति से बचना चाहिए, अस्वीकार करना गलत था।
इसके अलावा एक आरोपी, जिस पर बलात्कार और पेनेट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसे गंभीर आरोप है, उसे गवाह से जिरह करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।"
तथ्य
यहां अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) और 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत दोषी ठहराया गया था। उसने धारा 389 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट के समक्ष एक अपील और एक आवेदन दायर किया था।
बहस के दरमियान, अदालत के ध्यान में यह लाया गया था कि अपीलकर्ता ने पीड़िता से जिरह नहीं की थी और जिरह के लिए गवाह को फिर से बुलाने के उसके आवेदन को विद्वान ट्रायल जज ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पोक्सो अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (5) के तहत प्रावधान है कि बच्चे की बार-बार उपस्थिति से बचना चाहिए।
अवलोकन
अदालत ने कहा कि न तो आदेश-पत्र, और न ही बयान (बयान पर टिप्पणी) से पता चलता है कि अपीलकर्ता का वकील 09.08.2019 को बाल गवाह से जिरह करने के लिए तैयार नहीं था, जबकि उसका परीक्षण आयोजित किया गया था। इसलिए न्यायालय ने मान लिया कि उस दिन अभियुक्त-अपीलार्थी का अधिवक्ता उपस्थित था, परन्तु न्यायालय ने स्वयं अन्य मामलों को विचारण आदि के लिए ले लिया, जिससे बच्चे का परीक्षण आधा रह गया।
न्यायालय ने कहा कि अध्यक्षता करने वाले विद्वान न्यायाधीश पहले उक्त मामले को उठा सकते थे, और पीड़ित-लड़की से जिरह के बाद ही, वह खुद को अन्य कार्यों में लगा सकती थी। इसके अलावा, अदालत ने इस तथ्य पर निराशा व्यक्त की कि बच्चे को 14.08.2019 को जिरह के लिए फिर से रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, जब 09.08.2019 को ही पूरी जिरह की जा सकती थी।
इस प्रकार, उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, यह माना गया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी की ओर से बाल गवाह को फिर से बुलाने के आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज करना 'गलत' था कि उप-धारा (5) पोक्सो अधिनियम की धारा 33 में प्रावधान है कि बच्चे की बार-बार उपस्थिति से बचना चाहिए। इसके अलावा, इस बात पर जोर दिया गया था कि एक आरोपी, जिस पर बलात्कार और यौन संभोग जैसे गंभीर अपराध करने का आरोप है, को गवाह से जिरह करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए।
इसलिए, न्याय के हित में, न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 376(3) और 506 आईपीसी और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने के आदेश को रद्द कर दिया। बच्चे को फिर से बुलाने के लिए दायल आवेदन को को भी अनुमति दी गई थी।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि दोबारा बुलाने पर बच्चे के गवाह से जिरह करते समय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो की ओर से स्मृति तुकाराम बडाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2022 लाइव लॉ (एससी) 80 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सिद्धांतों और निर्देशों को लागू करना अनिवार्य होगा।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जिरह के लिए बाल गवाह को फिर से बुलाते समय, विद्वान न्यायाधीश साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ हाईकोर्ट द्वारा प्रदान की गई मोबाइल वैन के उपयोग पर विचार कर सकते हैं, यदि वह उचित समझे।
केस शीर्षक: मोहित बनाम उत्तराखंड राज्य
केस नंबर:IA No. 01 of 2021 in Criminal Appeal No. 231 of 2021