किशोर न्याय अधिनियम की धारा 102 के तहत पुनरीक्षण की श‌क्तियां केवल हाईकोर्ट के पास, सत्र न्यायालय/ बाल न्यायालय इनका प्रयोग नहीं कर सकते: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

18 March 2023 5:20 PM IST

  • किशोर न्याय अधिनियम की धारा 102 के तहत पुनरीक्षण की श‌क्तियां केवल हाईकोर्ट के पास, सत्र न्यायालय/ बाल न्यायालय इनका प्रयोग नहीं कर सकते: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

    Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर सत्र न्यायालय या बाल न्यायालय विचार नहीं कर सकता है।

    जस्टिस संजय धर ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 102 के तहत संशोधन की शक्ति अकेले उच्चाधिकारियों के पास है। पीठ ने कहा, "सत्र न्यायालय या बच्चों की अदालत में ऐसी कोई शक्ति निहित नहीं है।"

    कोर्ट ने यह जोड़ा,

    "संशोधन से संबंधित प्रावधान की प्रयोज्यता यानी सीआरपीसी की धारा 397 को जेजे एक्ट की धारा 1 (4) सहपठित धारा 5 सीआरपीसी के जर‌िए हटा दिया गया है, क्योंकि संशोधन से संबंधित मामले जेजे एक्ट में प्रदान किए गए हैं, जो एक विशेष कानून है।

    14) उपरोक्त के मद्देनजर, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सत्र न्यायालय की क्षमता से या बाल न्यायालय की क्षमता से किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका पर विचार करके एक बड़ी गलती की है।"

    कोर्ट ने यह घोषणा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता को जमानत देने के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका में प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए, जेजे अधिनियम की धारा 101 (5) के तहत एक अपील की सुनवाई करते हुए की।

    अपीलकर्ता की अपील का आधार यह था कि प्रधान सत्र न्यायाधीश, सांबा, बाल न्यायालय या सत्र न्यायाधीश की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किशोर न्याय अधिनियम में निहित प्रावधानों के संदर्भ में संशोधन की शक्ति नहीं रखते थे और इस तरह , प्रधान सत्र न्यायाधीश, सांबा द्वारा पारित आक्षेपित आदेश किसी अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

    मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ विजयपुर थाने में एफआईआर नंबर 08/2021 दर्ज की गई थी, जिसमें धारा 376-डी (सामूहिक बलात्कार), 366 (अपहरण और महिलाओं को शादी के लिए मजबूर करना), 506 (आपराधिक धमकी), 323 ( स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 212 (अपराधी को शरण देना) आईपीसी जैसे अपराधों के आरोप लगाए गए थे।

    किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष चार्जशीट रखे जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जमानत देने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और उसे 10 मार्च 2021 के आदेश के अनुसार अंतरिम जमानत दे दी गई।

    इसके बाद उत्तरदाताओं ने किशोर न्याय बोर्ड, सांबा के समक्ष जमानत रद्द करने के लिए एक आवेदन दिया, जिसे किशोर न्याय बोर्ड ने खारिज कर दिया। परिणामस्वरूप दोनों आदेशों को प्रतिवादी द्वारा प्रधान सत्र न्यायाधीश, सांबा (बाल न्यायालय) के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई और आक्षेपित आदेश के अनुसार, याचिका की अनुमति दी गई और किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया गया।

    पक्षों की दलीलों पर गंभीरता से विचार करने के बाद, जस्टिस धर ने कहा कि धारा 101 और 102 स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि अधिनियम के तहत किए गए किशोर न्याय बोर्ड के आदेश से असंतुष्ट किसी भी व्यक्ति को बाल न्यायालय के समक्ष तीस दिनों की अवधि में अपील करने का अधिकार है।

    पीठ ने दर्ज किया कि यह आगे प्रावधान करता है कि अपील में पारित सत्र न्यायालय के आदेश से ऐसी कोई अपील नहीं होती है।

    बच्चों के न्यायालय के लिए निर्धारित कानून की व्याख्या करते हुए, जस्टिस धर ने कहा कि जेजे अधिनियम की धारा 2 (20) के अनुसार बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक न्यायालय या POCSO अधिनियम 2002 के तहत एक विशेष न्यायालय और इन विशेष न्यायालयों की अनुपस्थिति में, इसका अर्थ अधिकार क्षेत्र वाले सत्र न्यायालय से है।

    जेजे अधिनियम की धारा 102 के अधिदेश की व्याख्या करते हुए अदालत ने कहा कि धारा 102 के संदर्भ में पुनरीक्षण शक्तियां हाईकोर्ट के पास निहित हैं और ऐसी कोई शक्ति सत्र न्यायालय या बच्चों के न्यायालय के पास धारा 1 (4) के रूप में निहित नहीं है। जेजे अधिनियम उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों को एक व्यापक प्रभाव देता है।

    धारा 1(4) के संदर्भ में जेजे अधिनियम के ओवरराइडिंग प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, जस्टिस धर ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 5 के अलावा यह प्रावधान है कि संहिता में कुछ भी किसी विशेष या स्थानीय कानून या किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है।

    विपरीत प्रावधान के अभाव में कोई अन्य कानून, जिसका अर्थ है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान उस मामले पर लागू नहीं होंगे जो जेजे अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत आता है।

    लागू कानून पर आगे विस्तार करते हुए, जस्टिस धर ने कहा कि चूंकि संशोधन की शक्ति विशेष रूप से जेजे अधिनियम की धारा 102 के संदर्भ में हाईकोर्ट के पास निहित है, संशोधन से संबंधित प्रावधान की प्रयोज्यता यानी सीआरपीसी की धारा 397, जेजे अधिनियम की धारा 1 (4), सहपठित धारा 5 सीआरपीसी के के जर‌िए हटा दिया गया है, क्योंकि जेजे एक्ट में संशोधन से संबंधित मामले प्रदान किए गए हैं, जो एक विशेष कानून है।

    यह देखते हुए कि सत्र न्यायाधीश ने या तो सत्र न्यायालय के रूप में या बाल न्यायालय के रूप में अपनी क्षमता में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका पर विचार करके एक बड़ी गलती की है, पीठ ने कहा कि हालांकि, याचिका के टाइटल में "पुनरीक्षण/अपील" का उल्लेख किया गया था, फिर भी सत्र न्यायाधीश के समक्ष याचिका को एक पुनरीक्षण याचिका के रूप में पंजीकृत किया गया था और सत्र न्यायाधीश ने इसे एक पुनरीक्षण याचिका के रूप में माना है जो आक्षेपित आदेश में सीआरपीसी की धारा 397 में निहित प्रावधानों के संदर्भ से स्पष्ट है।

    आक्षेपित आदेश पर आगे टिप्पणी करते हुए, जस्टिस धर ने यह भी कहा कि किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को रद्द करने के लिए सत्र न्यायाधीश द्वारा कोई गंभीर तर्क नहीं दिया गया था। अदालत ने कहा कि केवल पक्षकारों की दलीलों को दोहराने और मामले के कानून और कानून के प्रावधानों को उद्धृत करने से कोई आदेश उचित नहीं हो जाता है।

    पीठ ने कहा,

    "भले ही विवादित आदेश बारह पृष्ठों का है, लेकिन इसमें कोई कारण नहीं दिया गया है। इस तरह के आदेश को कानून की नज़र में कायम नहीं रखा जा सकता है।"

    उसी के मद्देनजर पीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रधान सत्र न्यायाधीश, सांबा द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया और याचिकाकर्ता को किशोर न्याय बोर्ड, सांबा द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया।

    केस टाइटल: Master X th. Shah Wali बनाम जम्‍मू एवं क‌श्मीर राज्य

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 59

    कोरम: जस्टिस संजय धर

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