सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग नहीं कर सकता है यदि यह सेवानिवृत्ति के एक दिन बाद देय हो: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

24 Nov 2022 2:08 PM GMT

  • सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग नहीं कर सकता है यदि यह सेवानिवृत्ति के एक दिन बाद देय हो: केरल हाईकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक सरकारी कर्मचारी जो पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर सेवानिवृत्त होता है और जिसकी वार्षिक वेतन वृद्धि अगले महीने की पहली तारीख को देय होती है, वह पेंशन और ग्रेच्युटी के उद्देश्य से वार्षिक वेतन वृद्धि की मंजूरी का हकदार नहीं है।

    जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच में उपरोक्त आदेश पारित किया, जिसमें सेवानिवृत्त लोगों को इसके हकदार होने का अधिकार दिया गया।

    मौजूदा याचिकाओं में प्रतिवादी-आवेदक सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर अपने संबंधित प्रतिष्ठानों से सेवानिवृत्त हुए थे। यह नोट किया जाता है कि उनकी अगली वार्षिक वेतनवृद्धि, यदि वे सेवा में बने रहते, तो अगले ही दिन उन्हें मिल जाती।

    इस प्रकार उन्होंने दावा किया कि उनके सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजनों के लिए उक्त वेतन वृद्धि को उनके अंतिम आहरित वेतन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। सरकार की ओर से इस संबंध में अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया।

    ट्रिब्यूनल ने पी अय्यमपेरुमल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (2017) में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का पालन किया था, जिसने आवेदकों को पेंशन लाभ के प्रयोजनों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति के समय एक पूर्ण वर्ष की सेवा पूरी करने पर वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुदान के हकदार होने का अधिकार दिया।

    मद्रास हाईकोर्ट के उक्त निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी।

    हाईकोर्ट ने यहां इस मुद्दे को नियंत्रित करने वाले नियमों का अवलोकन किया, यानि मौलिक नियम [F.R. 17, F.R. 24, F.R. 56(a) और F.R. 56(a) का पहला प्रोविजो] और सीसीएस (पेंशन) नियमावली के नियम 3, 5, 14, 33 और 34। इसलिए न्यायालय ने कहा कि F.R. 17 और F.R. 24 ने स्पष्ट किया कि,

    "मौलिक नियमों के अनुसार वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए कि (i) सरकारी कर्मचारी को उस तारीख को सेवा में होना चाहिए, जिस दिन वेतन वृद्धि देय हो और (ii) उसे संतोषजनक कार्य करना चाहिए था और जिस तारीख को वेतनवृद्धि देय होती है उससे पहले की एक वर्ष की अवधि के दौरान अच्छा आचरण प्रदर्शित किया हो।"

    इसने कहा कि तत्काल मामले में,

    "...हालांकि यह एक तथ्य हो सकता है कि प्रतिवादियों के पास अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित एक वर्ष का संतोषजनक काम था, वे उस तारीख को सेवा में होने की प्राथमिक शर्त को पूरा नहीं करते थे, जिस दिन वेतन वृद्धि देय थी"।

    यह देखते हुए कि मद्रास हाईकोर्ट ने पी अय्यपेरुमल के मामले में एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके बाद से विभिन्न अन्य हाईकोर्ट ने भी इस स्थिति का पालन किया है, न्यायालय ने कहा:

    "हालांकि, हमने अपने स्वयं के न्यायालय की खंडपीठ के फैसले का पालन करना चुना है, जो हमारे विचार में मौलिक नियमों और सीसीएस (पेंशन) नियमों की योजना के अनुरूप है, जैसा कि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा । प्रधान महालेखाकार व अन्य बनाम सी सुब्बा राव - [2005 (2) एएलटी 25] में प्रतिपादित किया गया है"।

    इस प्रकार ट्रिब्यूनल के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम पवित्रन के और अन्य और अन्य जुड़े हुए मामले

    साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (केरल) 611

    फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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