मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सड़क पर भटक रहे बेघर मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए सरकारी देखभाल शिविर के नवीनीकरण और निर्माण से संबंधित विवरण मांगा
LiveLaw News Network
14 Oct 2021 10:55 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते राज्य सरकार से सड़कों पर भटक रहे बेघर मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के वैक्सीनेशन अभियान और सरकारी देखभाल शिविर/घर के नवीनीकरण, जीर्णोद्धार और निर्माण से संबंधित विवरण मांगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इन लोगों के वैक्सीनेशन से संबंधित डाटा भी मांगा।
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की पीठ एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त याचिका में राज्य सरकार को बेघर मानसिक रूप से बीमार लोगों की पहचान करने और उनके वैक्सीनेशन करने के निर्देश देने की मांग की गई।
इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करते हुए राज्य सरकार द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य द्वारा 396 भटक रहे मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को बचाया गया और उन्हें पुनर्वास गृहों में भर्ती कराया गया।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि ऐसे व्यक्तियों को वैक्सीनेट भी किया जा सकता है।
ऐसे लोगों के लिए सरकारी देखभाल शिविरों के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया कि मेलपक्कम में एक शिविर है, जिसे राज्य सरकार द्वारा भिखारियों के पुनर्वास के लिए 1945 के तमिलनाडु भिखारी रोकथाम अधिनियम XIII के तहत शुरू किया गया है।
आगे यह बताया गया कि यह शिविर 1954 में स्थापित किया गया था और अब अत्यधिक जीर्ण-शीर्ण हो गया है, इसलिए, न्यायालय ने राज्य सरकार को शिविर के नवीनीकरण और पुनर्स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करने और यहां तक कि खुले क्षेत्र में नए निर्माण करने का निर्देश दिया ताकि भटकने वाले मानसिक रूप से ऐसे स्थल पर बीमार व्यक्तियों को वहां रखा जा सके।
अदालत ने आगे राज्य सरकार से एक और रिपोर्ट मांगी। इसमें मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की कुल संख्या का विवरण मांगा गया और ऐसे व्यक्तियों को किस हद तक वैक्सीनेट किया गया है, इसकी जानकारी मांगी।
इस बीच, न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील को उपयुक्त विभाग के अधिकारियों से मिलने की स्वतंत्रता दी, यदि इस तरह के संबंध में एक बैठक आम तौर पर मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। विशेष रूप से ऐसे सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेट कैसे करें, इससे संबंधित।
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