संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने की स्पीकर की शक्ति को हटा दें, इसके बजाय हाईकोर्ट को निर्णय लेने दें: अरविंद दातार

Shahadat

5 Dec 2023 10:56 AM IST

  • संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता पर निर्णय लेने की स्पीकर की शक्ति को हटा दें, इसके बजाय हाईकोर्ट को निर्णय लेने दें: अरविंद दातार

    सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने सोमवार को केटी देसाई मेमोरियल लेक्चर में दलील देते हुए कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अपने मूल राजनीतिक दल से अलग होने वाले निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय लेने की स्पीकर की शक्ति को हटा दिया जाना चाहिए। इसके बजाय इसे चुनाव याचिकाओं के रूप में हाईकोर्ट को दिया जाना चाहिए।

    उन्होंने कहा,

    “पहली चीज़ जो हमें करनी है, वह स्पीकर से अयोग्यता के निर्णय की शक्ति को हटाना... स्पीकर से निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होने की उम्मीद की जाती है। लेकिन स्वभाव से स्पीकर एक ही पार्टी का होता है... इतिहास और अनुभवजन्य आंकड़ों से पता चलता है कि स्पीकर कभी भी अपनी पार्टी के खिलाफ फैसला नहीं करता है।'

    दातार ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 329ए, जिसे रद्द कर दिया गया, उसे वापस लाया जा सकता है, जिससे हाईकोर्ट को ऐसी अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने की शक्ति मिल सके।

    उन्होंने सुझाव दिया,

    "एक सुझाव है कि स्पीकर को स्वतंत्र हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा। बेहतर होगा कि हाईकोर्ट ही चुनाव याचिका पर फैसला करे।"

    दातार ने 'दलबदल विरोधी और संवैधानिक नैतिकता: 10वीं अनुसूची को बदलने की आवश्यकता' विषय पर लेक्चर दिया। यह कार्यक्रम बॉम्बे हाईकोर्ट लॉन में आयोजित किया गया।

    चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय ने लेक्चर की अध्यक्षता की।

    लेक्चर के दौरान, दातार ने राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्य के लिए असहमति के लिए जगह की आवश्यकता पर जोर दिया।

    उन्होंने कहा,

    “दूसरी बात, पार्टी व्हिप प्रणाली की खतरनाक अवधारणा है। असहमति और दलबदल में अंतर है। वास्तविक असहमति हो सकती है। जब तक कोई अविश्वास प्रस्ताव या धन विधेयक न हो, अगर कोई सदस्य पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो अन्य सभी चीजों को असहमति माना जाना चाहिए। स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने पर विवाद है। मैं सुझाव दूंगा कि स्वेच्छा से हार मानने का अर्थ संहिताबद्ध है।''

    गौरतलब है कि दातार ने कहा कि गुप्त मतदान के माध्यम से अनिवार्य आंतरिक पार्टी लोकतंत्र होना चाहिए।

    इस संबंध में उन्होंने कहा,

    “पार्टी में केवल राजवंशों के सत्ता में रहने का कोई मतलब नहीं है… जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि वह तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे। कारण - हमने एक राजशाही को उखाड़ फेंककर दूसरी राजशाही नहीं बनाई।''

    दातार ने कहा,

    "यह दावा करना "फैशनेबल" है कि सब कुछ औपनिवेशिक विरासत है... आईपीसी औपनिवेशिक है, सीआरपीसी औपनिवेशिक है। इसलिए औपनिवेशिक विरासत को अस्वीकार करें... लेकिन कम से कम जहां तक संवैधानिक नैतिकता का सवाल है, यह संवैधानिक विरासत है, जिसे हमें नहीं करना चाहिए छोड़ देना।"

    चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा कि असहमति को हल्के में नहीं लिया जा सकता और स्पीकर को उत्कृष्ट क्षमता वाला और निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए।

    उन्होंने कहा,

    लेक्चर ने नीति निर्माताओं को विचार करने का अवसर दिया।

    दातार ने अपने संबोधन की शुरुआत यह कहकर की,

    "जब मैं इस लेक्चर के लिए अपना विषय तय कर रहा था तो मैं यह देखकर बहुत परेशान था कि 10वीं अनुसूची कैसे आगे बढ़ी है।"

    दातार ने बताया कि 1971 से 1985 तक जब 52वें संशोधन (10वीं अनुसूची की शुरूआत) के लिए विधेयक संसद में पेश किया गया तो लगभग 4000 लोग निर्वाचित हुए और 1000 से अधिक लोग दलबदल कर गए। यहां तक कि राज्य विधानसभाओं में भी 52% ने दलबदल किया।

    उन्होंने कहा कि आम मुहावरा "आया राम गया राम" गयालाल नामक व्यक्ति के दलबदल के बाद आया।

    गयालाल निर्दलीय टिकट पर चुने गए और 15 दिनों में 3 पार्टियां बदल लीं। कांग्रेस से वे संयुक्त मोर्चे में गये, फिर कांग्रेस में गये और 9 घंटे के अन्दर ही वे संयुक्त मोर्चे में चले गये। उनके बेटे ने भी 4 बार पार्टियां छोड़ीं।

    असहमति और दलबदल के बारे में बात करते हुए दातार ने कहा,

    'दो चीजें हैं। एक स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने का और दूसरा पार्टी में टूट का। तो फिर सवाल यह है कि स्वेच्छा से त्याग करना क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप विपक्ष के साथ टीवी इंटरव्यू में शामिल होते हैं, विपक्ष के समर्थन में बयान देते हैं तो यह कहने के लिए पर्याप्त है कि आपने हार मान ली है, भले ही आपका नाम पार्टी रजिस्टर में हो।

    नबाम रेबिया फैसले (2016) में कहा गया कि यदि सदस्य और स्पीकर की अयोग्यता का कोई प्रस्ताव है तो स्पीकर की अयोग्यता का फैसला होने तक सदस्य की अयोग्यता का फैसला नहीं किया जा सकता है।

    उन्होंने कहा,

    “अब यह एक रणनीति बन गई है और तमिलनाडु में कई बार ऐसा हुआ है।”

    दातार ने कहा कि मामला संदर्भ के बाद एससी की 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित है।

    सुभाष देसाई के मामले (शिवसेना दरार मामले) में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि पार्टी का व्हिप तय करने की शक्ति मुख्य पार्टी के पास है, न कि विधायक दल के पास।

    दातार ने कहा कि यह देखना "परेशान करने वाला" है कि निर्वाचित सदस्यों को बसों में रिसॉर्ट्स में ले जाया जा रहा है और उनके मोबाइल फोन छीन लिए जा रहे हैं। यह अच्छी बात है कि नबाम रेबिया जजमेंट को अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया।

    दातार ने स्पीकर को हटाने के लिए अपना सुझाव देने से पहले कहा,

    “एक बात यह है कि दलबदल होगा। नई पद्धति है, जहां सदस्य दलबदल नहीं करते, बस इस्तीफा दे देते हैं। पार्टी गिर जाती है और उन्हें दूसरी पार्टी से टिकट मिलता है।”

    उल्लेखनीय है कि 2020 में सीएम एकनाथ शिंदे के 38 सदस्यों के साथ दलबदल करने के बाद महाराष्ट्र में तत्कालीन शिवसेना गठबंधन टूट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को 31 दिसंबर, 2023 तक उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश दिया।

    देरी पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं के निष्कर्ष में देरी के लिए चुनाव लड़ने वाले पक्षों के बीच प्रक्रियात्मक खींचतान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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