पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोनिक बातचीत की रिकॉर्डिंग निजता का स्पष्ट उल्लंघन: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

12 Dec 2021 5:15 PM IST

  • पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोनिक बातचीत की रिकॉर्डिंग निजता का स्पष्ट उल्लंघन: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

    पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग निजता का स्पष्ट उल्लंघन है।

    न्यायमूर्ति लिसा गिल की खंडपीठ ने इस अवलोकन में एक फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। इस आदेश में पति को तलाक के मुकदमे (हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत) में पत्नी के खिलाफ क्रूरता का मामला दर्ज कराने के लिए उसके और उसकी पत्नी के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत को साबित करने की अनुमति दी गई थी।

    फैमिली कोर्ट ने कॉम्पैक्ट डिस्क में निहित कथित टेलीफोन पर बातचीत साबित करके पति को अपनी पत्नी के खिलाफ लगाए गए क्रूरता के आरोपों को साबित करने की अनुमति दी थी। हालांकि बेंच ने इसे याचिकाकर्ता की पत्नी के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन कहा।

    पीठ ने कहा,

    "इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि विचाराधीन सीडी की स्वीकृति याचिकाकर्ता-पत्नी के मौलिक अधिकार यानी निजता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगी, जैसा कि विभिन्न न्यायिक घोषणाओं में बरकरार रखा गया है।"

    पत्नी की याचिका को स्वीकार किया और फैमिली कोर्ट, भटिंडा का आदेश रद्द कर दिया।

    कोर्ट के सामने मामला

    हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर करते हुए याचिकाकर्ता-महिला/पत्नी ने प्रस्तुत किया कि उसके और उसके पति के बीच विवाद चल रहा है। उसके पति ने वर्ष 2017 में बठिंडा के फैमिली कोर्ट के समक्ष तलाक की मांग करते हुए एक मुकदमा दायर किया है।

    मामले की कार्यवाही में उसने अपनी याचिका में आगे कहा कि उसके पति ने याचिकाकर्ता/पत्नी के साथ उसकी टेलीफोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश करने की मांग की और उसे फैमिली कोर्ट ने इसे साबित करने की अनुमति दी, इसलिए फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए वह हाईकोर्ट चली गई।

    दूसरी ओर पति की ओर से यह तर्क दिया गया कि उसकी पत्नी द्वारा उसके खिलाफ किए जा रहे क्रूरता के आरोप को साबित करने के लिए टेलीफोन रिकॉर्डिंग आवश्यक थी, ताकि वह अदालत से तलाक की डिक्री प्राप्त कर सके।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    शुरुआत में कोर्ट ने कहा कि भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि क्रूरता के संबंध में याचिका में सामान्य तर्क पेश किए जाने वाले सबूतों से साबित होंगे, लेकिन सबूत में सीडी की अनुमति नहीं दी जा सकती।

    इस संबंध में इस बात पर जोर देते हुए कि पत्नी की टेलीफोन पर हुई बातचीत को उसकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड करना उसकी निजता का स्पष्ट उल्लंघन है, पीठ ने आगे कहा:

    "उन परिस्थितियों के बारे में नहीं कहा या पता लगाया जा सकता जिनमें बातचीत हुई थी या जिस तरह से बातचीत को रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिक्रिया प्राप्त की गई थी, क्योंकि यह स्पष्ट है कि इन बातचीत को अनिवार्य रूप से गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया होगा।"

    कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि अगर पति या पत्नी को एक अनसुने साथी के साथ बातचीत रिकॉर्ड करने और कानून की धारा 13 के तहत एक याचिका में इसे अदालत में पेश करने की अनुमति दी जाएगी, तो यह वास्तव में संभव नहीं होगा।

    इस संबंध में कोर्ट ने दीपिंदर सिंह मान बनाम रंजीत कौर, 2015 (5) आरसीआर (सिविल) 691 मामले का हवाला दिया, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि जोड़े एक-दूसरे के साथ बहुत-सी बातें करते हैं। इसलिए उनके बीच के हर शब्द को अदालत में साबित नहीं जाएगा।

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि कोर्ट उन परिस्थितियों का आकलन करने के लिए तैयार नहीं होगा जिसमें जिरह के अधिकार के बावजूद, एक निश्चित समय पर एक पति या पत्नी से एक विशेष प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सकती है।

    अंत में कोर्ट ने पत्नी की याचिका को स्वीकार कर लिया और फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।

    आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा:

    "फैमिली कोर्ट द्वारा सीडी की स्वीकृति जिसमें कथित तौर पर पति और पत्नी के बीच बातचीत को पत्नी की सहमति या जानकारी के बिना गुप्त रूप से रिकॉर्ड किया गया था और पति के आवेदन को अनुमति देना अनुचित है।"

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि रायला एम. भुवनेश्वरी बनाम. नपाफंदर रायला, 2007 (31) आरसीआर (सिविल) 664 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने विशेष रूप से माना था कि पत्नी की जानकारी के बिना बातचीत रिकॉर्ड करना अवैध है और निजता के अधिकार का उल्लंघन है। भले ही विचाराधीन चिप्स सही हों, वे साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं।

    केस का शीर्षक - नेहा बनाम विभोर गर्ग

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