आरबीआई ऋणकर्ता के खाते की शेष राशि के बारे में बैंक के ज्ञान, 'क्षतिपूर्ति के अधिकार' के आवेदन का निर्धारण करेगा: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

25 Oct 2023 7:20 PM IST

  • आरबीआई ऋणकर्ता के खाते की शेष राशि के बारे में बैंक के ज्ञान, क्षतिपूर्ति के अधिकार के आवेदन का निर्धारण करेगा: केरल हाईकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने हाल में माना कि बैंक को वन टाइम सेटलमेंट देते समय ऋणकर्ता के खाते में शेष राशि की जानकारी थी या नहीं, और क्या बैंक 'क्षतिपूर्ति के अधिकार' (Right to Recompense) का प्रयोग कर सकता है, इन सवालों पर बैंक को खुद ही फैसला करना होता है।

    'क्षतिपूर्ति का अधिकार' एक उपकरण है, जिसका बैंक और वित्तीय संस्थान तनावग्रस्त संपत्तियों (Stressed Assets) के लिए ऋण पर दी गई छूट की रिकवरी के लिए उपयोग करते हैं।

    जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि प्रतिवादी फेडरल बैंक को सिद्ध तथ्यात्मक परिस्थितियों पर आधारित निर्णय लेना होगा, जिसमें यह भी शामिल होगा कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वन टाइम सेटलमेंट देते समय याचिकाकर्ता के अकाउंट में

    क्रेडिट में मौजूद शेष राशि के बारे में पता था, और यदि नहीं, तो क्या इसे याचिकाकर्ता ने गुप्त तरीकों से उनकी जानकारी से दूर रखा था।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्षतिपूर्ति के अधिकार का प्रयोग केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जैसा कि कानून में अच्छी तरह से स्थापित है; और जब तक तीसरा प्रतिवादी इनका आकलन नहीं करता, तब तक Ext.P14 में दर्ज किए गए फैसले के समान कोई निर्णय नहीं हो सकता है] विशेषकर इसलिए क्योंकि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी 'नियामक हस्तक्षेप' की आवश्यकता नहीं है।''

    यहां याचिकाकर्ता ने फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ एकमुश्त निपटान का लाभ उठाया था और उसे "क्षतिपूर्ति के अधिकार" के आरक्षण के साथ यह सुविधा प्रदान की गई थी।

    याचिकाकर्ता का दावा है कि बैंक ने उनके खाते से 33,14,485.66 रुपये की राशि एडजस्ट की थी, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने वन टाइम सेटलमेंट का पूरा सम्मान किया था।

    उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार उन्हें पहले भी अदालत के समक्ष उपरोक्त कार्रवाई का विरोध करने के लिए बाध्य किया गया था। उक्त फैसले में कोर्ट ने आरबीआई को याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने और उचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आरबीआई द्वारा बाद में पारित आदेश में किसी भी महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया गया। था इस प्रकार, उन्होंने इसे चुनौती देते हुए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    मुख्य मुद्दा यह था कि क्या बैंक द्वारा बताए गए कारणों के आधार पर "क्षतिपूर्ति के अधिकार" का प्रयोग करना उचित था।

    न्यायालय ने सुनिश्चित किया कि आरबीआई द्वारा जिस मूलभूत प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए था वह यह था कि क्या प्रतिवादी बैंक द्वारा बताए गए कारणों के लिए 'क्षतिपूर्ति के अधिकार' का प्रयोग करना उचित होगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "तीसरे प्रतिवादी द्वारा इस पहलू पर किसी भी तरह से विचार नहीं किया गया है, Ext.P14 में यह दर्ज करने के अलावा कि, जब बैंक द्वारा उनके पक्ष में 'क्षतिपूर्ति का अधिकार' आरक्षित किया गया था, उसके बाद याचिकाकर्ता के खाते में जमा शेष राशि को समायोजित करने में उन्हें उचित ठहराया गया। हालांकि, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता के खाते में जमा इस राशि की जानकारी बैंक को उस समय उपलब्ध थी जब वन टाइम सेटलमेंट की अनुमति दी गई थी; और क्या, इसलिए, उसके बाद उनके द्वारा 'क्षतिपूर्ति का अधिकार' लागू नहीं किया जा सकता था, इस पर Ext.P14 में बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।''

    इस समय, आरबीआई के वकील ने उपरोक्त पहलुओं की ओर ध्यान दिलाते हुए आरबीआई को मामले पर पुनर्विचार करने की छूट देने की मांग की, और कहा कि यह सवाल उठना चाहिए कि क्या बैंक ने 'क्षत‌िपूर्ति के अधिकार' का प्रयोग किया था, यह उक्त प्राधिकरण द्वारा कानून के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

    इस प्रकार न्यायालय ने आरबीआई के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और उक्त प्राधिकरण को मामले पर पुनर्विचार करने और उस पर उचित आदेश जारी करने का निर्देश दिया।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केर) 591

    केस टाइटल: कुरियन ई. कलाथिल बनाम फेडरल बैंक लिमिटेड और अन्य।

    केस नंबर: WP(C) NO. 23209/2022

    फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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