सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत मिली
Shahadat
11 Jan 2025 9:48 AM IST
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुणे स्पेशल कोर्ट के समक्ष वर्चुअली पेश होने के बाद उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत से संबंधित कार्यवाही में भाग लेने, उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर सुनवाई के लिए अदालत ने उन्हें जमानत दी।
स्पेशल एमपी/एमएलए जज अमोल शिंदे ने भी गांधी पर सावरकर के खिलाफ कोई भी भाषण या टिप्पणी करने से 'स्थायी निषेधाज्ञा' लगाने से इनकार किया।
इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए गांधी के वकील मिलिंद पवार ने लाइव लॉ को बताया,
"पहले के आदेश के अनुसार, मेरे मुवक्किल को शुक्रवार को अदालत में पेश होना था, लेकिन मैंने अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया कि मेरे मुवक्किल संसद में विपक्ष के नेता (एलओपी) हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा कड़ी है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से यहां आना संभव नहीं होगा। मैंने अपने मुवक्किल को वर्चुअल रूप से पेश होने की अनुमति मांगी और अदालत ने सहमति दी। इसके बाद मिस्टर गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से पेश हुए और 20 मिनट से अधिक समय तक अदालत में रहे।"
इसके बाद वकील ने जमानत याचिका पेश की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
पवार ने बताया,
"अदालत ने मेरे मुवक्किल को 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी। पूर्व विधायक मोहन जोशी मिस्टर गांधी के लिए जमानतदार बने।"
इसके अलावा, अदालत ने पवार द्वारा गांधी को अदालत में पेश होने से स्थायी छूट देने के लिए किए गए आवेदन को भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि गांधी अब अदालत में व्यक्तिगत रूप से केवल उस समय पेश होंगे, जब अदालत मामले में अपना फैसला सुनाएगी।
पवार के अनुसार, शिकायतकर्ता ने दो आवेदन दिए थे - एक आवेदन न्यायालय की अवमानना शुरू करने के लिए (क्योंकि गांधी स्पष्ट आदेशों के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे), दूसरा गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करने के लिए - दोनों ही आवेदन न्यायालय ने खारिज कर दिए।
पवार ने कहा,
"गांधी के खिलाफ सावरकर पर कोई भी टिप्पणी करने पर स्थायी रोक लगाने के लिए विपक्षी वकील के मौखिक अनुरोध को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए खारिज कर दिया गया।"