लोकोमोटर डिसेबल कैंडिडेट को नेत्रहीन/श्रवण बाधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे व्यक्ति अनुपलब्ध न हों: केरल हाईकोर्ट
Shahadat
7 Oct 2022 12:11 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जहां विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) की धारा 34 के तहत नेत्रहीन/श्रवण बाधित उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित किया गया है, लोकोमोटर डिसेबल कैंडिडेट आमतौर पर नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। हालांकि, केवल अंतिम अवसर पर जहां पद के लिए मूल रूप से पात्र ऐसे कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।
जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा,
"... आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 34 के अनुसार, भले ही विचाराधीन पद ऐसा है जो इसके दायरे में उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होने के योग्य है, यह केवल "नेत्रहीन" उम्मीदवार को दिया जा सकता है और किसी और को नहीं। यह केवल तभी होता है जब ऐसा कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता। परिणामस्वरूप, नई अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें फिर से "नेत्रहीन" या "श्रवण बाधित" श्रेणियों के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं, क्या लोकोमोटर डिसेबल कैंडिडेट के साथ याचिकाकर्ता (सफीना) जैसा व्यक्ति हो सकता है।"
मुकदमा:
तथ्यों के अनुसार, वर्तमान रिट याचिकाओं में प्रतिवादी सफीना ए ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त, केरल (बाद में 'आयुक्त') के समक्ष आरोप लगाया कि अबूबकर ई.के. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में सुन्निया अरबी कॉलेज (इसके बाद 'कॉलेज') के प्रबंधक द्वारा सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया।
सफीना द्वारा यह तर्क दिया गया कि कॉलेज के प्रबंधक केवल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आमंत्रित करने वाली अधिसूचना के माध्यम से पद को नहीं भर सकते, क्योंकि इसे आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार अधिनियम को लागू करने और कुछ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोस्टर पदों को तय करने का आदेश देती है। यह आगे बताया गया कि रिक्ति बैकलॉग रिक्ति है और इसके लिए केवल दिव्यांग व्यक्तियों को ही आमंत्रित किया जा सकता है। अबूबकर को इन प्रावधानों के खुले तौर पर उल्लंघन में नियुक्त किया गया।
उस पर आयुक्त ने उक्त दलीलों का पक्ष लिया और कॉलेज के प्रबंधक को तीन महीने के भीतर सफीना को सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया, न कि उक्त अबूबकर की नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए कहा गया। प्रबंधक को आगे आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 81 के तहत की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
कमिश्नर के इसी आदेश को दो रिट याचिकाओं में कॉलेज के मैनेजर और अबूबकर ने चुनौती दी।
न्यायालय के निष्कर्ष
यह देखने पर कि सफीना लोकोमोटर डिसेबिलिटी से पीड़ित है न कि अंधेपन या सुनने की दुर्बलता से, कोर्ट का विचार था कि कमिश्नर का आदेश केवल इसी आधार पर अपास्त किए जाने योग्य है।
न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया कि आयुक्त के आदेश में कहा गया,
"नेत्रहीन/कम दृष्टि वर्ग से संबंधित व्यक्ति द्वारा कॉलेज में नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया गया, (और) लोकोमोटर डिसेब्लिटी के तहत नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का दावा/ सेरेब्रल पाल्सी टिकाऊ है", कानून में पक्ष नहीं पाया जा सका "और आक्षेपित आदेश को केवल उस छोटे से आधार पर अलग रखने के लिए स्वयंसिद्ध रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है।"
इसके अलावा, अदालत ने कहा कि इस सवाल पर कि क्या आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत व्यक्तियों के लिए रिक्ति आरक्षित की जानी चाहिए, आयुक्त द्वारा विवादित आदेश जारी करने से पहले विचार किया जाना चाहिए।
हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क पर ध्यान दिया कि सफीना द्वारा उठाया गया दावा अनैतिक है, क्योंकि वह पहले से ही सरकारी स्कूल में हाईस्कूल असिस्टेंट के रूप में काम कर रही है, जबकि अबूबकर चुनाव लड़ने वाले पद की पेशकश तक बेरोजगार है। न्यायालय का विचार था कि इस तरह की नैतिक बाधाएं प्रासंगिक नहीं है।
इस आलोक में न्यायालय ने आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया और प्राधिकरण को सफीना की शिकायत पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। साथ ही अबूबकर सहित हर पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया, जो वह पहले करने में विफल रहा था। अदालत ने निर्देश दिया कि इस प्रकार 4 महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करना होगा। इस समय तक अबूबकर की नियुक्ति के संबंध में यथास्थिति जारी रहनी चाहिए और वह वेतन और परिलब्धियों के लिए भी हकदार होगा।
कॉलेज के प्रबंधक का प्रतिनिधित्व वकील पी.एम. परीथ और ऐश्वर्या वेणुगोपाल, जबकि अबूबकर ई.के. एडवोकेट एस.पी. अरविंदाक्षण पिल्लै, एन. संथा, वी. वर्गीज, पीटर जोस क्रिस्टो, एस.ए. आनंद, के.एन. रेम्या, एल. अन्नपूर्णा, विष्णु वी.के., अभिरामी के. उदय, और कुरुविला साबू क्रिस्टी ने किया।
कालीकट यूनिवर्सिटी के सरकारी वकील पी.सी. शशिधरन, एडवोकेट पी.एम. परीथ, पी.के. नंदिनी, ऐश्वर्या वेणुगोपाल, नजीब पीएस, जुबैराज एपी, एपी जयराज, जिशामोल क्लीटस और सरकारी वकील रेशमी थॉमस दो रिट याचिकाओं में विभिन्न प्रतिवादियों के लिए पेश हुए।
केस टाइटल: प्रबंधक, सुन्निया अरबी कॉलेज बनाम केरल राज्य और अन्य और अबूबकर ई.के. बनाम केरल राज्य और अन्य।
साइटेशन: लाइव लॉ (केर) 513/2022
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