यौन उत्पीड़न, बाल शोषण के सर्वाइवर के लिए इमरजेंसी सप्लाई सपोर्ट सिस्टम के रूप में टोल-फ्री नंबर 112 का प्रचार करें: केरल हाईकोर्ट

Shahadat

24 May 2022 12:23 PM GMT

  • यौन उत्पीड़न, बाल शोषण के सर्वाइवर के लिए इमरजेंसी सप्लाई सपोर्ट सिस्टम के रूप में टोल-फ्री नंबर 112 का प्रचार करें: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य के लिए बाल शोषण या यौन हिंसा के सर्वाइवर की सहायता करने के लिए सुझावों का सेट जारी किया। इसके साथ ही कोर्ट ने विशेष रूप से टोल-फ्री नंबर '112' को इमरजेंसी सप्लाई सपोर्ट सिस्टम के रूप में प्रचारित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

    जस्टिस देवन रामचंद्रन ने दोहराया कि असहाय पीड़ितों को निराशा में चले जाने के मामलों की बढ़ती संख्या इस संदेह की गवाही देती है कि वर्तमान में लागू उपायों को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है।

    कोर्ट ने कहा,

    "केंद्रीय मुद्दे पर वापस आने के लिए यह केवल तभी होगा जब यौन हिंसा या बाल शोषण का शिकार निजता और अपनी गरिमा के संरक्षण के आश्वासन के साथ निवारण के लिए सिस्टम का उपयोग करने में सक्षम हो, यह पहला कदम होगा। सिस्टम को हमेशा संतोषजनक ढंग से शुरू किया जाए। इस उद्देश्य के लिए निश्चित रूप से एक टोल फ्री नंबर लंबा रास्ता तय करेगा और यदि उक्त सपोर्ट सिस्टम द्वारा प्राप्त कोई जानकारी पीड़ित को इसके पीछे भागे बिना कुछ निर्दिष्ट परिणामी कार्यों को ट्रिगर करती है तो यह निश्चित रूप से इस न्यायालय का प्रयास को फल होगा।"

    जस्टिस रामचंद्रन ने यह टिप्पणी करने के बाद टिप्पणी की कि यद्यपि राज्य पुलिस प्रमुख द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में वर्तमान पुलिस प्रतिक्रिया प्रदान करने के अपने प्रयास के अनुसरण में तीन सर्कुलर जारी किए गए थे, लेकिन इनमें से अधिकांश उपायों को अभी तक लागू नहीं किया गया है।

    कोर्ट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि मीडिया राज्य मशीनरी के साथ-साथ टोल-फ्री नंबर का प्रभावी ढंग से विज्ञापन करेगी।

    कोर्ट ने कहा,

    "मुझे आशा है कि प्रेस टोल फ्री नंबर '112' को प्रभावी ढंग से प्रचारित करेगा, क्योंकि वे लोकतंत्र के स्तंभों में से एक हैं। इस तरह की जानकारी को सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से अवगत कराने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए मैं रजिस्ट्री को प्रेस/मीडिया को इस आदेश की प्रति जारी करने का निर्देश देता हूं"

    यह निर्देश यौन शोषण पीड़िता द्वारा पुलिस सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर जारी किया गया है, जिसने आरोपी के साथ-साथ कुछ पुलिस अधिकारियों पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

    हालांकि, समय के साथ याचिका का दायरा विस्तृत होता गया। कार्यवाही के दौरान दर्ज विभिन्न इनपुट्स से मामला मजबूत हुआ। न्यायालय ने पहले से ही गंभीर रूप से पीड़ित पीड़िता के लिए प्रभावी प्रणालीगत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया।

    अदालत ने पहले यौन उत्पीड़न से बचे लोगों के लिए प्रभावी पीड़ित संरक्षण प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए बार द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करते हुए टोल-फ्री नंबर स्थापित करने की अपनी सिफारिश पर राज्य की प्रतिक्रिया मांगी, जो उन्हें बार-बार बिना सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। साथ ही इसके लिए पुलिस थानों का दौरा करने के लिए कहा गया।

    इस पर एडवोकेट पार्वती मेनन ने प्रस्तुत किया कि राज्य ने विशेष रूप से यौन शोषण और बाल शोषण के पीड़ितों के लिए '112' के रूप में पीड़ित 'इमरजेंसी सप्लाई सपोर्ट सिस्टम' (ईआरएसएस) की स्थापना की और इसलिए, इस तरह की संख्या के लिए इस न्यायालय के सुझाव पहले से ही लागू किए जा चुके हैं।

    हालांकि, उन्होंने इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि क्या इस संख्या के भीतर की प्रक्रियाएं प्रभावी हैं, इसलिए आगे के प्रावधान करने के लिए इसे इस न्यायालय पर छोड़ दिया।

    उन्होंने कहा,

    "बाल शोषण या यौन शोषण की पीड़िता को हर स्तर पर सुरक्षित और संरक्षित करने की अनिवार्य आवश्यकता को कभी भी बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। यह तब तक रहेगा जब तक हमने जो प्रणालियां स्थापित की हैं, वे कागजों पर रहने की बजाय सक्रिय और संवेदनशील रूप से कार्य नहीं करती हैं।"

    अदालत ने मामले में स्वेच्छा से पेश होने और अपनी दलीलें देने के लिए सीनियर एडवोकेट वी.पी.सीमाथिनी और ए़डवोकेट पार्वती मेनन की सराहना की। एडवोकेट संध्या राजू और धीरज राजन ने भी निर्णायक जानकारी प्रदान की, जिसने हर बार इस मामले को उठाए जाने पर बार में एक सार्थक बहस और चर्चा को प्रेरित किया।

    सुझाव:

    इस प्रकार, सरकार को यह विचार करने का निर्देश दिया गया कि क्या न्यायालय द्वारा निर्णय देने से पहले निम्नलिखित कदम प्रभावी ढंग से लागू किए जा सकते हैं-

    1. सरकार को टोल-फ्री नंबर '112' को इमरजेंसी सप्लाई सपोर्ट सिस्टम के रूप में प्रचारित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, ताकि हर नागरिक को पता चल सके, ताकि बाल शोषण या यौन हिंसा का शिकार जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग कर सके।

    2. टोल-फ्री नंबर या पुलिस कंट्रोल रूम नंबर '100' तक पहुंचने वाली किसी भी जानकारी पर इसे एक डिजिटल सिस्टम या रजिस्टर में फीड किया जाना चाहिए, जिसे बाद में क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन को जितनी जल्दी हो सके निकटतम कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया जा सके।

    3. उपरोक्त टोल-फ्री नंबर '112' पर की गई कॉल में अच्छी तरह से संवेदनशील और प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा भाग लिया जाएगा, जो यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित को पर्याप्त सहायता दी जाती है, जैसा कि कॉल किए जाने के समय से आवश्यक है।

    4. पुलिस कंट्रोल रूम या अधिकार क्षेत्र के पुलिस थाने को यौन हिंसा या बाल शोषण की सूचना मिलने पर एक घंटे के भीतर पीड़िता से व्यक्तिगत रूप से या फोन के माध्यम से संपर्क करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएंगे। हालांकि, उसे किसी भी तरह से पुलिस स्टेशन में बुलाना चाहिए।

    5. इसके बाद सक्षम अधिकारी पीड़िता का बयान दर्ज करेगा। इस प्रकार सीआरपीसी की धारा 154 (1) के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।

    6. पीड़ित का बयान लेते समय सीआरपीसी की धारा 157(1) के लिए अनिवार्य परंतुक अर्थात् उसे उसके निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और जहां तक ​​व्यावहारिक हो दर्ज किया जाए। पुलिस अधिकारी को उसके माता-पिता/अभिभावक/निकट संबंधियों या सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाएगा।

    7. एफआईआर दर्ज होने पर और उसके बाद 24 घंटे के बाद नहीं, जांच अधिकारी को उपरोक्त सरकुलर्स के अनुसार पीड़ित संपर्क अधिकारी को नियुक्त करना होगा, जो उसके तुरंत बाद पीड़ित से संपर्क करेगा, ताकि वह सुरक्षित और संरक्षित महसूस करे।

    8. यह न्यायालय यह भी सुझाव देता है कि एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ या उस समय जब पीड़ित संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जांच अधिकारी पीड़ित को 'वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर' और 'वीआरसी' के नंबरों का खुलासा करेगा, ताकि वे आगे आ सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि पीड़ित को आगे कोई आघात न लगे और उसे मनोवैज्ञानिक सहायता और सहायता की पेशकश की जाए, जो पीड़ितों के मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट दे सके।

    9. पीड़ित के पास पीड़ित संपर्क अधिकारी और/या 'वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर/वीआरसी' तक निरंतर पहुंच होगी और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी पहुंच 24 घंटे और पीड़ित किसी भी समय उपलब्ध हो। अपने कठिन समय के दौरान इस तरह की आवश्यकता होती है।

    10. 'वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर/वीआरसी' न केवल मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा, बल्कि पीड़ित को आवश्यक कानूनी सहायता भी प्रदान करेगा और आवश्यक हर सुविधा के माध्यम से सामान्य जीवन में उसकी वापसी को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। यह तब तक जारी रहेगा जब तक पीड़ित की आवश्यकता होती है या कम से कम उस समय तक जब तक मुकदमा पूरा नहीं हो जाता।

    हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि ये केवल प्रारंभिक सुझाव हैं जिन पर सरकार द्वारा विचार किया जाना है और उन्हें ठीक किया जाना है ताकि उनकी प्रतिक्रिया अंतिम निर्णय देने में न्यायालय की सहायता कर सके।

    विशेष सरकारी वकील अंबिका देवी इन सुझावों के पूर्ण समर्थन में थीं, लेकिन बार में किए गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने के लिए समय मांगा।

    8 जून को दोपहर 1:45 बजे मामले को फिर से उठाया जाएगा।

    केस टाइटल: X बनाम केरल राज्य और अन्य।

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 239

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