लोक सेवा आयोग के पास भर्ती के मानदंडों में ढील देने का कोई अधिकार नहीं: झारखंड उच्च न्यायालय ने सिविल सेवा परीक्षा परिणाम रद्द किया

LiveLaw News Network

8 Jun 2021 9:28 AM GMT

  • लोक सेवा आयोग के पास भर्ती के मानदंडों में ढील देने का कोई अधिकार नहीं: झारखंड उच्च न्यायालय ने सिविल सेवा परीक्षा परिणाम रद्द किया

    झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा 326 पदों के लिए आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 2016 की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है।

    जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की सिंगल बेंच ने यह देखते हुए परिणाम को रद्द कर दिया कि जेपीएससी द्वारा प्रत्येक पेपर में न्यूनतम योग्यता अंकों के मानदंडों का पालन करके मेरिट सूची तैयार नहीं की गई थी।

    उन्होंने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयोग अपने कामकाज में माहिर है और अदालतें आम तौर पर चयन के तंत्र पर सवाल उठाने की हकदार नहीं हैं। लेकिन साथ ही, अगर अवैधता को अदालत के संज्ञान में लाया जाता है, तो ऐसा नहीं किया उसे नजरअंदाज किया जा सकता है और अदालत हस्तक्षेप के लिए बाध्य है।"

    कोर्ट ने कहा, "लोक सेवा आयोग के पास भर्ती मानदंडों में ढील देने का कोई अधिकार नहीं है। मामले में जेपीएससी विज्ञापन में निर्धारित मानदंडों से भटक गया है।"

    याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जेपीएससी द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार करते समय उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल अंकों को जोड़ना और न कि प्रत्येक पेपर में न्यूनतम योग्यता अंक और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के पेपर- I के अंकों को जोड़ना, अवैध है।

    यह कहा गया था कि इस पेपर का उद्देश्य केवल व्यक्तियों के न्यूनतम कामकाजी ज्ञान का परीक्षण करना है, न कि उनकी योग्यता का।

    जेपीएससी ने स्वीकार किया था कि मुख्य परीक्षा की मेरिट सूची में पेपर- I के अंक जोड़े गए थे, और प्रत्येक पेपर के न्यूनतम योग्यता अंकों पर विचार नहीं किया गया था और मेरिट सूची तैयार करने के लिए केवल कुल अंकों पर विचार किया गया था।

    इसका अपवाद लेते हुए, कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी के पास भर्ती मानदंडों में ढील देने का अधिकार नहीं है।

    इसलिए कोर्ट ने जेपीएससी को प्रत्येक पेपर में न्यूनतम योग्यता अंकों पर विचार करते हुए 8 सप्ताह के भीतर एक नई मेरिट सूची तैयार करने और उसके बाद 4 सप्ताह के भीतर झारखंड सरकार को इसकी सिफारिश करने का निर्देश दिया है।

    राज्य के सक्षम प्राधिकारी को नई मेरिट लिस्ट के आधार पर सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है।

    उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाबदेही तय करके और आयोग पर उचित कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है ताकि भविष्य में ऐसी अवैधता न हो और आयोग पर लोगों का विश्वास बना रहे।

    न्यायालय ने 6 वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, 2016 की अंतिम नियुक्ति सह परिणाम के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच पर उक्त फैसला दिया।

    कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम परिणाम को रद्द करके 5 (15 में से) रिट याचिकाओं को अनुमति दी। नतीजतन, 326 सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति, जो जून 2020 से सेवा में थे, को रद्द कर दिया गया।

    कोर्ट ने कहा, "किसी भी सार्वजनिक पद पर नियुक्ति बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए और यह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। यहां तक ​​​​कि तदर्थ नियुक्ति को भी यथासंभव प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए और इसका पालन केवल तभी किया जाना चाहिए, जब सार्वजनिक आवश्यकता हो और नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काफी लंबा समय लगे और पद को न भरना जनहित के विरुद्ध हो।

    इस प्रकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 का उल्लंघन किया गया है। यदि नियुक्ति नियमों का पालन किए बिना की जाती है, तो एक अशक्तता के कारण परिवीक्षा की कथित अवधि की समाप्ति पर एक कर्मचारी की पुष्टि का प्रश्न नहीं उठेगा।"

    "इसमें कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा में उपस्थित होने के बाद, उम्मीदवारों को जेपीएससी के मानदंडों को चुनौती देने की अनुमति नहीं है, जैसा कि, जेपीएससी, राज्य और सफल उम्मीदवारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया है।

    हालांकि, यह भी अच्छी तरह से तय है कि एक उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमत होकर केवल निर्धारित प्रक्रिया को स्वीकार करता है न कि इसमें अवैधता को स्वीकार करता है। ऐसी स्थिति में जहां कोई उम्मीदवार वैधानिक नियम के गलत निर्माण का आरोप लगाता है और उसके भेदभावपूर्ण परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे केवल इसलिए माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक उम्मीदवार ने इसमें भाग लिया है। संवैधानिक योजना का पालन करने की आवश्यकता है।"

    केस टाइटिल: राहुल कुमार और अन्य बनाम झारखंड राज्य

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